सीमा पार नदी संधियाँ और ऊपरी तटवर्ती जल अधिकार
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है और UPSC परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला विषय है। संधि के भू-राजनीतिक निहितार्थों, एक ऊपरी तटवर्ती राज्य (upper riparian state) के रूप में भारत के अधिकारों और आतंकवाद के खिलाफ जल का रणनीतिक उपयोग करने हेतु संधि को रद्द करने पर चल रही बहस को समझना GS Paper 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS Paper 1 (भूगोल/जल संसाधन) के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख तर्क देता है कि 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) भारतीय हितों के खिलाफ अत्यधिक झुकी हुई है और सुझाव देता है कि नई दिल्ली को इसे निरस्त करने पर विचार करना चाहिए। विश्व बैंक की मध्यस्थता वाले इस समझौते के तहत, भारत ने पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के जल का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया, जो भारत की जलविद्युत शक्ति और सिंचाई बुनियादी ढांचे को विकसित करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करता है, जिससे विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर प्रभावित होता है। लेखक का तर्क है कि यह संधि पाकिस्तान से शांति या सद्भावना हासिल करने में विफल रही है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के निरंतर उपयोग और भारत की बढ़ती घरेलू जल और ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए, भारत के लिए अपनी रक्षात्मक मुद्रा को छोड़ने, अपने 'अपर रिपेरियन' भौगोलिक लाभ को रणनीतिक लाभ के रूप में उपयोग करने और शीत युद्ध काल की इस जल-साझाकरण व्यवस्था पर निर्णायक रूप से पुनर्विचार करने की मांग तेज हो रही है।
मुख्य बिंदु
- 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को भारत को और पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित करती है।
- आलोचकों का तर्क है कि यह संधि मौलिक रूप से असमान है, क्योंकि भारत के ऊपरी तटवर्ती (upper riparian) राज्य होने के बावजूद, यह पाकिस्तान को सिंधु बेसिन के लगभग 80% जल का अधिकार देती है।
- यह संधि पश्चिमी नदियों पर भंडारण (storage) और रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की भारत की क्षमता पर कड़े प्रतिबंध लगाती है, जिससे जम्मू और कश्मीर का आर्थिक और ऊर्जा विकास गंभीर रूप से बाधित होता है।
- पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को निरंतर राजकीय संरक्षण दिए जाने के मद्देनजर, टिप्पणीकारों का तर्क है कि भारत को IWT को निरस्त करके या उस पर फिर से बातचीत करके अपनी 'अपर राइपेरियन' स्थिति का उपयोग रणनीतिक दबाव के रूप में करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
सिंधु जल संधि (IWT)
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक जल-वितरण समझौता, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। यह सिंधु नदी प्रणाली के जल को दोनों देशों के बीच विभाजित करता है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); सीमा-पारीय जल कूटनीति, पड़ोसी नीति और ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौतों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पश्चिमी नदियाँ
सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ। IWT के तहत, इनका जल मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जबकि भारत केवल विशिष्ट गैर-उपभोग्य (non-consumptive) उपयोगों, जैसे कि 'रन-ऑफ-द-रिवर' बिजली परियोजनाओं तक ही सीमित है।
UPSC context
GS-I (भूगोल/अपवाह तंत्र); भारत-पाक जल विवादों के केंद्र में स्थित विशिष्ट संसाधन विभाजन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
स्थायी सिंधु आयोग (PIC)
भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय निकाय, जिसे नियमित वार्षिक बैठकों के माध्यम से संधि के कार्यान्वयन का प्रबंधन करने और तकनीकी विवादों को सुलझाने का अधिदेश प्राप्त है।
UPSC context
GS-II (द्विपक्षीय संस्थान); क्षेत्रीय तनावों के बावजूद संचार बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक संस्थागत तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
ऊपरी तटवर्ती राज्य
