भारत ने सिंधु जल संधि के तहत मध्यस्थता अदालत के अधिकार को खारिज किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक जल-साझाकरण समझौता है जो कई युद्धों के बावजूद बना रहा है। भारत के हालिया कदम—मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) का बहिष्कार करना, संधि की समीक्षा की मांग करना और संधि के स्थगन को सीमा पार आतंकवाद से जोड़ना—इसकी राजनयिक और सुरक्षा रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। यह UPSC GS2 (भारत और उसके पड़ोसी संबंध; द्विपक्षीय समझौते) और GS1 (जल संसाधन/भूगोल) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
भारत ने किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में द हेग (The Hague) स्थित मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) द्वारा जारी "पूरक अधिनिर्णय" (supplemental award) को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और इस निकाय को "अवैध" घोषित किया है। विवाद का मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) के तहत दो समानांतर विवाद समाधान तंत्रों — एक तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) और एक मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) — के लिए विश्व बैंक (World Bank) का रुख करना है। भारत का यह मानना है कि समानांतर कार्यवाही कानूनी रूप से अनुमेय नहीं है, और वह केवल तटस्थ विशेषज्ञ प्रक्रिया में भाग ले रहा है। पहलगाम (Pahalgam) में हालिया आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने IWT को "स्थगित" (abeyance) कर दिया है और संधि की समीक्षा एवं संशोधन के लिए (2023 और 2024 में) कई नोटिस जारी किए हैं। यह गतिरोध सीमा-पारीय जल समझौतों की भू-राजनीतिक संवेदनशीलता को रेखांकित करता है और जल बंटवारे तथा सीमा पार आतंकवाद के संबंध में भारत के रणनीतिक रुख में बदलाव का संकेत देता है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने सिंधु जल संधि के तहत गठित 'अवैध' मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) के अधिकार क्षेत्र को खारिज कर दिया है और इन कार्यवाहियों को पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया एक 'तमाशा' करार दिया है।
- यह विवाद जम्मू और कश्मीर में भारत की रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित है: झेलम की एक सहायक नदी पर किशनगंगा परियोजना और चिनाब नदी पर रातले परियोजना।
- विवाद तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने एक साथ एक तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) और मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) के लिए अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक (World Bank) ने अक्टूबर 2022 में दोनों तंत्रों की नियुक्ति कर दी, जिसे भारत संधि का उल्लंघन मानता है।
- भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और संधि में संशोधन की मांग करते हुए जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं।
- 1960 की संधि के तहत, पूर्वी नदियाँ (सतलज, व्यास, रावी) भारत के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित हैं, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) प्राप्त होती हैं, जिसमें भारत को सीमित गैर-उपभोगकारी (non-consumptive) उपयोग की अनुमति है।
महत्वपूर्ण शब्द
सिंधु जल संधि (IWT)
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 का एक जल-साझाकरण समझौता, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। यह पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को भारत को और पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को पाकिस्तान को आवंटित करता है।
UPSC context
GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); सीमा-पारीय जल कूटनीति और 'पड़ोस पहले' (neighborhood first) की नीति को समझने के लिए आवश्यक।
मध्यस्थता न्यायालय (CoA)
IWT के तहत संधि की व्याख्या से संबंधित 'विवादों' के लिए विवाद समाधान का तीसरा और उच्चतम स्तर। भारत वर्तमान में समानांतर कार्यवाही के कारण हेग (Hague) स्थित निकाय को 'अवैध' मानता है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय कानून); श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
तटस्थ विशेषज्ञ
विश्व बैंक (World Bank) द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ (लेवल 2 तंत्र) जो तकनीकी प्रकृति के 'मतभेदों' को हल करता है। भारत किशनगंगा और रतले परियोजनाओं के लिए इसी मार्ग (track) का पक्षधर है।
UPSC context
GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); द्विपक्षीय संधियों में तकनीकी बनाम कानूनी विवाद समाधान पर केंद्रित है।
स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA)
द हेग में स्थित एक अंतर-सरकारी संगठन जो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, जिसमें वर्तमान IWT मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) भी शामिल है जिसे भारत द्वारा खारिज कर दिया गया है।
UPSC context
GS-II (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); क्षेत्राधिकार और मुख्यालय के संबंध में अक्सर Prelims में पूछा जाता है।
अनुच्छेद XII (IWT)
सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) का वह प्रावधान जो समय-समय पर एक विधिवत अनुसमर्थित द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से संधि को संशोधित करने या इसकी समीक्षा करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS-II (द्विपक्षीय समझौते); 1960 की संधि पर पुनर्वार्ता (renegotiate) करने के भारत के हालिया रणनीतिक बदलाव के संदर्भ में प्रासंगिक।
विश्व बैंक
एक वैश्विक वित्तीय संस्थान जो IWT के हस्ताक्षरकर्ता और गारंटर के रूप में कार्य करता है। यह तटस्थ विशेषज्ञों (Neutral Experts) और मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) के अध्यक्ष, दोनों की नियुक्ति करता है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); द्विपक्षीय संघर्षों में तीसरे पक्ष के मध्यस्थों की भूमिका का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विश्व बैंक सिंधु जल संधि के विवादों में एक गारंटीकर्ता और अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
विश्व बैंक केवल विशिष्ट प्रक्रियात्मक भूमिकाओं (जैसे, एक Neutral Expert की नियुक्ति) के लिए हस्ताक्षरकर्ता है। यह संधि के तहत न तो गारंटर है, न ही मध्यस्थ या अधिनिर्णायक।
संबंधित अवधारणाएँ
IWT के तहत 3-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र क्या है?
- टियर 1 (प्रश्न): जल बंटवारे से संबंधित "प्रश्नों" को सबसे पहले स्थायी सिंधु आयोग (PIC) द्वारा द्विपक्षीय रूप से संबोधित किया जाता है।
- स्तर 2 (मतभेद): तकनीकी प्रकृति के "मतभेदों" को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) के पास भेजा जाता है।
- स्तर 3 (विवाद): कानूनी जटिलताओं या अनसुलझे मतभेदों वाले "विवादों" को 7-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) को प्रेषित किया जाता है।
IWT के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत के अधिकार क्या हैं?
- गैर-उपभोगकारी अधिदेश: भारत को पूर्वी नदियों (Eastern Rivers) के अप्रतिबंधित उपयोग का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वह पश्चिमी नदियों (Indus, Jhelum, Chenab) का उपयोग केवल सीमित गैर-उपभोग्य उद्देश्यों के लिए ही कर सकता है।
- रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत: भारत को रन-ऑफ-द-रिवर (RoR) जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है, बशर्ते कि उनमें महत्वपूर्ण जल भंडारण शामिल न हो।
- घरेलू और कृषि: जम्मू और कश्मीर में घरेलू उपयोग और स्थानीय कृषि के लिए पश्चिमी नदियों के जल के विशिष्ट और सीमित कोटे की अनुमति दी गई है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल कूटनीति और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद
भारत द्वारा IWT को 'स्थगन' (abeyance) में रखना द्विपक्षीय जल साझाकरण को सीधे तौर पर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ता है, जो SAARC जैसे क्षेत्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की इसकी व्यापक राजनयिक रणनीति को दर्शाता है।
हिमालयी RoR जलविद्युत परियोजनाओं की बाधाएं
किशनगंगा और रतले रन-ऑफ-द-रिवर (RoR) बांध हैं। UPSC अक्सर हिमालयी RoR पनबिजली परियोजनाओं की पारिस्थितिक व्यवहार्यता को सीमा पार जल संधियों की भू-राजनीतिक बाधाओं के साथ जोड़ता है।
2026 की प्रीलिम्स में IWT विवाद निपटान के 3-स्तरीय अनुक्रम और किशनगंगा/रतले परियोजनाओं का उनकी मूल नदियों के साथ मिलान (mapping) पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021PrelimsGS1
With reference to the Indus river system, of the following four rivers, three of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following, which one is such river that joins the Indus direct?
- 2009PrelimsGS1
The Dul Hasti Power Station is based on which one of the following rivers?
- 2012MainsGS2
The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?