समसामयिकी

संवैधानिक आदेश और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

उपाध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संवैधानिक जनादेश (अनुच्छेद 93) बनाम राजनीतिक वास्तविकता से संबंधित है। यह 'यथाशीघ्र' (as soon as may be) जैसे संवैधानिक वाक्यांशों की प्रवर्तनीयता, अलिखित संसदीय परंपराओं (विपक्ष को यह पद देने की परंपरा) के महत्व और विधायिका के भीतर समग्र लोकतांत्रिक कामकाज व शक्ति संतुलन पर प्रश्न खड़ा करता है।

सारांश

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। संविधान के अनुच्छेद 93 का हवाला देते हुए, खड़गे ने तर्क दिया कि दूसरे सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी के पद को रिक्त रखना संवैधानिक उल्लंघन है। उन्होंने उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को आवंटित करने की संसदीय परंपरा पर भी प्रकाश डाला। यह मांग 17वीं लोकसभा द्वारा बिना किसी उपाध्यक्ष के चुनाव के अपना पूर्ण कार्यकाल समाप्त करने के बाद आई है, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है।

मुख्य बिंदु

  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा में उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया।
  • संविधान का अनुच्छेद 93 'जितनी जल्दी हो सके' अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का अधिदेश देता है, जिससे लंबे समय तक इन पदों का रिक्त रहना एक संवैधानिक उल्लंघन बन जाता है।
  • एक मजबूत संसदीय परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को दिया जाता है, और इस प्रथा का पालन 11वीं लोकसभा (1996) से किया जा रहा है।
  • 17वीं लोकसभा अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बिना किसी उपाध्यक्ष के संचालित हुई, जो एक अभूतपूर्व अंतराल था जिसे विपक्ष 18वीं लोकसभा में दोहराने से रोकना चाहता है।
  • हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर किसी नाम को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को इस पद के लिए सबसे प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93

संवैधानिक प्रावधान जो लोकसभा के गठन या पद रिक्त होने के बाद "यथाशीघ्र" दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनने का निर्देश देता है।

UPSC context

GS Paper II: भारतीय राजव्यवस्था (संसद)। यह पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियों में अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्यों बनाम विवेकाधीन कार्यकारी विलंब की समझ का परीक्षण करता है।

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लोकसभा के उपाध्यक्ष

लोकसभा के दूसरे सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक पद धारण करते हैं। वे अध्यक्ष की शक्तियों का निर्वहन तब करते हैं जब पद रिक्त हो या अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो।

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GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिका। विधायी निरंतरता बनाए रखने में पद की भूमिका, शक्तियों और महत्व पर केंद्रित है।

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संसदीय परंपरा (उपाध्यक्ष)

11वीं लोकसभा से चली आ रही एक अलिखित लेकिन स्थापित संसदीय परंपरा, जिसमें अध्यक्ष (Speaker) का चुनाव सत्ताधारी दल से और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव मुख्य विपक्षी दल से किया जाता है।

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GS Paper II: भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार और विकास। यह परीक्षण करता है कि कैसे अनौपचारिक मानदंड, लोकतांत्रिक संतुलन सुनिश्चित करने हेतु औपचारिक संवैधानिक प्रावधानों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

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लोकसभा के नियमों का नियम 8

यह औपचारिक आवश्यकता कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

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GS Paper II: संसद। यह इस प्रक्रियात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है कि कैसे संवैधानिक अधिदेशों (अनुच्छेद 93) को सदन के नियमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

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मुख्य विपक्षी दल

लोकसभा में सरकार के बाहर सबसे बड़ा दल। परंपरा के अनुसार, सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर इस दल को उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है।

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GS पेपर II: संसद। यह संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका और उनके प्रभाव के संस्थागतकरण से संबंधित है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राष्ट्रपति उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं, जिन्हें संवैधानिक रूप से मुख्य विपक्षी दल से होना चाहिए।

दो त्रुटियाँ: अध्यक्ष (न कि राष्ट्रपति) उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं। दूसरा, यह पद विपक्ष को आवंटित करना एक संसदीय परंपरा है, न कि संवैधानिक अधिदेश।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Parliament

उपाध्यक्ष की विशिष्ट शक्तियाँ और संवैधानिक स्थिति क्या हैं?

  • स्वतंत्र प्राधिकरण: उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते हैं। वे सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं और पीठासीन होने के दौरान उनके पास समान शक्तियां होती हैं।
  • समिति विशेषाधिकार: यदि उपाध्यक्ष को किसी भी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वे स्वतः ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं।
  • चुनाव की तिथि: प्रक्रिया नियमों के तहत, उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि राष्ट्रपति अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • परंपराएं बनाम संवैधानिक प्रावधान

    UPSC अक्सर अलिखित संसदीय परंपराओं (विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देना) और स्पष्ट संवैधानिक अधिदेशों (Article 93 जो "यथाशीघ्र" चुनाव कराने का निर्देश देता है) के बीच की धुंधली रेखाओं का परीक्षण करता है।

  • LoP बनाम डिप्टी स्पीकर की स्थिति

    विपक्ष के नेता (LoP अधिनियम, 1977) की वैधानिक मान्यता की तुलना उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के संवैधानिक मूल (अनुच्छेद 93) परंतु परंपरा-आधारित राजनीतिक नियुक्ति से करना।

2026 की prelims में Article 93, चुनाव की तारीख तय करने में Speaker की भूमिका और 'विपक्ष' की परंपरा (convention) को मिलाकर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2022PrelimsGS1

    With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements: 1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. 2. There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. 3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings. 4. The well established parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister. Which of the statements given above are correct?

  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50 percent of the votes polled, to be declared elected. 2. According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority. party and the Deputy Speaker's to the Opposition. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2024PrelimsGS1

    With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2023MainsGS2

    Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.

  • 2020MainsGS2

    Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?