जेएसए ने अस्पताल के शुल्कों और दवाओं की कीमतों को विनियमित करने की मांग की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख जीएस पेपर II के तहत स्वास्थ्य, मानव संसाधन और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा के कमर्शियलाइजेशन और बढ़ते आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च के खिलाफ सार्वजनिक नीति हस्तक्षेपों से सीधे प्रासंगिक है।
सारांश
एक्सेस टू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट पर जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) वर्किंग ग्रुप ने प्राइवेट हेल्थकेयर में अस्पताल के शुल्कों की एक सीमा तय करने और दवा की कीमतों पर कड़े नियम लागू करने की पुरजोर वकालत की है। आम नागरिकों पर जेब से होने वाले खर्च (out-of-pocket expenditure) के भारी बोझ को उजागर करते हुए, समूह ने स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए बेहतर सरकारी हस्तक्षेप, फार्मास्यूटिकल्स पर बेहतर मूल्य नियंत्रण और पारदर्शी बिलिंग प्रणालियों की मांग की है।
मुख्य बिंदु
- एक्सेस टू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट पर जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) वर्किंग ग्रुप ने निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में अस्पताल के शुल्कों पर कड़ी सीमाएं (सीलिंग) लगाने की मांग की है।
- समूह ने अत्यधिक मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए दवा की कीमतों और व्यापार मार्जिन पर सख्त सरकारी विनियमन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
- इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्वास्थ्य सेवा और दवाओं पर उच्च जेब खर्च (आउट-ऑफ़-पॉकेट एक्सपेंडिचर) कैसे कमजोर आबादी को गरीबी में धकेल देता है, जिसके लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है।
- सिफारिशों में मूल्य-कैप वाली आवश्यक दवाओं के दायरे का विस्तार करना और सभी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में पारदर्शी बिलिंग प्रथाओं को सुनिश्चित करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
जन स्वास्थ्य अभियान (JSA)
भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य के अधिकार और चिकित्सा प्रणाली में समानता के लिए अभियान चलाने वाले स्वतंत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं, जमीनी स्तर के संगठनों और शोधकर्ताओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सोशल सेक्टर/स्वास्थ्य): नागरिक समाज के आंदोलनों, स्वास्थ्य सेवा वकालत, और सार्वजनिक सेवा वितरण में समानता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO)
NPPA द्वारा प्रवर्तित, आवश्यक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को सीमित करने और उनकी निगरानी करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत जारी किए गए विनियामक आदेश।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सरकारी नीतियां/हस्तक्षेप): यह फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण, जेब से होने वाले खर्च (out-of-pocket expenditure) और पहुंच के लिए विनियामक तंत्र का परीक्षण करता है।
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट
भारत में सभी सार्वजनिक और निजी क्लीनिकल प्रतिष्ठानों में पंजीकरण अनिवार्य करने और न्यूनतम बुनियादी ढांचा और सेवा मानक तय करने के लिए 2010 में अधिनियमित केंद्रीय कानून।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (स्वास्थ्य गवर्नेंस): निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा वितरण, मूल्य पारदर्शिता और जवाबदेही को मानकीकृत करने के लिए नियामक ढाँचों का मूल्यांकन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) भारत में दवाओं के मूल्यों को कैसे नियंत्रित करता है?
- वैधानिक समर्थन: आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO) का प्रशासन और प्रवर्तन करता है।
- अधिकतम मूल्य सीमाएँ: राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशन के लिए अधिकतम मूल्य तय करता है और लागू करता है।
- नॉन-शेड्यूल ड्रग्स: गैर-अनुसूचित दवा की कीमतों की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वार्षिक मूल्य वृद्धि स्वीकार्य सीमा (आमतौर पर WPI) से अधिक न हो।
अंतर-विषय पैटर्न
हेल्थकेयर प्राइस कैपिंग और संघवाद शासन
प्राइवेट अस्पतालों में कीमतों की सीमा तय करने की बहस, राज्यों में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट (Clinical Establishments Act) के संघीय (फेडरलिस्ट) कार्यान्वयन की चुनौतियों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
OOPE हेल्थ बर्डन और इंक्लूसिव ग्रोथ ट्रैप्स
औષधियों पर उच्च OOP (जेब से होने वाला) खर्च गरीबी के दुष्चक्र को बढ़ावा देता है, जिससे समावेशी विकास के तहत मानव पूंजी विकास के लक्ष्य कमजोर होते हैं।
NPPA की शक्तियाँ + DPCO सीलिंग मूल्य छूट + OOPE के रुझान मिलान वाले या बहु-कथन वाले प्रीलिम्स प्रश्नों में बार-बार आते हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.