भारत ने पाकिस्तान में सिंधु नदी का पानी रोकने की योजना बनाई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान के प्रति भारत के रणनीतिक रुख में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। यह सीमा-पार जल साझाकरण (जो पारंपरिक रूप से भू-राजनीतिक तनावों से अलग रहा है) को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोध से जोड़ता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह भूगोल (नदी प्रणालियाँ और जलविद्युत), अंतर्राष्ट्रीय संबंध (संधियाँ और पड़ोस नीति), और आंतरिक सुरक्षा (सीमा प्रबंधन और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के प्रति प्रतिक्रिया) से संबंधित है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने घोषणा की है कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजनाएं विकसित कर रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली का कोई भी पानी पाकिस्तान में न जाए। यह आक्रामक नीतिगत बदलाव पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के जवाब में 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित करने के भारत के फैसले के बाद आया है। संधि को निलंबित करके और विश्व बैंक की मध्यस्थता को दरकिनार करते हुए, भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने ऊपरी तटवर्ती (upper-riparian) लाभ को हथियार के रूप में उपयोग करना चाहता है। व्यावहारिक रूप से, यह निलंबन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर लगे प्रतिबंधों को हटा देता है, जिससे भारत किशनगंगा और बगलिहार जैसी प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं को अधिक जल भंडारण के लिए फिर से डिजाइन कर सकेगा, जो भारत-पाकिस्तान राजनयिक संबंधों में एक बड़ी वृद्धि (escalation) का संकेत है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने सिंधु नदी प्रणाली से पाकिस्तान की ओर होने वाले जल प्रवाह को पूरी तरह से रोकने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएँ तैयार की हैं।
- यह निर्णय पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को 'स्थगित' (abeyance) रखने के बाद लिया गया है, जो जल कूटनीति को सीमा पार आतंकवाद से जोड़ता है।
- भारत ने World Bank (संधि के मध्यस्थ) को सूचित नहीं किया, जो मौजूदा विवाद समाधान तंत्र की अस्वीकृति को दर्शाता है।
- यह निलंबन भारत को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर IWT प्रतिबंधों से मुक्त करता है, जो संभावित रूप से जल भंडारण को अधिकतम करने के लिए जलविद्युत परियोजनाओं के री-डिजाइन की अनुमति दे सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सिंधु जल संधि (IWT)
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 का एक जल-साझाकरण समझौता, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी, जो सीमा-पार विवादों को हल करने के लिए सिंधु प्रणाली की छह नदियों को विभाजित करता है।
UPSC context
GS-II (IR); भारत-पाकिस्तान जल कूटनीति और सीमापारीय संसाधन प्रबंधन का मूल आधार।
स्थायी सिंधु आयोग (PIC)
भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय निकाय जिसे वार्षिक बैठकों और निरीक्षणों के माध्यम से 1960 की संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS-II; द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों और संघर्ष समाधान ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पश्चिमी नदियाँ
सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ; IWT के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित, जिसमें जलविद्युत जैसे गैर-उपभोग्य उपयोगों (non-consumptive uses) के लिए भारत के अधिकार सीमित हैं।
UPSC context
GS-I (भूगोल) और GS-II; हिमालयी अपवाह (drainage) और भू-राजनीतिक नदी-साझाकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
ऊपरी तटवर्ती राज्य
एक नदी प्रणाली के ऊपरी प्रवाह (upstream) क्षेत्र में स्थित राज्य, जिसके पास निचले तटवर्ती (lower-riparian) देशों की ओर होने वाले जल प्रवाह पर प्राकृतिक भौगोलिक नियंत्रण होता है।
UPSC context
