खाद्य सुरक्षा नियामक ने चेतावनी लेबल के प्रस्ताव को वापस लिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह केस स्टडी GS2 (शासन और स्वास्थ्य) और GS4 (नैतिकता) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनिवार्यताओं और कॉर्पोरेट लाभ के उद्देश्यों के बीच टकराव, FSSAI जैसे वैधानिक निकायों पर उद्योग लॉबिंग के प्रभाव, और विकासशील देशों में MNC के दोहरे मानकों से जुड़े नैतिक मुद्दों को दर्शाता है।
सारांश
यह लेख इस बात की समीक्षा करता है कि कैसे भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक, FSSAI ने उद्योग के दबाव के आगे झुकते हुए चीनी, नमक और वसा की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों पर 'फ्रंट-ऑफ-पैक' लाल चेतावनी लेबल लगाने की योजना को छोड़ दिया। देश में मोटापे और गैर-संचारी रोगों की बढ़ती महामारी के बावजूद, "बिग फूड" बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सफल लॉबिंग के कारण अंततः एक कमजोर 'हेल्थ स्टार रेटिंग' प्रणाली को अपनाया गया। यह मुद्दा उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नैतिक दोहरे मानदंडों को भी उजागर करता है, जो यूरोपीय बाजारों में तो सख्त पोषण मानकों का पालन करती हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक चीनी वाले और निम्न स्तर के उत्पाद बेचती हैं। मजबूत सरकारी विनियमन के अभाव में, नागरिक समाज और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने का बीड़ा उठाया है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शुरुआत में अस्वास्थ्यकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए सख्त फ्रंट-ऑफ-पैक लाल चेतावनी लेबल का प्रस्ताव दिया था, जो लैटिन अमेरिका में उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के समान थे।
- "बिग फूड" निगमों की तीव्र लॉबिंग और विरोध का सामना करते हुए, FSSAI ने चेतावनी लेबल को छोड़ दिया और इसके बजाय एक कमजोर 'हेल्थ स्टार रेटिंग' प्रणाली को अपनाया।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्टार रेटिंग प्रणाली की आलोचना करते हैं क्योंकि यह कंपनियों को फल या नट्स जैसे "सकारात्मक" पोषक तत्वों की थोड़ी मात्रा मिलाकर चीनी या वसा की उच्च मात्रा को छिपाने की अनुमति देती है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोहरा मानदंड अपनाती हैं, और अक्सर भारत जैसे विकासशील देशों में अपने यूरोपीय बाजारों की तुलना में काफी अधिक अतिरिक्त चीनी वाले उत्पाद (जैसे बेबी फूड और हेल्थ ड्रिंक्स) बेचती हैं।
- यह नियामक विफलता एक ऐसे नाजुक समय पर आई है जब भारत अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण होने वाले मोटापे और गैर-संचारी रोगों (NCDs) की गंभीर महामारी का सामना कर रहा है।
- मजबूत सरकारी विनियमन के अभाव में, उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और भ्रामक विपणन दावों का पर्दाफाश करने के लिए स्वतंत्र कार्यकर्ता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि सोशल मीडिया के माध्यम से आगे आए हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)
An autonomous statutory body established under the Food Safety and Standards Act, 2006, responsible for protecting public health through the regulation and supervision of food safety in India.
UPSC context
GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय)। सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने वाला एक समेकित कानून, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS Paper 2 (Statutory laws). Forms the legal foundation for state interventions in food safety and public health policies.
खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम
खाद्य पैकेजिंग पर पोषण संबंधी तथ्यों, सामग्रियों और चेतावनियों को प्रदर्शित करने के तरीके को नियंत्रित करने वाले नियम। वर्तमान बहसें उच्च-शर्करा (high-sugar) और उच्च-नमक (high-salt) वाले खाद्य पदार्थों के लिए सख्त 'फ्रंट-ऑफ-पैक' (front-of-pack) चेतावनी लेबल पेश करने पर केंद्रित हैं।
UPSC context
GS Paper 2 (स्वास्थ्य)। गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए विनियामक उपायों और कॉर्पोरेट विरोध की समझ का परीक्षण करता है।
हेल्थ स्टार रेटिंग (HSR) प्रणाली
भारत के लिए एक प्रस्तावित फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग प्रारूप जो उपभोक्ताओं को अधिक स्वास्थ्यप्रद विकल्प चुनने में मार्गदर्शन करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को उनके नमक, चीनी और वसा की मात्रा के आधार पर 0.5 से 5 स्टार के बीच रेटिंग प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (स्वास्थ्य)। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों, व्यवहार संबंधी उपभोक्ता 'नज' (behavioural consumer nudges) और नीतिगत प्रभावशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
फूड एंड बेवरेज एलायंस ऑफ इंडिया (FBAI)
भारत में प्रमुख बहुराष्ट्रीय FMCG निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उद्योग संघ। यह एक दबाव समूह के रूप में कार्य करता है, जो अक्सर कड़े खाद्य सुरक्षा विनियमों और व्याख्यात्मक फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल के खिलाफ लॉबिंग करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (दबाव समूह)। सार्वजनिक नीति और नियामक शिथिलता पर कॉर्पोरेट संघों और लॉबिंग के प्रभाव को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हेल्थ स्टार रेटिंग (HSR) प्रणाली WHO द्वारा तैयार और वैश्विक स्तर पर अनुशंसित एक अनिवार्य खाद्य लेबलिंग मानक है।
HSR सिस्टम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा विकसित किया गया था, न कि WHO द्वारा। WHO वास्तव में अधिक स्पष्ट फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल की वकालत करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
FSSAI की वैधानिक उत्पत्ति और प्रशासनिक संरचना क्या है?
- वैधानिक उत्पत्ति: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित, जिसने आठ पूर्ववर्ती खाद्य सुरक्षा कानूनों को एकल खिड़की में समेकित किया।
- प्रशासनिक मंत्रालय: सख्ती से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, न कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के।
- संरचना संबंधी अधिदेश: इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए, जो खाद्य उद्योगों और उपभोक्ता निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
WTO का SPS समझौता घरेलू खाद्य सुरक्षा मानकों के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करता है?
- SPS समझौता: सेनेटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौता यह विनियमित करता है कि सदस्य देश व्यापार संरक्षणवाद को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और जैव-सुरक्षा नियम कैसे निर्धारित कर सकते हैं।
- कोडेक्स बेंचमार्किंग: कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन (FAO/WHO संयुक्त निकाय) द्वारा निर्धारित मानकों को डिफ़ॉल्ट अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में मान्यता देता है।
- राष्ट्रीय संप्रभुता: देशों को अंतर्राष्ट्रीय बेसलाइन की तुलना में अधिक कड़े मानक लागू करने की अनुमति देता है, बशर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के तहत इसका वैज्ञानिक औचित्य हो।
अंतर-विषय पैटर्न
कॉरपोरेट लॉबिंग बनाम अनुच्छेद 47
यह परीक्षण करता है कि किस प्रकार व्यावसायिक लॉबिंग राज्य को DPSP के अनुच्छेद 47 से समझौता करने के लिए मजबूर करती है, जो पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाने का निर्देश देता है।
उत्तर-दक्षिण व्यापार में असममित मानक
उस नैतिक असमानता को उजागर करता है जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs) यूरोपीय संघ (EU) में सख्त फॉर्मूलेशन मानकों को बनाए रखती हैं, जबकि ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) में निम्न-स्तर के, उच्च-शर्करा (high-sugar) वाले वेरिएंट वितरित करती हैं।
MNC के दोहरे मानदंड और FSSAI का रेगुलेटरी कैप्चर, GS2 गवर्नेंस और GS4 कॉर्पोरेट एथिक्स के प्रश्नों के लिए बेहद उपयुक्त हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2016PrelimsGS1
With reference to pre-packaged items in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label, as per the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011? 1. List of ingredients including additives 2. Nutrition information 3. Recommendations, if any, made by the medical profession about the possibility of any allergic reactions 4. Vegetarian/non-vegetarian Select the correct answer using the code given below.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2018MainsGS2
“Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment.” Comment with relevant illustrations.