देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल नए श्रम संहिताओं का विरोध करती है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटना संरचनात्मक श्रम सुधारों (चार श्रम संहिताओं) को लेकर संगठित श्रम और सरकार के बीच महत्वपूर्ण टकराव को उजागर करती है तथा रोजगारहीन विकास (jobless growth) और युवा बेरोजगारी जैसे प्रणालीगत आर्थिक मुद्दों को रेखांकित करती है, जो GS Paper 3 पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय हैं।
सारांश
10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक मंच ने 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल ('भारत बंद') का आह्वान किया, जिसमें बैंकिंग, खनन और डाक सेवाओं जैसे क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। यह हड़ताल सरकार की कथित कॉरपोरेट-परस्त नीतियों, विशेष रूप से चार नए श्रम कोड के आगामी कार्यान्वयन के विरोध में है, जिनके बारे में यूनियनों का तर्क है कि ये सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) को कमजोर करेंगे। इसके अलावा, यूनियनों ने उच्च युवा बेरोजगारी, बढ़ती मुद्रास्फीति और सामाजिक क्षेत्र के खर्च में कटौती सहित गंभीर मैक्रोइकोनॉमिक चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। युवा नौकरी चाहने वालों को काम पर रखने के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्ती करने की प्रथा की विशेष रूप से आलोचना की गई और इसे भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के लिए हानिकारक बताया गया।
मुख्य बिंदु
- सरकारी नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक मंच द्वारा एक विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल ('भारत बंद') का आह्वान किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक श्रमिक शामिल थे।
- यह हड़ताल विशेष रूप से चार नए श्रम कोड (labour codes) लागू किए जाने का विरोध करती है, जिनके बारे में ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि ये 'ease of doing business' की आड़ में सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) को कमजोर करते हैं और नियोक्ताओं का पक्ष लेते हैं।
- यूनियनों ने व्यापक आर्थिक चिंताएं उठाईं, जिनमें बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, वेतन में गिरावट और सामाजिक क्षेत्र के व्यय में कटौती शामिल है।
- इस विरोध प्रदर्शन ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में युवाओं को नियमित नियुक्तियां प्रदान करने के बजाय सेवानिवृत्त कर्मियों को पुन: नियुक्त करने की सरकार की कार्यप्रणाली को रेखांकित किया, जिससे भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को नुकसान पहुँच रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
चार श्रम संहिताएं
चार एकीकृत विधान—वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा—जो नियमों को आधुनिक बनाने, अनुपालन को सरल बनाने और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करते हैं।
UPSC context
GS II (सरकारी नीतियां) और GS III (अर्थव्यवस्था)। यह श्रम बाजार सुधारों, औपचारिकीकरण (formalisation) और औद्योगिक संबंधों में श्रमिक अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन (CTUOs)
श्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन महासंघ। मानदंडों में कम से कम चार राज्यों और चार उद्योगों में 5,00,000+ की सत्यापित सदस्यता शामिल है।
UPSC context
GS II (दबाव समूह)। नीति-निर्माण और शासन में एक हितधारक के रूप में संगठित श्रम की भूमिका का परीक्षण करता है।
जनसांख्यिकीय लाभांश
आर्थिक विकास की वह क्षमता जो तब उत्पन्न होती है जब किसी जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग (15–64) का हिस्सा, आश्रित आबादी के हिस्से से अधिक होता है। भारत के लिए यह अवसर 2055 तक बने रहने का अनुमान है।
UPSC context
GS I (जनसंख्या) और GS III (रोजगार)। यह मानव पूंजी का एक आर्थिक परिसंपत्ति बनाम एक "जनसांख्यिकीय बोझ" के रूप में विश्लेषण का परीक्षण करता है।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)
भारत का सबसे पुराना केंद्रीय ट्रेड यूनियन, जिसकी स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। इसने ऐतिहासिक रूप से श्रम कल्याण को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ा।
UPSC context
GS I (आधुनिक भारतीय इतिहास)। ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक संगठनों और ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सामूहिक सौदेबाजी
नियोक्ताओं और कर्मचारियों के एक समूह (आमतौर पर यूनियनों के माध्यम से) के बीच बातचीत की एक प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य वेतन, कार्य के घंटों और कार्यदशाओं को निर्धारित करना और पावर डायनामिक्स (शक्ति समीकरणों) को संतुलित करना है।
UPSC context
GS III (औद्योगिक संबंध)। यह श्रम-प्रबंधन संबंधों और औद्योगिक शांति एवं सामाजिक न्याय बनाए रखने के तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हड़ताल का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार के साथ अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
ट्रेड यूनियन बनाना अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह व्यवस्था दी है कि हड़ताल करने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा शासित होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में श्रम और ट्रेड यूनियनों की संवैधानिक स्थिति क्या है?
- समवर्ती सूची: श्रम समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आता है, जिससे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को ट्रेड यूनियनों और श्रम कल्याण पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
- मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने के अधिकार की गारंटी देता है, हालांकि यह युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है।
- DPSP का समावेशन: अनुच्छेद 43 राज्य को सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम की सुरक्षित स्थितियां और जीवन का एक सम्मानजनक स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
चार नए श्रम कोड क्या हैं और उनके मुख्य विवाद के बिंदु क्या हैं?
- समेकन: सरकार ने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को चार सरलीकृत संहिताओं में समाहित किया है: वेतन (2019), औद्योगिक संबंध (2020), सामाजिक सुरक्षा (2020), और व्यावसायिक सुरक्षा (2020)।
- घर्षण बिंदु: औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) प्रतिष्ठानों के लिए सरकार की पूर्व अनुमति के बिना श्रमिकों की छंटनी करने की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर देती है, यह एक ऐसा कदम है जिसका यूनियनों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
श्रम संहिता बनाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
कॉर्पोरेट लचीलेपन (जैसे, छंटनी की सीमा) और श्रमिक सुरक्षा के बीच का तनाव GS3 औद्योगिक नीति को श्रम कल्याण के साथ जोड़ता है, और यह Mains का एक निरंतर विषय बना हुआ है।
PSU भर्ती एवं जनसांख्यिकीय लाभांश
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुन: नियुक्त करने की प्रवृत्ति सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में युवाओं के प्रवेश को बाधित करती है, जो सीधे तौर पर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को व्यर्थ कर रही है और GS3 की jobless growth संबंधी चिंताओं को और बढ़ा रही है।
वैधानिक 'हड़ताल का अधिकार' (Right to Strike) बनाम मौलिक 'संघ बनाने का अधिकार' (Right to Form Unions), और इसके साथ श्रम (Labour) की समवर्ती स्थिति, Prelims के लिए एक प्रमुख ट्रैप है।
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