सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में देरी को लेकर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को फटकार लगाई
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह मामला भारत में न्यायिक विलंब के व्यवस्थागत मुद्दे और विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को उजागर करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार के अत्यंत महत्व को रेखांकित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में हत्या के एक आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है, और सात वर्षों तक गवाहों का परीक्षण करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता पर कड़ा ऐतराज जताया है। इस देरी को अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई (speedy trial) के मौलिक अधिकार का 'मजाक' बताते हुए, बेंच ने जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव से उन सभी लंबित आपराधिक मुकदमों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है जहाँ आरोपी बिना किसी महत्वपूर्ण प्रगति के पाँच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को अंतरिम जमानत प्रदान की, जो सात साल से अधिक समय से हिरासत में था, जबकि 24 में से केवल सात गवाहों का ही परीक्षण किया गया था।
- पीठ ने अनुच्छेद 21 का 'मखौल' उड़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन की कड़ी आलोचना की, जो त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- 'दयनीय स्थिति' को रेखांकित करते हुए, अदालत ने संज्ञान लिया कि पिछली 82 सुनवाइयों में एक भी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया था।
- SC ने J&K के गृह सचिव को UT में उन सभी लंबित आपराधिक मुकदमों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है, जहाँ आरोपी व्यक्ति पाँच वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी व्यक्ति को 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अलावा इनसे वंचित नहीं किया जाएगा। यह व्यक्तिगत अधिकारों की आधारशिला है।
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GS Paper 2: मौलिक अधिकार। न्यायिक सक्रियता और सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विस्तार को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
त्वरित सुनवाई का अधिकार
एक मौलिक अधिकार जिसे Supreme Court द्वारा अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित माना गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि 'न्याय में देरी' (justice denied) को रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही एक उचित समय सीमा के भीतर पूरी हो।
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GS पेपर 2: न्यायपालिका। न्यायिक दक्षता और अभियुक्तों की लंबी एवं अनुचित हिरासत से सुरक्षा पर केंद्रित है।
विचाराधीन कैदी
एक व्यक्ति जिसे हिरासत में तब तक रखा जाता है जब तक कि उसके मामले की सुनवाई चल रही हो या वह सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा हो। भारत में, वे जेल की कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
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GS Paper 2: सामाजिक न्याय/शासन। आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रणालीगत मुद्दों और जेल सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
अंतरिम जमानत
किसी आरोपी को हिरासत से दी जाने वाली एक अस्थायी रिहाई, जो तब प्रदान की जाती है जब उसकी नियमित जमानत की याचिका या उसका मुकदमा न्यायालय के समक्ष लंबित हो।
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GS पेपर 2: आपराधिक न्याय। कानूनी कार्यवाही के दौरान राज्य के हितों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत, जिसके पास मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
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GS पेपर 2: संवैधानिक निकाय/न्यायपालिका। 'संविधान के संरक्षक' के रूप में इसकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जम्मू और कश्मीर प्रशासन
केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकारी और प्रशासनिक निकाय, जो अपने गृह विभाग और पुलिस तंत्र के माध्यम से कानून प्रवर्तन और अभियोजन के लिए उत्तरदायी है।
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GS पेपर 2: संघवाद/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेशों के शासन और कानूनी स्थिति से संबंधित मुद्दों के लिए प्रासंगिक।
हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य
1979 का वह ऐतिहासिक निर्णय जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 'त्वरित सुनवाई के अधिकार' (right to a speedy trial) को अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
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GS Paper 2: ऐतिहासिक निर्णय। कैदियों के अधिकारों के विकास और जनहित याचिका (PIL) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है।
यह एक अंतर्निहित अधिकार है। अनुच्छेद 21 के मूल पाठ में केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख है। हुसैनारा खातून मामले में SC द्वारा इसमें 'त्वरित सुनवाई' (speedy trial) को शामिल किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
त्वरित विचारण का अधिकार संवैधानिक और वैधानिक रूप से किस प्रकार संरक्षित है?
- अंतर्निहित अधिकार: सुप्रीम कोर्ट (हुसैनारा खातून मामला, 1979) द्वारा इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में व्याख्यायित किया गया है; यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है।
- BNSS की धारा 479: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 विचाराधीन कैदियों (undertrials) को जमानत का अधिकार देती है, यदि उन्होंने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी कर ली है।
- पहली बार अपराध करने वाले: पहली बार अपराध करने वालों के लिए, BNSS मानकों में ढील देता है और अधिकतम संभावित सजा की मात्र एक-तिहाई (1/3rd) अवधि पूरी करने के बाद बॉन्ड पर उनकी रिहाई को अनिवार्य बनाता है।
- राज्य का विषय: 'जेल' और 'उनमें निरुद्ध व्यक्ति' राज्य सूची (प्रविष्टि 4, सूची II) के अंतर्गत आते हैं, जिससे जेल प्रशासन और विचाराधीन कैदियों (undertrials) के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 21 + BNSS विधायी कोडिंग
न्यायिक सक्रियता (अनुच्छेद 21 के निहित अधिकार) को नई विधायी सीमाओं (BNSS की धारा 479 के जमानत मानदंड) के साथ जोड़ना आपराधिक न्याय सुधार हेतु GS2 Mains के लिए एक प्रमुख फ्रेमिंग है।
जेल सुधार + संघीय घर्षण
सुप्रीम कोर्ट नियमित रूप से गृह सचिवों को फटकार लगाता है क्योंकि 'जेल' राज्य सूची का विषय है, जो पूरे भारत में समान विचाराधीन कैदी और जेल सुधार दिशानिर्देशों को लागू करने में आने वाली संघीय बाधाओं को उजागर करता है।
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