GS-II; 'Water Hegemony' (जल प्रभुत्व) विमर्श और पड़ोसी संबंधों में भारत की रणनीतिक बढ़त के केंद्र में।
किशनगंगा और बगलिहार परियोजनाएं
झेलम और चिनाब नदियों पर स्थित भारत की प्रमुख 'रन-ऑफ-द-रिवर' पनबिजली परियोजनाएं, जिन्हें IWT के तहत पाकिस्तान की ओर से तकनीकी और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
UPSC context
GS-II/III; बुनियादी ढांचा विकास और संघर्ष क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अनुपालन के लिए केस स्टडीज।
विश्व बैंक
वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसने 1960 की संधि की मध्यस्थता की और उस पर हस्ताक्षर किए, जो विशिष्ट विशेषज्ञों के माध्यम से विवाद समाधान के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-II; संप्रभु द्विपक्षीय विवादों की मध्यस्थता में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करता है।
निलंबन
अस्थायी निलंबन की स्थिति; विशेष रूप से आतंकी हमलों के बाद संधि दायित्वों और द्विपक्षीय बैठकों को रोकने की भारत की नीति में आए बदलाव के संदर्भ में।
UPSC context
GS-II; विदेश नीति और आतंकवाद विरोध के एक उपकरण के रूप में 'जल के शस्त्रीकरण' (Water Weaponization) से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
1960 की IWT के तहत, भारत के पास पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर अनन्य अधिकार थे।
पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) विशेष रूप से भारत की थीं। पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान के हिस्से में गईं, जिनमें भारत को सीमित रन-ऑफ-द-रिवर उपयोग की अनुमति थी। इस स्थगन (abeyance) का उद्देश्य पश्चिमी नदियों पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त करना है।
संबंधित अवधारणाएँ
1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत नदियों का भौगोलिक विभाजन क्या है?
- पूर्वी नदियाँ: रावी, ब्यास और सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग और जल भंडारण के लिए विशेष रूप से भारत को आवंटित किया गया था।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित किए गए थे, हालांकि भारत को सीमित कृषि उपयोग और रन-ऑफ-द-रिवर (run-of-the-river) जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दी गई थी।
- विश्व बैंक की भूमिका: बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता की और विशिष्ट विवाद समाधान कार्यों के लिए वह एक हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन वह संधि का औपचारिक गारंटर नहीं है।
क्षेत्रीय जल-कूटनीति में भारत के हालिया बदलाव की क्या विशेषताएं हैं?
- ऊपरी तटवर्ती लाभ: भारत निचले-तटीय (lower-riparian) राज्य पाकिस्तान की ओर होने वाले जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनी भौगोलिक ऊपरी-तटीय स्थिति का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहा है।
- जल-आधिपत्य: राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए सीमा पार जल संसाधनों का रणनीतिक शस्त्रीकरण और संधि का निलंबन, जो केवल मध्यस्थता (arbitration) के मार्ग से अलग हटने का संकेत है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल कूटनीति + सीमा पार आतंकवाद
यह उस व्यापक सिद्धांत से जुड़ता है कि "खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते", जो राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से घेरने के लिए पिछले राजनयिक/व्यापारिक निरसन (जैसे MFN दर्जा) को प्रतिध्वनित करता है।
ब्रह्मपुत्र बनाम सिंधु नदी तटीय गतिशीलता
भारत की दोहरी तटवर्ती (riparian) वास्तविकता को रेखांकित करता है: सिंधु (Indus) पर पाकिस्तान के विरुद्ध एक मुखर ऊपरी-तटवर्ती (upper-riparian) राज्य, लेकिन ब्रह्मपुत्र पर चीन के समक्ष एक संवेदनशील निचले-तटवर्ती (lower-riparian) राज्य, जहाँ कोई औपचारिक जल-साझाकरण संधि मौजूद नहीं है।
IWT स्थगन यह सुनिश्चित करता है कि 2026 में पश्चिमी नदियों को विशिष्ट जलविद्युत परियोजनाओं (बगलिहार) और विश्व बैंक की सटीक भूमिका के साथ सुमेलित (mapping) करने वाला एक प्रश्न आए।
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