समसामयिकी

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य के दर्जे की बहाली और विधायी स्वायत्तता से जुड़े मुख्य संवैधानिक और संघीय मुद्दों से संबंधित है।

सारांश

जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे अनुच्छेद 370 और संघीय शासन जैसे संवैधानिक प्रावधानों को लेकर राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो गई।

मुख्य बिंदु

  • जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित किया।
  • इस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 के संदर्भ का भी उल्लेख किया गया, जिसके कारण तीव्र राजनीतिक बहस हुई और भाजपा ने इसका विरोध किया।
  • यह मुद्दा संघीय गतिशीलता, केंद्रशासित प्रदेशों की विधायी शक्तियों और जम्मू और कश्मीर में संवैधानिक बदलावों को उजागर करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 370

भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था, जिसे अगस्त 2019 में निष्प्रभावी कर दिया गया।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान—महत्वपूर्ण प्रावधान, संघीय ढांचा, और न्यायिक समीक्षा) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम

2019 में लागू किया गया वह केंद्रीय कानून जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में विभाजित कर दिया।

UPSC context

GS पेपर II (संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघवाद, और राज्यों का पुनर्गठन) के लिए प्रासंगिक।

Source
जम्मू और कश्मीर विधानसभा

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की एकसदनीय विधायिका, जो राज्य और समवर्ती सूचियों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है।

UPSC context

GS पेपर II (राज्य विधायिका, केंद्र-राज्य संबंध, और केंद्र शासित प्रदेश शासन मॉडल) के अंतर्गत परीक्षित।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र सरकार और संसद को तुरंत राज्य का दर्जा बहाल करने और पुनर्गठन अधिनियम को पलटने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है।

अभ्यर्थियों अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य के दर्जे या केंद्रीय कानूनों पर राज्य विधानसभा का प्रस्ताव संसद पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रभाव डालता है, जबकि यह केवल संस्तुति करने वाला (recommendatory) और राजनीतिक होता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity and Governance - Federal Structure

भारत में राज्यों के निर्माण, परिवर्तन और राज्य के दर्जे को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 3 शक्ति: अनुच्छेद 3 के तहत संसद की संसदीय शक्ति, संसद को साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन करने, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की अनुमति देती है।
  • पूर्व अनुशंसा: संसद के किसी भी सदन में राज्य की सीमाओं या नाम को प्रभावित करने वाला विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य होती है।
  • UT बनाम राज्य: केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण बना हुआ है; संसद के पास संविधान के भाग VIII के तहत केंद्र शासित प्रदेशों पर पूर्ण विधायी शक्तियां हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • विधायी प्रस्ताव बनाम संसदीय पुनर्गठन शक्तियाँ

    राज्य विधानमंडलों द्वारा केंद्रीय पुनर्गठन को चुनौती देने वाले प्रस्ताव, अनुच्छेद 3 के तहत कार्यकारी विवेक और संघीय ढांचा में संसदीय सर्वोच्चता की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।

  • विशेष दर्जे के प्रावधान और न्यायिक समीक्षा

    अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और उसके बाद की कानूनी चुनौतियाँ अनुच्छेद 356/3 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों और न्यायिक समीक्षा के दायरे के लिए एक मानक बनी हुई हैं।

केंद्रीय कानूनों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के दर्जे की बहाली के संबंध में राज्य विधानसभा के प्रस्तावों की सीमाओं पर कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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