जयपुर वारेड सिटी के UNESCO हेरिटेज स्टेटस पर संकट, हाई कोर्ट की चेतावनी
स्रोत:outlookindia ↗

क्यों मायने रखता है
RPSC अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान के विरासत संरक्षण, शहरी नियोजन कानूनों (JDA अधिनियम) और राज्य के भीतर UNESCO विश्व धरोहर स्थलों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
राजस्थान हाईकोर्ट ने अनियंत्रित अवैध निर्माण, व्यावसायिकरण और हेरिटेज संरचनाओं के क्षरण के कारण जयपुर वल्ड्ड सिटी (Jaipur Walled City) का यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर दर्जा संभावित रूप से खोने के संबंध में चेतावनी जारी की है, तथा सख्त प्रशासनिक जवाबदेही और संरक्षण उपायों का आग्रह किया है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर परकोटा (Walled City) के यूनेस्को विश्व धरोहर (UNESCO World Heritage) दर्जे को मिल रहे खतरों को लेकर गंभीर चिंता जताई है।
- मुद्दों में अनियंत्रित निर्माण, व्यावसायिक अतिक्रमण, और विरासत वास्तुकला के संरक्षण में शहरी निकायों (जैसे JDA और JMC) की विफलता शामिल हैं।
- अदालत ने विरासत संरक्षण दिशानिर्देशों और शहरी नियोजन कानूनों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान उच्च न्यायालय
राजस्थान राज्य का शीर्ष न्यायिक निकाय, जो मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है और विरासत संरक्षण से संबंधित मामलों सहित मौलिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
UPSC context
RPSC पेपर II / भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था: राज्य न्यायपालिका शक्तियों, न्यायिक सक्रियता और रिट अधिकार-क्षेत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
UNESCO
शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी, जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले विश्व धरोहर स्थलों को नामित और उनकी निगरानी करती है।
UPSC context
RPSC पेपर I / कला और संस्कृति: यह अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक ढाँचों, राजस्थान में विरासत स्थलों और संरक्षण के मानदंडों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
Jaipur Development Authority Act, 1982
जयपुर क्षेत्र के नियोजित विकास, शहरी भूमि उपयोग के विनियमन और अवैध निर्माण को नियंत्रित करने के लिए एक विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करने हेतु अधिनियमित कानून।
UPSC context
RPSC पेपर II / राजस्थान प्रशासन और शहरी शासन: यह वैधानिक निकायों, शहरी नियोजन कानूनों और नागरिक प्रशासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार के पास जयपुर परकोटा (Walled City) के यूनेस्को विश्व धरोहर (UNESCO World Heritage) दर्जे को सीधे तौर पर रद्द करने या घटाने का अधिकार है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि किसी UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा सीधे केंद्र सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है, जबकि UNESCO स्वयं समय-समय पर निगरानी के माध्यम से खतरे की सूचियों (डेंजर लिस्टिंग) का मूल्यांकन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
जयपुर की चारदीवारी (Walled City) को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया गया था और इसकी प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषताएं क्या हैं?
- अंकन वर्ष: बाकू, अज़रबैजान में आयोजित UNESCO विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र के दौरान 2019 में इसे शामिल किया गया था।
- प्लानिंग शैली: महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के तहत विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा डिज़ाइन की गई अनूठी ग्रिड-आयरन मास्टर प्लान (प्रस्तार योजना) पर आधारित।
- वास्तुशिल्पीय विशेषताएँ: एक जैसे गुलाबी/टेराकोटा अग्रभाग (facades), चौड़े सीधे बाज़ारों (चौपड़ों) और ऐतिहासिक वास्तुकला वाली हवेलियों की विशेषता।
अंतर-विषय पैटर्न
विरासत संरक्षण बनाम शहरी व्यवसायीकरण
हाई कोर्ट का हस्तक्षेप तेज़ी से हो रहे व्यावसायिक शहरी विस्तार और राज्य योजना अधिनियमों के तहत वैधानिक विरासत संरक्षण आदेशों के बीच के टकराव को उजागर करता है।
अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएँ और स्थानीय शासन
UNESCO साइट गवर्नेंस काफी हद तक JDA और नगर निगम जैसे स्थानीय प्रशासनिक निकायों पर निर्भर करती है जो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।
UNESCO जयपुर वाल्ड सिटी स्थिति खतरे + JDA अधिनियम का प्रवर्तन संभवतः एक बहु-कथन RPSC मेन्स/प्रीलिम्स प्रश्न के रूप में तैयार किया जाएगा।
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