समसामयिकी

वक्फ अधिनियम सुधार और धार्मिक बंदोबस्त में शासन पारदर्शिता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 एक अत्यंत विवादास्पद विधायी कदम है जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे, अल्पसंख्यक अधिकारों और राज्य के विनियमन तथा धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन के मूल पहलुओं को छूता है। यह संविधान (अनुच्छेद 25-30), धर्मार्थ बंदोबस्तों के शासन और सरकारी हस्तक्षेपों के मूल्यांकन से संबंधित GS2 के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख Waqf अधिनियम, 1995 की खामियों को उजागर करते हुए भारत में Waqf प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का समर्थन करता है। 1995 के कानून के तहत, Waqf बोर्डों को संपत्तियों पर दावा करने के लिए मनमानी शक्तियां प्रदान की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए निर्धारित विशाल रियल एस्टेट संपत्तियों का कुप्रबंधन हुआ। प्रस्तावित Waqf (Amendment) Bill, 2024 जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से संपत्ति के दावों के कड़े सत्यापन की शुरुआत करके, अस्पष्ट 'Waqf by user' प्रावधान को समाप्त करके और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करके इस ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता है। इसके अलावा, Waqf बोर्डों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन उनके शासन के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में किया गया है। हालांकि आलोचक इन संशोधनों को संविधान के Article 26 के तहत संरक्षित धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं, लेख का तर्क है कि धार्मिक बंदोबस्ती के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को विनियमित करना कुप्रबंधन को रोकने और जनहित की रक्षा के लिए पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

मुख्य बिंदु

  • वक़्फ़ अधिनियम, 1995 की आलोचना वक़्फ़ बोर्डों को न्यूनतम जांच के साथ संपत्तियों को 'वक़्फ़' घोषित करने की व्यापक और अनियंत्रित शक्तियाँ प्रदान करने के लिए की गई है, जिससे भूमि कब्जाने, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के व्यापक आरोप लगे हैं।
  • वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार, 'वक्फ बाई यूजर' की अवधारणा को समाप्त करने और संपत्ति विवादों के सत्यापन व समाधान के लिए जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) को सशक्त बनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
  • यह विधेयक वक्फ बोर्डों में महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले मुस्लिम समुदायों (पसमांदा) और गैर-मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव देकर व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और कुलीनतंत्रीय नियंत्रण (oligarchic control) समाप्त होता है।
  • इस सुधार के विरोधियों का तर्क है कि यह अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) के तहत अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जबकि समर्थकों का इसके विपरीत तर्क है कि कुप्रबंधन को रोकने के लिए धार्मिक विन्यासों (religious endowments) के धर्मनिरपेक्ष और प्रशासनिक कार्यों को विनियमित करना राज्य का संवैधानिक अधिदेश है।

महत्वपूर्ण शब्द

वक़्फ़ अधिनियम, 1995

भारत में इस्लामी धार्मिक बंदोबस्त (वक्फ) को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून, जो राज्य वक्फ बोर्डों का गठन करता है और उन्हें वक्फ संपत्तियों की पहचान तथा प्रबंधन के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II: अल्पसंख्यक अधिकार, सांविधिक निकाय और सरकारी नीतियों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण। यह धार्मिक विन्यास के विधायी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024

1995 के अधिनियम में व्यापक सुधार के लिए प्रस्तावित विधेयक, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी, संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण और वक्फ बोर्डों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान है।

UPSC context

GS Paper II: करेंट अफेयर्स। धर्मनिरपेक्षता, शासन सुधार, और राज्य के नियमन एवं धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 26

भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार जो धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने और 'विधि के अनुसार' संपत्ति का प्रशासन करने की अनुमति देता है।

UPSC context

GS पेपर II: मौलिक अधिकार। यह अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं और धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक कार्यों के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
उपयोग द्वारा वक्फ

एक कानूनी सिद्धांत जिसके तहत किसी संपत्ति को, औपचारिक विलेख (deed) की अनुपस्थिति में भी, धार्मिक उद्देश्यों के लिए उसके दीर्घकालिक और निर्बाध उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है।

