णालीगत नीति सुधारों के माध्यम से भारत के मानसिक स्वास्थ्य संकट का समाधान
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
मानसिक स्वास्थ्य भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है, जो देश के जनसांख्यिकीय लाभांश और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सीधे प्रभावित करता है। समावेशी और प्रभावी हस्तक्षेप तैयार करने के लिए सिविल सेवकों हेतु सार्वजनिक नीति, स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और मानसिक बीमारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के बीच के संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत में बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट पर प्रकाश डालता है, जिसमें विशेष रूप से युवाओं और युवा महिलाओं के बीच बढ़ती आत्महत्याओं के विनाशकारी प्रभाव को रेखांकित किया गया है। यह प्रणालीगत विफलताओं को रेखांकित करता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी, अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और गंभीर कम वित्तपोषण (underfunding), जो मिलकर एक विशाल उपचार अंतराल (treatment gap) पैदा करते हैं। इसके अलावा, व्यापक सामाजिक कलंक प्रभावित व्यक्तियों को सहायता मांगने से रोककर उनकी पीड़ा को और बढ़ा देता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act), 2017 और टेली-मानस (Tele-MANAS) हेल्पलाइन जैसे नीतिगत उपायों को स्वीकार करते हुए, यह लेख एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) की वकालत करता है—जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने, बजटीय आवंटन बढ़ाने और सुलभ तथा सहानुभूतिपूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए मजबूत समुदाय-आधारित सहायता प्रणालियों को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत एक बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जो अवसाद (depression), चिंता (anxiety) की बढ़ती दरों और विशेष रूप से युवाओं एवं युवा महिलाओं के बीच आत्महत्या की उच्च घटनाओं से चिह्नित है।
- प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, जिनमें मनोचिकित्सक (psychiatrists) और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (clinical psychologists) शामिल हैं, की भारी कमी के कारण यह संकट और भी गंभीर हो गया है, जिससे उपचार में एक बड़ा अंतराल (treatment gap) पैदा हो गया है।
- गहरी पैठी हुई सामाजिक वर्जना और जागरूकता की कमी व्यक्तियों को समय पर नैदानिक हस्तक्षेप और सामुदायिक सहायता प्राप्त करने से रोकती है।
- यद्यपि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवा (Tele-MANAS) जैसी सरकारी पहलें सकारात्मक कदम हैं, लेकिन वे अपर्याप्त बजटीय आवंटन और कार्यान्वयन की बाधाओं से ग्रस्त हैं।
- इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एकीकृत करने, समुदाय-आधारित पुनर्वास को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने और मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित, यह विशेष रूप से आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और उपचार की प्राथमिकताओं के लिए "Advance Directives" पेश करता है।
UPSC context
GS पेपर II: स्वास्थ्य/गवर्नेंस। अधिकार-आधारित कानून और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के वि-अपराधीकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
टेली-मानस
2022 में शुरू की गई एक 24/7 टोल-फ्री टेली-मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन (14416), जिसका उद्देश्य एक द्वि-स्तरीय (two-tier) डिजिटल नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से सार्वभौमिक, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य। डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेपों और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच के ज्ञान का परीक्षण करता है।
निमहंस
बेंगलुरु स्थित मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाला शीर्ष चिकित्सा संस्थान; यह Tele-MANAS के लिए नोडल केंद्र और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
UPSC context
जीएस पेपर II: स्वास्थ्य अवसंरचना। सांविधिक निकायों और शीर्ष अनुसंधान संस्थानों की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
National Mental Health Programme (NMHP)
1982 में शुरू किया गया ताकि सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से सुलभ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जा सके; यह मुख्य रूप से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) के माध्यम से संचालित होता है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के विकास और प्राथमिक देखभाल एकीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
संयुक्त राष्ट्र की वह विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है, जो मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान और SDG 3.4 जैसे वैश्विक मानक निर्धारित करती है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/स्वास्थ्य। वैश्विक स्वास्थ्य मानकों और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं और NIMHANS जैसे वैधानिक निकायों का प्रशासन शामिल है।
UPSC context
GS Paper II: शासन व्यवस्था। स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास और प्रबंधन में कार्यकारी भूमिकाओं की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ने IPC की धारा 309 को निरस्त कर दिया, जिससे आत्महत्या को आपराधिक कानून से पूरी तरह बाहर कर दिया गया।
यह अधिनियम अत्यधिक तनाव की एक उपधारणा उत्पन्न करता है, जो प्रभावी रूप से व्यक्ति को दंड से मुक्त करता है, लेकिन इसने औपचारिक रूप से IPC की धारा 309 को निरस्त या रद्द नहीं किया।
संबंधित अवधारणाएँ
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत मुख्य अधिकार और संरक्षण क्या हैं?
- अग्रिम निर्देश: व्यक्ति कानूनी रूप से अग्रिम रूप से यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि भविष्य में गंभीर मानसिक बीमारी के दौरों के दौरान उनके साथ किस तरह का उपचार किया जाए (या न किया जाए)।
- आत्महत्या का गैर-अपराधीकरण: आत्महत्या के प्रयासों को अत्यधिक तनाव के तहत माना जाता है, जो व्यक्ति को IPC की धारा 309 के तहत मुकदमे और दंड से छूट प्रदान करता है।
- ECT प्रतिबंध: इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ECT) नाबालिगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वयस्कों के लिए मसल रिलैक्सेंट (muscle relaxants) तथा एनेस्थीसिया का उपयोग अनिवार्य है।
जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) 'बेल्लारी मॉडल' का उपयोग कैसे करता है?
- प्राथमिक देखभाल का एकीकरण: यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को विशिष्ट मनोरोग केंद्रों से हटाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और जिला अस्पतालों में बुनियादी निदान और देखभाल को शामिल करने की दिशा में बदलाव लाता है।
- क्षमता निर्माण: जमीनी स्तर पर सामान्य मानसिक विकारों की पहचान और प्रबंधन के लिए सामान्य चिकित्सा अधिकारियों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय लाभांश खतरे में
युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की दर और अनुपचारित एंग्जायटी (anxiety), उत्पादक कार्यबल को कम करके और डिसेबिलिटी-एडजस्टेड लाइफ इयर्स (DALYs) को बढ़ाकर सीधे तौर पर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के लिए खतरा पैदा करते हैं।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एकीकरण
Tele-MANAS भारत के DPI का उपयोग करता है, जो संवेदनशील मनोरोग नैदानिक रिकॉर्ड्स को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स (ABHA) के साथ एकीकृत करने पर डेटा गोपनीयता (data privacy) से संबंधित महत्वपूर्ण नैतिक बहस को जन्म देता है।
भारत के 83% मानसिक स्वास्थ्य उपचार अंतराल (mental health treatment gap) को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एकीकरण की परिचालन विफलताओं (operational failures) से जोड़ते हुए GS2 मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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