ईरान ने परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग समझौते को शून्य घोषित किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
ईरान में IAEA निरीक्षणों के ठप होने का सीधा प्रभाव वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रयासों और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध (GS2) और वैश्विक संगठनों पर आधारित Prelims के प्रश्नों के लिए IAEA के अधिदेश, ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) के इतिहास और प्रतिबंधों के भू-राजनीतिक निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
ईरान ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ एक सहयोग समझौते को रद्द कर दिया है, जिस पर उसके परमाणु स्थलों के निरीक्षण की सुविधा के लिए सितंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी के अनुसार, पश्चिमी शक्तियों द्वारा UN प्रतिबंधों को फिर से लागू किए जाने के कारण यह समझौता अब अमान्य है। यह निर्णय निगरानी क्षमताओं को बहाल करने के IAEA के हालिया प्रयासों को कमजोर करता है, जो जून 2025 में इज़राइल और अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर सैन्य हमलों के बाद गंभीर रूप से बाधित हो गए थे, जिससे मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और परमाणु अप्रसार संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं।
मुख्य बिंदु
- ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था (IAEA) के साथ अपने सितंबर 2025 के सहयोग समझौते को अमान्य घोषित कर दिया है।
- रद्द किए गए समझौते ने पहले IAEA को ईरान के परमाणु केंद्रों के महत्वपूर्ण निरीक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी।
- ईरान ने अपने इस निर्णय का कारण पिछले महीने पश्चिमी शक्तियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रतिबंधों को फिर से लागू किए जाने को बताया।
- यह घटनाक्रम ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने के IAEA के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है, विशेष रूप से जून 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों पर US और इजरायली सैन्य हमलों के बाद।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)
UN प्रणाली के भीतर एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन जो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देता है और सुरक्षा उपायों (safeguards) एवं निरीक्षणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु सामग्री का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); परमाणु कूटनीति, सुरक्षा उपायों (safeguards) और भारत की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (ईरान)
ईरान की रक्षा और सुरक्षा के लिए सर्वोच्च संवैधानिक निकाय, जो परमाणु नीति तैयार करने और सैन्य एवं खुफिया गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसके निर्णयों के लिए सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) की अंतिम मंजूरी अनिवार्य होती है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); विदेशी राज्य कर्ताओं और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
स्नैपबैक मैकेनिज्म
UNSC प्रस्ताव 2231 के तहत एक प्रावधान जो ईरान द्वारा अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं का महत्वपूर्ण उल्लंघन करने पर, सुरक्षा परिषद के मानक वीटो को दरकिनार करते हुए, पूर्व में हटाए गए UN प्रतिबंधों को स्वतः पुनः लागू करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); JCPOA फ्रेमवर्क और UN बहुपक्षीय कूटनीति पर केंद्रित है।
परमाणु अप्रसार
एक वैश्विक व्यवस्था और नीतिगत ढांचा जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और तकनीक के प्रसार को रोकना है, साथ ही परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
UPSC context
GS पेपर II और III; वैश्विक सुरक्षा संरचना और भारत के परमाणु सिद्धांत के लिए मौलिक।
IAEA सहयोग समझौता (सितंबर 2025)
तेहरान और IAEA के बीच एक विशिष्ट 2025 रूपरेखा जिसे क्षेत्रीय सैन्य तनाव और क्षतिग्रस्त सुविधाओं के बाद ईरानी परमाणु स्थलों तक निगरानी और निरीक्षण पहुंच को बहाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (समसामयिकी); समकालीन राजनयिक प्रयासों और परमाणु सत्यापन चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत द्वारा IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन, इसके सभी परमाणु प्रतिष्ठानों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के दायरे में लाता है।
भारत ने एक 'भारत-विशिष्ट' एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो नागरिक और सैन्य सुविधाओं को सावधानीपूर्वक अलग करता है। केवल निर्दिष्ट नागरिक रिएक्टरों को ही IAEA की सुरक्षा के दायरे (safeguards) में रखा गया है, जबकि सैन्य स्थलों को इससे पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
IAEA सेफगार्ड्स और एडिशनल प्रोटोकॉल क्या हैं?
- बुनियादी सुरक्षा उपाय: मानक समझौते जो यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी देश की घोषित परमाणु सामग्री को हथियार कार्यक्रमों के लिए डायवर्ट न किया जाए।
- अतिरिक्त प्रोटोकॉल: एक स्वैच्छिक, विस्तारित समझौता जो IAEA निरीक्षकों को सूचनाओं और अघोषित भौतिक स्थलों तक वर्धित पहुंच प्रदान करता है।
- भारत का रुख: भारत ने 2009 में एक भारत-विशिष्ट एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत केवल नागरिक सुविधाओं को IAEA की निगरानी में लाया गया और सैन्य स्थलों को इससे छूट दी गई।
ईरान के संदर्भ में "स्नैपबैक" (Snapback) तंत्र क्या है?
- उत्पत्ति: UN सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 में निहित, जिसने 2015 के JCPOA (ईरान परमाणु समझौते) का समर्थन किया था।
- तंत्र: किसी भी भागीदार देश को महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन की स्थिति में ईरान पर सभी UN प्रतिबंधों को एकतरफा रूप से फिर से लागू करने की अनुमति देता है।
- वीटो-प्रूफ: इसे पारंपरिक UNSC वीटो प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे बहुपक्षीय प्रतिबंधों का त्वरित पुनः अधिरोपण सुनिश्चित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
यूरेशियाई कनेक्टिविटी पर प्रतिबंधों का प्रभाव
ईरान पर बढ़ते संयुक्त राष्ट्र (UN) और पश्चिमी प्रतिबंध, चाबहार बंदरगाह और INSTC में भारत के रणनीतिक निवेश के लिए 'सेकेंडरी सैंक्शन' (secondary-sanction) का जोखिम उत्पन्न करते हैं, जिससे मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंच जटिल हो जाती है।
पश्चिम एशिया में भारत का रणनीतिक संतुलन
भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंधों तथा अमेरिका और इजरायल के साथ अपनी गहरी होती रणनीतिक, तकनीकी और रक्षा साझेदारी के बीच निरंतर तालमेल बिठाना होगा।
मानक IAEA सेफगार्ड्स (safeguards), एडिशनल प्रोटोकॉल और JCPOA के स्नैपबैक मैकेनिज्म के बीच का अंतर 2026 प्रीलिम्स के लिए प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है।
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