जम्मू-कश्मीर बजट सत्र: केंद्र शासित प्रदेश विधायिका की कार्यप्रणाली
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
J&K विधानसभा में बजट सत्र की बहाली, विधायिका वाले एक केंद्र शासित प्रदेश की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक उदाहरण है। यह J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को रेखांकित करता है, जो इसे GS Paper 2 के राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance) विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र दो भागों में आयोजित किया जाएगा, जो नवनिर्वाचित UT विधानसभा के विधायी और वित्तीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह घटनाक्रम J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक और विधायी प्रक्रियाओं के निरंतर संचालन को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने वाला है।
- यह सत्र दो भागों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक ऐसा प्रारूप अपनाया गया है जो विधायी समितियों को इस अंतराल के दौरान बजटीय अनुदान मांगों की जांच करने की अनुमति देता है।
- यह एक निर्वाचित विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर के लिए स्थानीय बजट निर्माण प्रक्रिया और विधायी कामकाज की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
महत्वपूर्ण शब्द
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
एक ऐतिहासिक संसदीय अधिनियम जिसने 31 अक्तूबर, 2019 से पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू और कश्मीर (विधायिका के साथ) और लद्दाख (बिना विधायिका के) में विभाजित कर दिया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन)। यह संघवाद, संवैधानिक संशोधनों और क्षेत्रों के प्रशासनिक पुनर्गठन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जम्मू और कश्मीर विधानसभा
जम्मू-कश्मीर UT का एकसदनीय विधायी निकाय जो 'Public Order' और 'Police' को छोड़कर राज्य सूची के विषयों और समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है।
UPSC context
GS पेपर II। केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की विधायी शक्तियों और राज्यों की तुलना में J&K की विधानसभा पर विशिष्ट प्रतिबंधों पर केंद्रित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A
यह संवैधानिक प्रावधान, जो मूल रूप से पुडुचेरी के लिए था, J&K पर लागू किया गया ताकि वहां एक स्थानीय विधायिका और उपराज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन को सक्षम बनाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर II। केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के शासन के कानूनी आधार और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के बीच के अंतरों को समझने के लिए प्रासंगिक।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल (LG)
J&K केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कार्यकारी प्रमुख, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और जिनके पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं।
UPSC context
GS पेपर II. केंद्र के प्रतिनिधि और चुनी हुई स्थानीय सरकार के बीच शक्ति संतुलन का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक।
वार्षिक वित्तीय विवरण
किसी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश (UT) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देने वाला संवैधानिक दस्तावेज़ (बजट), जिसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) एवं GS पेपर II (वित्तीय प्रशासन)। यह एक UT के संदर्भ में बजट पारित करने की प्रक्रियात्मक जानकारी का परीक्षण करता है।
परिसीमन आयोग
एक निकाय जिसे विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य सौंपा गया है; J&K के लिए, इसने 2019 के पुनर्गठन के बाद सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी।
UPSC context
GS पेपर II. नवगठित या पुनर्गठित क्षेत्रों में चुनाव, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
दिल्ली विधानसभा की ही तरह, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है।
दिल्ली (अनुच्छेद 239AA) के विपरीत, जो पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) और भूमि को बाहर रखता है, J&K पुनर्गठन अधिनियम केवल पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को बाहर रखता है। J&K विधानसभा के पास भूमि पर अधिकार बरकरार है।
संबंधित अवधारणाएँ
जम्मू-कश्मीर विधायिका का संवैधानिक आधार दिल्ली से किस प्रकार भिन्न है?
- अनुच्छेद 239A (जम्मू और कश्मीर): J&K अनुच्छेद 239A के तहत पुडुचेरी के समान कार्य करता है। संसद ने इसकी विधायी शक्तियों को परिभाषित करने के लिए पुनर्गठन अधिनियम 2019 अधिनियमित किया, जिसमें केवल पुलिस और लोक व्यवस्था को बाहर रखा गया है।
- अनुच्छेद 239AA (दिल्ली): दिल्ली को Art 239AA के माध्यम से सीधे विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसकी विधानसभा को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि पर कानून बनाने से स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है।
दो चरणों वाले बजट सत्र की प्रक्रियात्मक उपयोगिता क्या है?
- समिति द्वारा जांच: सत्रावकाश की अवधि विभाग संबंधी स्थायी समितियों (DRSCs) को विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की माँगों का तकनीकी और गहन परीक्षण करने की अनुमति देती है।
- गिलोटिन: समय की कमी के कारण, जिन अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है, उन्हें अंतिम दिन एक साथ रखा जाता है और बिना किसी बहस के सीधे मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है।
- लेखानुदान: चूँकि वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले पूर्ण बजट पारित नहीं होता है, इसलिए लेखानुदान (Vote on Account) इस अंतरिम अवधि के दौरान कार्यों के संचालन के लिए धन उपलब्ध कराता है।
अंतर-विषय पैटर्न
असममित संघवाद और केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिकाएं
Article 239A के तहत J&K की विधायिका के कामकाज की तुलना अक्सर दिल्ली के विशेष प्रावधानों और पूर्ण राज्यों से की जाती है, जो भारत के असममित संघवाद (asymmetric federalism) के मॉडल को दर्शाता है।
संसदीय वित्तीय नियंत्रण और DRSCs
दो-भाग वाला बजट सत्र और गिलोटिन प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश (UT) की स्थानीय विधायी प्रक्रियाओं को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही के व्यापक UPSC विषय से जोड़ते हैं।
राज्य सूची के विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों (J&K बनाम दिल्ली बनाम पुडुचेरी) की विधायी शक्तियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण 2026 में अत्यधिक संभावित है।
संबद्ध PYQ · 2
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With reference to Union Budget, consider the following statements : 1. The Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the Annual Financial Statement before both the Houses of Parliament. 2. At the Union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President of India. Which of the statements given above is/are correct?