एग्रोकेमिकल क्षेत्र ने मसौदा कीटनाशक विधेयक पर चिंता जताई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक (Pesticides Management Bill) का मसौदा 1968 के पुराने कीटनाशक अधिनियम (Insecticides Act of 1968) को बदलने का लक्ष्य रखता है। यह कृषि नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो आधुनिकीकरण और विदेशी निर्यात अनुपालन की आवश्यकता के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा और किसानों के लिए किफायती इनपुट (input) तक पहुँच के बीच संतुलन बनाता है। रेगुलेटरी डेटा के संरक्षण (PRD) पर चल रही बहस नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) लागू करने और कृषि एकाधिकार को रोकने के बीच निरंतर तनाव को उजागर करती है। इसके अलावा, भारतीय कृषि निर्यात में बाधा डालने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं (phytosanitary measures) को दूर करने के लिए कीटनाशक अवशेषों (pesticide residue) का प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
सारांश
क्रॉपलाइफ इंडिया द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले एग्रोकेमिकल उद्योग ने मसौदा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक (Pesticides Management Bill) पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें विशेष रूप से रेगुलेटरी डेटा के संरक्षण (PRD) ढांचे की अनुपस्थिति को रेखांकित किया गया है। नए, सुरक्षित और अधिक लक्षित फसल सुरक्षा अणुओं (crop protection molecules) को पेश करने के लिए सुरक्षा और प्रभावकारिता से संबंधित रेगुलेटरी डेटा में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। 5 साल की डेटा विशिष्टता अवधि (PRD) के अभाव में, इनोवेटर्स के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है, जिससे 'इनोवेशन लैग' (नवाचार में देरी) की स्थिति उत्पन्न होती है। यह अंतराल किसानों को पुराने रसायनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है, जिसके परिणामस्वरूप कीटों में तेजी से प्रतिरोध (pest resistance) बढ़ता है, रसायनों की खपत अधिक होती है और उच्च रासायनिक अवशेषों की समस्या पैदा होती है। इसके फलस्वरूप, असम चाय जैसे भारतीय कृषि निर्यात अक्सर यूरोपीय संघ (EU) जैसे बाजारों द्वारा निर्धारित सख्त अधिकतम अवशेष सीमा (MRLs) के मानकों को पूरा करने में संघर्ष करते हैं। उम्मीद है कि सरकार आगामी संसदीय सत्र में संशोधित बीज और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पेश करेगी।
मुख्य बिंदु
- कृषि-रसायन उद्योग निकाय, CropLife India ने सरकार से आगामी मसौदा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक (Pesticides Management Bill) में नियामक डेटा संरक्षण (Protection of Regulatory Data - PRD) ढांचे को शामिल करने का आग्रह किया है।
- नए अणुओं के सुरक्षा, प्रभावकारिता और पर्यावरणीय डेटा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक भारी निवेश की सुरक्षा हेतु एक 5-वर्षीय समयबद्ध PRD फ्रेमवर्क प्रस्तावित है।
- डेटा एक्सक्लूसिविटी के बिना, भारत में 'innovation lag' की स्थिति बनी हुई है, जिससे किसान पुराने और पेटेंट-मुक्त (off-patent) रसायनों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं।
- पुराने कीटनाशकों के लंबे समय तक उपयोग से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता तेज़ी से बढ़ती है, अधिक छिड़काव की आवश्यकता होती है और अवशेषों का संचय (residue accumulation) होता है।
- कीटनाशकों के उच्च अवशेष भारतीय कृषि निर्यात, जैसे कि असम की चाय, के लिए यूरोपीय संघ जैसे विदेशी बाजारों में कड़े फाइटोसैनिटरी उपायों का अनुपालन करना कठिन बना देते हैं।
- केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगामी संसद सत्र में संशोधित बीज और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पेश करने की योजना की पुष्टि की है।
महत्वपूर्ण शब्द
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक का मसौदा
1968 के Insecticides Act को बदलने के लिए एक प्रस्तावित कानून, जिसका उद्देश्य कीटनाशक विनियमन (pesticide regulation) को केंद्रीकृत करना, सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और उत्पाद के संपूर्ण जीवनचक्र के दौरान स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को न्यूनतम करना है।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (सांविधिक/नियामक निकाय) और जीएस पेपर 3 (कृषि/पर्यावरण)। शासन सुधारों और कृषि में प्रौद्योगिकी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नियामक डेटा संरक्षण (PRD) ढांचा
एक कानूनी प्रावधान जो किसी नए मॉलिक्यूल के मालिकाना सुरक्षा और प्रभावकारिता डेटा को एक निश्चित अवधि (जैसे, 5 वर्ष) के लिए संरक्षित करता है, और जेनेरिक प्रतिस्पर्धियों को पंजीकरण के लिए इसका उपयोग करने से रोकता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (बौद्धिक संपदा अधिकार और अर्थव्यवस्था)। नवाचार प्रोत्साहन बनाम सस्ती जेनेरिक दवाओं तक पहुंच पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
अधिकतम अवशेष सीमाएं (MRLs)