नदी प्रणाली के ऊपरी प्रवाह (upstream) पर स्थित एक राज्य। भारत की स्थिति उसे निचले प्रवाह वाले पाकिस्तान (lower riparian) में प्रवेश करने वाले जल प्रवाह पर भौगोलिक लाभ और नियंत्रण प्रदान करती है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); जल सुरक्षा, रणनीतिक लाभ और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यताओं पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व बैंक
वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसने 1960 की IWT की मध्यस्थता की थी और जो इसके बहु-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र में एक हस्ताक्षरकर्ता और मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन); जटिल क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय तृतीय-पक्ष मध्यस्थता की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
निरसन
किसी समझौते का औपचारिक निरसन (repeal) या एकपक्षीय समाप्ति। वर्तमान में भारत के लिए 1960 के जल-बंटवारा ढांचे (water-sharing framework) से बाहर निकलने के एक रणनीतिक विकल्प के रूप में इस पर चर्चा की जा रही है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय कानून/कूटनीति); इसमें कानूनी परिणामों, संधि के दायित्वों और "Blood and Water" रणनीतिक सिद्धांत का विश्लेषण शामिल है।
प्रारंभिक ट्रैप
सिंधु जल संधि के तहत, भारत को जलविद्युत उत्पादन के लिए पश्चिमी नदियों के उपयोग से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
भारत को पश्चिमी नदियों पर गैर-उपभोगकारी उपयोग की अनुमति है, जिसमें रन-ऑफ-द-रिवर (RoR) जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं, बशर्ते कि वे बड़े भंडारण का निर्माण किए बिना विशिष्ट डिज़ाइन मानदंडों का पालन करें।
संबंधित अवधारणाएँ
सिंधु जल संधि के तहत त्रि-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र क्या है?
- स्थायी सिंधु आयोग: भारत और पाकिस्तान के बीच संधि के कार्यान्वयन से जुड़े द्विपक्षीय "प्रश्नों" के समाधान के लिए पहला कदम।
- तटस्थ विशेषज्ञ: विश्व बैंक द्वारा तकनीकी "मतभेदों" (जैसे, विशिष्ट बांध डिजाइन पैरामीटर्स) को सुलझाने के लिए नियुक्त।
- मध्यस्थता न्यायालय: संधि की व्याख्या से संबंधित जटिल कानूनी "विवादों" का न्यायनिर्णयन करने के लिए स्थापित, यदि वे तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) द्वारा हल न किए गए हों।
पश्चिमी नदियों पर अनुमत रन-ऑफ-द-रिवर (RoR) जलविद्युत परियोजना की क्या विशिष्टता है?
- कोई बड़े जलाशय नहीं: बड़े जल भंडारण जलाशयों के निर्माण के बजाय नदी के प्राकृतिक प्रवाह और ऊँचाई में होने वाली गिरावट पर निर्भर करता है।
- गैर-उपभोगकारी उपयोग: जल को टर्बाइनों को घुमाने के लिए अस्थायी रूप से मोड़ा जाता है और निचले प्रवाह (downstream) की मात्रा को कम किए बिना इसे वापस नदी बेसिन में लौटा दिया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊपरी तटवर्ती बढ़त बनाम रणनीतिक सुभेद्यता
पाकिस्तान के विरुद्ध ऊपरी तटवर्ती (upper riparian) प्रभाव का उपयोग करने की भारत की चेतावनी ब्रह्मपुत्र पर चीन द्वारा बांध निर्माण के संबंध में उसकी अपनी आशंकाओं को प्रतिबिंबित करती है, जो IR रणनीति को सीधे तौर पर भौतिक भूगोल से जोड़ती है।
वियना कन्वेंशन और संधि का निरसन
IWT को निरस्त करने की मांगें राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के कारण वियना कन्वेंशन के 'rebus sic stantibus' (परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन) के सिद्धांत का हवाला देती हैं, जो द्विपक्षीय हाइड्रोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय कानून से जोड़ती हैं।
2026 की prelims में RoR बांधों (किशनगंगा, रातले) को पश्चिमी नदियों के साथ सुमेलित (pairing) करने और साथ ही IWT के 3-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र (dispute mechanism) पर प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2012MainsGS2
The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?
- 2021PrelimsGS1
With reference to the Indus river system, of the following four rivers, three of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following, which one is such river that joins the Indus direct?
- 2009PrelimsGS1
The Dul Hasti Power Station is based on which one of the following rivers?