जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली और संस्थागत स्वायत्तता की चिंताएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों की स्वायत्तता, विश्वसनीयता और राजनीतिक तटस्थता GS2 पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। CBI की कार्यप्रणाली सीधे तौर पर संघीय संबंधों (जैसे, राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेना) और शासन एवं कानून के शासन में सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करती है।
सारांश
यह लेख 'रिप वैन विंकल' (Rip Van Winkle) रूपक का उपयोग करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की आलोचना करता है, जो लंबे समय की सुस्ती के बाद अचानक जागकर पुराने मामलों को फिर से शुरू करने की इसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। विलंबित और चुनिंदा समय पर की जाने वाली जांच का यह तरीका इस धारणा को पुख्ता करता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग निष्पक्ष कानून प्रवर्तन के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप होने वाली भरोसे की कमी संस्थागत विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और भारतीय संघवाद के लिए इसके व्यापक परिणाम होते हैं, जैसा कि कई राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में CBI के संचालन के लिए दी गई सामान्य सहमति (general consent) को वापस लेने से स्पष्ट होता है।
मुख्य बिंदु
- 'रिप वैन विंकल' रूपक CBI की विशिष्ट मामलों में वर्षों तक सुप्त रहने और फिर उन्हें अचानक पुनर्जीवित करने की कार्यप्रणाली को रेखांकित करता है, जो अक्सर राजनीतिक समय (political timing) को लेकर संदेह पैदा करता है।
- पुराने मामलों को चुनिंदा तरीके से फिर से खोलना जाँच एजेंसियों की संस्थागत विश्वसनीयता को कम करता है, जो 'पिंजरे में बंद तोता' वाली आलोचना को और बल देता है।
- वैधानिक स्वतंत्रता का अभाव और कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण CBI के निष्पक्ष रूप से कार्य करने में प्रमुख बाधाएं बने हुए हैं।
- पक्षपात की इस धारणा ने संघीय संबंधों में तनाव पैदा किया है, जिसके कारण कई राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में CBI जांच के लिए दी गई अपनी 'सामान्य सहमति' वापस ले ली है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के लिए प्रमुख बहु-विषयक जांच एजेंसी। यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, लेकिन अपनी जांच की शक्ति DSPE Act, 1946 से प्राप्त करती है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); संस्थागत स्वायत्तता, भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे और एजेंसियों की स्वतंत्रता का परीक्षण करता है।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946
1946 का कानून जो CBI को कानूनी आधार प्रदान करता है। यह केंद्रीय एजेंसी को राज्यों में उनकी पूर्व सहमति के साथ ही पुलिस शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS Paper II (कार्यपालिका/संघवाद); केंद्रीय एजेंसियों बनाम राज्य पुलिस की शक्तियों के क्षेत्राधिकार की सीमाओं का परीक्षण करता है।
सामान्य सहमति
राज्य सरकारों द्वारा CBI को दी गई एक स्थायी अनुमति, जो उसे (आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े) मामलों की जांच करने की अनुमति देती है, बिना प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए नई मंजूरी मांगे।
UPSC context
GS पेपर II (संघवाद); केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों और संवैधानिक टकराव की समझ का परीक्षण करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष आर्थिक खुफिया एजेंसी। यह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) को लागू करती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/सुरक्षा); वित्तीय निगरानी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम और एजेंसी जवाबदेही का परीक्षण करता है।
संथानम समिति
भ्रष्टाचार निवारण समिति (1962–1964), जिसकी सिफारिशों के फलस्वरूप प्रशासनिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए CBI का गठन किया गया।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के ऐतिहासिक विकास और संस्थागत उत्पत्ति का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
CBI एक सांविधिक निकाय (statutory body) नहीं है। इसकी स्थापना 1963 में एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह केवल DSPE Act से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
CBI का कानूनी आधार और प्रशासनिक ढांचा क्या है?
- उत्पत्ति: संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से 1963 में स्थापित। यह एक सांविधिक निकाय नहीं है।
- विधिक शक्ति: अपनी जाँच की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है।
- नोडल मंत्रालय: कार्मिक विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है (गृह मंत्रालय के नहीं)।
'General Consent' CBI की जांच को कैसे प्रभावित करती है?
- धारा 6 अधिदेश: DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत, CBI को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जाँच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
- वापसी का प्रभाव: राज्य निर्बाध जांच के लिए सामान्य सहमति (general consent) प्रदान कर सकते हैं, या इसे वापस ले सकते हैं, जिससे CBI को प्रत्येक मामले के लिए अलग से अनुमति लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- न्यायिक अपवाद: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अभी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता के बिना देश में कहीं भी CBI जांच का आदेश दे सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
CBI बनाम NIA क्षेत्राधिकार संबंधी शक्तियां
CBI के विपरीत, जिसे DSPE अधिनियम के तहत राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को राज्य की अनुमति के बिना पूरे भारत में अनुसूचित अपराधों की जांच करने का समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
ED का PMLA अधिकार क्षेत्र बनाम CBI की सहमति
राजनीतिक शस्त्रीकरण की बहसों में अक्सर CBI और ED को एक साथ रखा जाता है। जहाँ CBI को राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, वहीं ED, PMLA के तहत राष्ट्रव्यापी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, जिससे अक्सर राज्य स्तर पर CBI की सहमति वापस लेना व्यावहारिक रूप से अर्थहीन हो जाता है।
2026 में CBI, ED और NIA की वैधानिक स्थिति (statutory status), नोडल मंत्रालयों और राज्यों की सहमति (state-consent) के नियमों की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2021MainsGS2
The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.