खाद्य या कृषि उत्पादों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से अनुमत कीटनाशक अवशेषों का उच्चतम स्तर, जिसका उपयोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर-प्रशुल्क बाधा (non-tariff barrier) के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था/निर्यात)। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों और वैश्विक व्यापार विवादों के लिए मुख्य अवधारणा।
कीटनाशक अधिनियम, 1968
भारत में कीटनाशकों के आयात, विनिर्माण और बिक्री को विनियमित करने वाला वर्तमान प्राथमिक कानून; नया विधेयक इस आधी सदी पुराने ढांचे को निरस्त करने और इसे आधुनिक बनाने का प्रयास करता है।
UPSC context
GS Paper 2/3. कृषि विनियमन के क्रमिक विकास और समग्र कीटनाशक प्रबंधन की दिशा में हो रहे बदलाव को समझने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि।
क्रॉपलाइफ इंडिया
17 अनुसंधान एवं विकास (R&D) आधारित फसल सुरक्षा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख उद्योग संघ, जो वैज्ञानिक-आधारित विनियमों और भारतीय कानून में डेटा सुरक्षा (data protection) को शामिल करने की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि/उद्योग)। यह नीति-निर्माण प्रक्रिया में दबाव समूहों और उद्योग हितधारकों की भूमिका को दर्शाता है।
बीज और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक
संशोधित विधायी पैकेज के लिए नवीनतम शब्दावली, जिसमें बीज और कीटनाशक सुधारों को शामिल किया गया है और जिसे कृषि इनपुट (input) विनियमों के व्यापक सुधार हेतु संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन/विधायन)। वर्तमान संसदीय कार्यों और कृषि में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के विधायी प्रयासों पर नज़र रखता है।
प्रारंभिक ट्रैप
WTO-TRIPS स्पष्ट रूप से एग्रोकेमिकल और फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन के लिए 5-वर्षीय सख्त डेटा एक्सक्लूसिविटी अवधि को अनिवार्य बनाता है।
TRIPS "अनुचित व्यावसायिक उपयोग" के विरुद्ध अघोषित परीक्षण डेटा के संरक्षण को अनिवार्य करता है, लेकिन यह डेटा विशिष्टता (data exclusivity) की एक निश्चित अवधि को स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं करता है (जो कि एक TRIPS-Plus मांग है)।
संबंधित अवधारणाएँ
TRIPS के तहत डेटा संरक्षण और डेटा एक्सक्लूसिविटी के बीच क्या अंतर है?
- डेटा संरक्षण: अघोषित परीक्षण डेटा को "अनुचित वाणिज्यिक उपयोग" से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, लेकिन नियामक अभी भी तकनीकी रूप से जेनेरिक दवाओं को मंजूरी देने के लिए इस पर निर्भर रह सकते हैं।
- डेटा विशिष्टता: एक TRIPS-Plus ढांचा जो स्पष्ट रूप से नियामकों को एक निश्चित अवधि के लिए जेनेरिक संस्करणों को मंजूरी देने हेतु किसी नवोन्मेषक (innovator) के क्लिनिकल/सेफ्टी डेटा का उपयोग करने से रोकता है।
- भारत का रुख: भारत ऐतिहासिक रूप से अपने विशाल जेनेरिक फार्मास्युटिकल और एग्रोकेमिकल उद्योगों की रक्षा के लिए सख्त डेटा एक्सक्लूसिविटी (data exclusivity) का विरोध करता रहा है, और TRIPS के आधारभूत अधिदेश (baseline mandate) का कड़ाई से पालन करता है।
अधिकतम अवशेष सीमा (MRLs) WTO के व्यापार नियमों के साथ किस प्रकार संबंधित हैं?
- SPS समझौता: WTO सदस्य देशों को अपने स्वयं के खाद्य सुरक्षा और पादप स्वास्थ्य मानक निर्धारित करने की अनुमति देता है, जैसे कि कीटनाशक अवशेष सीमा (pesticide residue limits)।
- वैज्ञानिक औचित्य: मानक विज्ञान (अक्सर Codex Alimentarius) पर आधारित होने चाहिए और उन्हें प्रच्छन्न व्यापार बाधाओं के रूप में कार्य करने के लिए मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है।
- निर्यात अस्वीकृति: घरेलू भारतीय MRL और EU जैसे बाजारों में अधिक सख्त मानकों के बीच अंतर के कारण अक्सर चाय और चावल जैसे उत्पादों के निर्यात में वैध अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि-IPR में फार्मा जेनेरिक संघर्षों की झलक
नए कीटनाशक अणुओं के लिए TRIPS-Plus डेटा एक्सक्लूसिविटी की मांग, जेनेरिक दवा निर्माताओं के संरक्षण के लिए फार्मास्यूटिकल्स में इसी तरह की डेटा एक्सक्लूसिविटी के प्रति भारत के ऐतिहासिक प्रतिरोध को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करती है।
MRLs गैर-टैरिफ बाधाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं
पुराने रसायनों के कारण होने वाले उच्च अवशेष सीधे तौर पर भारत के कृषि निर्यात को प्रभावित करते हैं, क्योंकि विकसित बाजार असम चाय जैसे शिपमेंट को खारिज करने के लिए WTO के तहत सेनेटरी एंड फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों का निरंतर उपयोग कर रहे हैं।
1960 के दशक के हरित क्रांति कानूनों में व्यापक सुधार
कीटनाशक अधिनियम (1968) को प्रतिस्थापित करना बीज अधिनियम (1966) को आधुनिक बनाने के चल रहे प्रयासों के समांतर है, जो कृषि इनपुट विनियमन को केंद्रीकृत और डिजिटल बनाने के व्यापक जनादेश को दर्शाता है।
2026 की prelims में नए Pesticides Management Bill को WTO-TRIPS के 'data exclusivity' बनाम 'data protection' प्रावधानों से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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