उप-राष्ट्रीय सुधार और राज्य-स्तरीय चाइना प्लस वन रणनीति
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर भारत की औद्योगिक विकास की बाधाओं, विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, और उप-राष्ट्रीय शासन के माध्यम से 'China+1' रणनीतियों के क्रियान्वयन को संबोधित करता है, जो GS3 का एक मुख्य विषय है।
सारांश
लेख चर्चा करता है कि कैसे भारत राज्य स्तर पर आंतरिक संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'चाइना+1' (China+1) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण रणनीति का लाभ उठा सकता है। यह तर्क देता है कि केवल राष्ट्रीय नीतियां पर्याप्त नहीं हैं; वैश्विक विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों को बुनियादी ढांचा में सुधार करना चाहिए, लॉजिस्टिक्स और बिजली की लागत को कम करना चाहिए, विनियामक बोझ को कम करना चाहिए और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- 'चाइना+1' वैश्विक विनिर्माण बदलाव को भुनाने के भारत के प्रयासों के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर के व्यापार संरक्षणवाद या मैक्रो नीतियों पर निर्भर रहने के बजाय राज्य-स्तरीय संरचनात्मक और विनियामक सुधारों पर आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- भारतीय राज्यों के बीच असमानताएँ बहुत बड़ी हैं; जहाँ कुछ राज्य अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वहीं कई राज्य बुनियादी ढाँचे, लॉजिस्टिक्स, बिजली की लागत और व्यवसाय सुगमता (ease of doing business) में पिछड़ रहे हैं, जिससे पूरे भारत में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा आ रही है।
- मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए उप-राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता, सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद, श्रम सुधार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, और राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विनियामक सुगमता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, भारतीय राज्यों को मजबूत प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद (cooperative and competitive federalism) को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- संस्थागत मंच: अनुच्छेद 263 नीति के समन्वय के लिए अंतर-राज्य परिषद का प्रावधान करता है, जबकि नीति आयोग जैसे निकाय सूचकांक-आधारित राज्य रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देते हैं।
- विधाई खंड: सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों को संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में विभाजित करती है, जिसके लिए व्यापक औद्योगिक और श्रम सुधारों के वास्ते राज्य-स्तरीय सहमति की आवश्यकता होती है।
- राजकोषीय संघवाद: GST परिषद (अनुच्छेद 279A) अप्रत्यक्ष कर सामंजस्य के लिए एक संयुक्त संस्थागत मंच के माध्यम से सहकारी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रतिस्पर्धी संघवाद और उदारीकरण-पश्चात औद्योगिक विकेंद्रीकरण
चाइना+1 रणनीति के तहत राज्य-स्तरीय एफडीआई (FDI) आकर्षण 1991 से पहले के लाइसेंस राज विकेंद्रीकरण की बहसों को दर्शाता है, जो यह परखता है कि क्या सहकारी संघवाद शीर्ष-से-नीचे (top-down) औद्योगिक लाइसेंसिंग की जगह ले सकता है।
चाइना+1 रणनीति और प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) के इस मेल का परीक्षण उप-राष्ट्रीय विनियामक बाधाओं (sub-national regulatory bottlenecks) पर आधारित एक बहु-कथनात्मक प्रश्न के माध्यम से होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2017MainsGS3
Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports.