समसामयिकी

न्यायिक बुनियादी ढांचा विकास और न्याय तक पहुंच

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कार्यपालिका-न्यायपालिका सहयोग का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है, जो भारत में मामलों की भारी लंबितता से निपटने और न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने में एक बड़ी बाधा है। यह शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को भी सुदृढ़ करता है।

सारांश

हैदराबाद में नए तेलंगाना हाईकोर्ट जोन II के शिलान्यास समारोह के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्य कांत ने घोषणा की कि न्याय के कुशल वितरण के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे (judicial infrastructure) को मजबूत करना आवश्यक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अदालतों की तुलना सभी धर्मों के लोगों के लिए मंदिरों से करते हुए इसका समर्थन किया और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) तथा राज्य के अंगों के बीच आपसी सम्मान की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया। राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी मौजूदा हाईकोर्ट की इमारत के स्थान पर एक आधुनिक परिसर बनाने के लिए 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जो न्यायिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के एक सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत न्यायिक बुनियादी ढांचा न्याय के प्रभावी वितरण के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है, न कि केवल एक वैकल्पिक अपग्रेड।
  • तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शक्तियों के पृथक्करण के महत्व और विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच परस्पर सम्मान की आवश्यकता को दोहराया।
  • राज्य सरकार (100 एकड़ भूमि और वित्तपोषण प्रदान करने) और न्यायपालिका के बीच यह सहयोग, न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुँच को सुगम बनाने में कार्यपालिका की भूमिका का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
  • हैदराबाद में नए हाई कोर्ट परिसर का उद्देश्य एक सदी पुरानी इमारत को बदलना है जो वर्तमान न्यायिक मांगों के लिए अपर्याप्त है, जिससे आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से मामलों की पेंडेंसी को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यायिक अवसंरचना

न्यायपालिका के प्रभावी संचालन और मामलों की लंबितता को कम करने के लिए आवश्यक भौतिक (न्याय कक्ष, आवासीय इकाइयाँ) और डिजिटल (e-courts) संसाधन।

UPSC context

GS II: न्यायपालिका; लंबित मामलों के समाधान और न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण।

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शक्तियों का पृथक्करण

वह संवैधानिक सिद्धांत जो सरकारी शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित करता है ताकि नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित किया जा सके और निरंकुश सत्ता को रोका जा सके।

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GS II: संवैधानिक विशेषताएँ; एक मौलिक सिद्धांत के रूप में परीक्षण किया गया और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत (Basic Structure doctrine) का हिस्सा।

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न्याय तक पहुँच

एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 और 21) जो यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक औपचारिक या अनौपचारिक न्याय संस्थानों के माध्यम से विधिक उपचार प्राप्त कर सकें।

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GS II: सामाजिक न्याय; विधिक सहायता, अनुच्छेद 39A और समावेशी न्यायिक पहुँच के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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उच्च न्यायालय

राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण (अनुच्छेद 214-231), जो 'अभिलेख न्यायालय' के रूप में कार्य करता है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक है।

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GS II: राज्य विधायिका और न्यायपालिका; इसके रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) और अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण पर केंद्रित है।

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न्यायपालिका की स्वतंत्रता

वह संवैधानिक सिद्धांत जो विधि के शासन को बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका के प्रभाव से मुक्त रहे।

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GS II: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली; निष्पक्ष न्यायनिर्णयन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश

भारतीय संघीय न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय के प्रमुख, जो प्रशासनिक नेतृत्व और संवैधानिक पीठों की अध्यक्षता के लिए उत्तरदायी होते हैं।

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GS II: संवैधानिक पद; 'Master of Roster' की भूमिका और नियुक्ति प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारतीय न्यायपालिका के पास अपने बुनियादी ढांचे को स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित करने के लिए पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकार है।

उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए भूमि आवंटन और वित्तपोषण काफी हद तक राज्य कार्यपालिका और केंद्र-राज्य CSS तंत्र पर निर्भर करता है, जिसमें स्वतंत्र न्यायिक बजटीय स्वायत्तता का अभाव है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Executive and Judiciary

अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण को किस प्रकार संबोधित करता है?

  • DPSP का अधिदेश: अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।
  • मूल संरचना: यह कार्यात्मक पृथक्करण न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है।
  • व्यावहारिक अन्योन्याश्रयता: इस पृथक्करण के बावजूद, न्यायपालिका को वित्तीय संसाधनों, भूमि आवंटन और अवसंरचनात्मक विकास के लिए कार्यपालिका पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके लिए सहयोगात्मक शासन की आवश्यकता होती है।
Polity: Judiciary

अधीनस्थ न्यायिक अवसंरचना के लिए वित्त पोषण ढांचा क्या है?

  • CSS तंत्र: बुनियादी ढांचे का विकास मुख्य रूप से एक केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जहाँ लागत केन्द्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है (आमतौर पर 60:40)।
  • फंड का व्यपगत होना: आवंटित फंड अक्सर इसलिए लैप्स हो जाते हैं क्योंकि राज्य सरकारें अपना मैचिंग वित्तीय हिस्सा जारी करने में विफल रहती हैं या केंद्रीय फंड का संरचनात्मक रूप से कम उपयोग करती हैं।
  • NJIAI प्रस्ताव: सुप्रीम कोर्ट ने इन बजटों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने और फंड को व्यपगत (lapse) होने से रोकने के लिए नेशनल ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NJIAI) का प्रस्ताव दिया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय संघवाद और न्याय तक पहुँच

    राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के फंड का निरंतर लैप्स होना 5 करोड़ लंबित मामलों की समस्या को सीधे तौर पर बढ़ाता है, जो राजकोषीय संघवाद के तनाव को न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार से जोड़ता है।

  • डिजिटल पब्लिक गुड्स + न्यायिक दक्षता

    भौतिक बुनियादी ढांचे की बाधाओं को e-Courts Project के फेज-III के माध्यम से डिजिटल बुनियादी ढांचे द्वारा काफी हद तक पूरक बनाया जा रहा है, जो पेपरलेस कोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड और e-Sewa Kendras को बढ़ावा दे रहा है।

न्यायिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) prelims प्रश्न की अपेक्षा करें, जो CSS तंत्र, Article 50 और NJIAI प्रस्ताव को जोड़ता हो।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023MainsGS2

    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.

  • 2020MainsGS2

    Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.