UPSC context

GS Paper II: शासन व्यवस्था और कानून। संपत्ति के अधिकारों, कानूनी साक्ष्य मानकों और 'मनमाने' दावों पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तावित विधायी परिवर्तनों को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
राज्य वक्फ बोर्ड

वक्फ अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर स्थापित सांविधिक निकाय, जो धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों की देखरेख, प्रबंधन और सुरक्षा करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और अर्द्ध-न्यायिक निकाय। अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों की प्रशासनिक संरचना और जवाबदेही पर केंद्रित।

Source
केंद्रीय वक्फ परिषद

एक राष्ट्रीय स्तर का सांविधिक सलाहकार निकाय, जिसे वक्फ संपत्तियों के उचित प्रशासन पर केंद्र सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए स्थापित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन। संघीय सलाहकार संरचनाओं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
वक्फ ट्रिब्यूनल

वक्फ अधिनियम के तहत गठित विशिष्ट न्यायिक निकाय, जिन्हें वक्फ संपत्ति से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए बनाया गया है, और जिनके निर्णय पारंपरिक रूप से अंतिम और बाध्यकारी थे।

UPSC context

GS Paper II: न्यायपालिका और अर्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कार्यप्रणाली। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत (doctrine of separation of powers) पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 26 के तहत, अल्पसंख्यक समुदायों के पास राज्य के विनियमन से मुक्त होकर धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने का पूर्ण मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 26(d) स्पष्ट रूप से कहता है कि संप्रदायों को "कानून के अनुसार" संपत्ति का प्रशासन करना चाहिए। राज्य के पास धार्मिक बंदोबस्ती के धर्मनिरपेक्ष, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं को विनियमित करने का संवैधानिक अधिकार है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 26 के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय के संवैधानिक अधिकार और सीमाएं क्या हैं?

  • स्थापना करने का अधिकार: प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और उनका रखरखाव करने का अधिकार है।
  • संपत्ति प्रशासन: उन्हें चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व रखने और उसे अर्जित करने का अधिकार है, परंतु इसका प्रशासन अनिवार्य रूप से "विधि के अनुसार" किया जाना चाहिए।
  • राज्य की सीमाएं: अनुच्छेद 25 के विपरीत (जिसमें अतिरिक्त प्रतिबंध हैं), अनुच्छेद 26 मुख्य रूप से लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
Governance & Law

भारत में 'वक़्फ़' (Waqf) कानूनी रूप से सामान्य चैरिटेबल ट्रस्टों से किस प्रकार भिन्न है?

  • शाश्वत और अविच्छेद्य: एक बार समर्पित होने के बाद, संपत्ति का स्वामित्व वैचारिक रूप से ईश्वर को हस्तांतरित हो जाता है। यह शाश्वत है और इसे बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
  • अप्रत्याहरणीयता: सामान्य ट्रस्टों के विपरीत जिन्हें कभी-कभी सेटलर (settlor) द्वारा भंग या परिवर्तित किया जा सकता है, एक वैध वक्फ समर्पण (Waqf dedication) पूरी तरह से अपरिवर्तनीय होता है।
  • उपयोग द्वारा वक्फ: ऐतिहासिक रूप से, बिना औपचारिक दस्तावेजों के दीर्घकालिक सामुदायिक उपयोग के माध्यम से वक्फ की स्थापना की जा सकती थी—यह एक विवादास्पद सिद्धांत है जिसे 2024 का विधेयक समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 26 बनाम धर्मनिरपेक्ष विनियमन

    वक्फ विवाद हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती (जैसे, शिरूर मठ मामला) पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को प्रतिबिंबित करता है, जो यह स्थापित करते हैं कि राज्य धार्मिक संपत्तियों के धर्मनिरपेक्ष और वित्तीय प्रशासन को विनियमित कर सकता है।

  • कार्यकारी शक्ति और भूमि विवाद

    वक्फ संपत्तियों को सत्यापित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाना, विशिष्ट स्वायत्त न्यायाधिकरणों को दरकिनार करते हुए भूमि विवाद समाधान को कार्यपालिका के अधीन समेकित करने के शासन के एक व्यापक रुझान को दर्शाता है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में अनुच्छेद 26 की सीमाओं और 'Waqf by user' की कानूनी परिभाषा का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

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