JPC ने एक देश एक चुनाव पर कर्नाटक के पद्म पुरस्कार विजेताओं से चर्चा की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित चुनावी सुधार है जिसके भारत के संघीय ढांचे और शासन पर गहरे निहितार्थ हैं। संयुक्त संसदीय समितियों के माध्यम से परामर्श प्रक्रिया और एक साथ चुनाव के पक्ष तथा विपक्ष में मुख्य तर्कों को समझना GS Paper 2 में चुनावी सुधारों और संसदीय कामकाज से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
सारांश
एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने पर विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए कर्नाटक के पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ बैठक की। यह परामर्श संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर केंद्रित था। जहाँ प्रतिभागियों ने एक साथ चुनाव कराने के संभावित लाभों—जैसे कि चुनाव लागत में कमी, स्थिर शासन और निर्बाध विकास—को स्वीकार किया, वहीं कुछ ने आगाह किया कि ऐसे सुधारों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राज्यों के संघीय अधिकारों की सुरक्षा के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया जाना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (One Nation, One Election) प्रस्ताव पर फीडबैक एकत्र करने के लिए कर्नाटक के 12 पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ परामर्श किया।
- यह विचार-विमर्श संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर केंद्रित था, जिनका उद्देश्य एक साथ चुनाव (simultaneous elections) को सुविधाजनक बनाना है।
- समर्थकों ने इसके लाभों को रेखांकित किया, जैसे कि बढ़ी हुई स्थिरता, सार्वजनिक व्यय में महत्वपूर्ण कमी और सरकारों को शासन के लिए अधिक निर्बाध समय मिलना।
- कुछ प्रतिभागियों ने अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के साथ-साथ संघीय ढांचे के तहत राज्यों के अधिकारों और स्वायत्तता को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE)
लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का एक प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य लागत कम करना और शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना है।
UPSC context
जीएस पेपर II: शासन और चुनाव। चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बना एक तदर्थ (ad hoc) संसदीय निकाय, जिसे विशिष्ट विधेयकों की विस्तृत जांच करने या सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच करने के लिए गठित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: संसदीय समितियाँ। विधायी निरीक्षण तंत्रों और कार्यपालिका की जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024
संविधान में संशोधन करने हेतु एक विधायी प्रस्ताव ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक समान (synchronize) किया जा सके, जिससे एक साथ चुनाव आयोजित करना संभव हो सके।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक संशोधन। यह प्रमुख कानूनी सुधारों और संवैधानिक परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024
दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर को शासित करने वाले कानूनों में संशोधन के उद्देश्य से लाया गया एक विधेयक, ताकि उनके विधानसभा चुनावों को राष्ट्रीय चुनावी चक्र के साथ संरेखित किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: केंद्र शासित प्रदेश और संघवाद। यह केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिकाओं पर संघ की शक्ति की समझ का परीक्षण करता है।
संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति-साझाकरण का एक संवैधानिक सिद्धांत; आलोचकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव राज्यों की स्वायत्तता और क्षेत्रीय मुद्दों को कमजोर कर सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संघीय ढांचा। केंद्रीकरण सुधारों और क्षेत्रीय अधिकारों के बीच के तनाव का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
आदर्श आचार संहिता (MCC)
चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश; इसके बार-बार लागू होने को चुनावों को एक साथ कराने (synchronizing polls) के एक कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: चुनाव। निष्पक्ष चुनावों के लिए नियामक ढांचे और इसके प्रशासनिक प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ONOE के तहत, यदि कोई राज्य विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है, तो नई चुनी गई विधानसभा को पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है।
प्रस्तावित 129वें संशोधन के तहत, समकालिकता (synchronicity) बनाए रखने के लिए मध्यावधि चुनाव केवल "शेष अवधि" (मूल चक्र की शेष अवधि) के लिए ही होंगे।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन और संरचना कैसे की जाती है?
- तदर्थ प्रकृति: एक सदन द्वारा अपनाए गए और दूसरे सदन द्वारा सहमत प्रस्ताव के माध्यम से, या पीठासीन अधिकारियों के बीच सीधे संवाद के माध्यम से गठित।
- संरचना अनुपात: सदस्यों की कोई संवैधानिक रूप से निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन उन्हें लोकसभा और राज्यसभा से अनिवार्य रूप से 2:1 के अनुपात में लिया जाता है।
- सीमित अधिदेश: विशिष्ट मुद्दों की जांच करने या जटिल विधेयकों का परीक्षण करने के लिए गठित। संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपने के तुरंत बाद यह भंग हो जाती है।
संघीय ढांचे में परिवर्तन करने वाले संशोधन को पारित करने के लिए संवैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं?
- विशेष बहुमत: प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।
- राज्यों का अनुसमर्थन: राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।
- मूल ढांचा परीक्षण: संशोधन संविधान के मूल ढांचे (जैसे, संघवाद, जैसा कि 1994 के S.R. Bommai मामले में पुष्टि की गई थी) को नष्ट नहीं कर सकते।
अंतर-विषय पैटर्न
ONOE और MCC नीतिगत पंगुता
बार-बार होने वाले चुनाव MCC को लागू करते हैं, जिससे नई कल्याणकारी योजनाएं और सरकारी टेंडर निलंबित हो जाते हैं। ONOE स्पष्ट रूप से कार्यपालिका की विकास की गति को चुनावी तंत्र और चुनाव आयोग के नियामक दायरे से जोड़ता है।
निश्चित कार्यकाल और दल-बदल विरोधी कानून
ONOE के तहत 'असमाप्त कार्यकाल' (unexpired term) का प्रावधान दलबदल की गतिशीलता को बदल देता है। यदि विधायक कार्यकाल के बीच में सरकार गिरा देते हैं, तो वे केवल शेष अवधि के लिए चुनाव की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे राजनीतिक जोखिम के आकलन में महत्वपूर्ण बदलाव आता है।
ONOE की कार्यप्रणाली (mechanics) पर Prelims में एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें 'unexpired term' (शेष कार्यकाल) की अवधारणा और Article 368 के तहत राज्यों के अनुसमर्थन (state ratification) नियमों का परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
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