समसामयिकी

सख्त सोशल मीडिया रिमूवल नियम और संवैधानिक अनुपालन

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख GS3 (Internal Security और Science & Tech) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह सोशल मीडिया और AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए विकसित हो रहे नियामक ढांचे (regulatory framework) पर प्रकाश डालता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संतुलित करना, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और डीपफेक का मुकाबला करना UPSC के लिए महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र हैं।

सारांश

भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल, मेटा और X सहित वैश्विक टेक दिग्गजों को चेतावनी दी है कि उन्हें भारतीय संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना होगा और देश के सांस्कृतिक संदर्भ का सम्मान करना होगा। यह बयान सरकार द्वारा आईटी नियमों (IT rules) को कड़ा करने के बीच आया है, जिससे प्लेटफॉर्म्स के लिए गैरकानूनी सामग्री को हटाने की निर्धारित समय-सीमा 36 घंटे से घटकर प्रभावी रूप से मात्र 3 घंटे रह गई है। दिल्ली में 'AI इम्पैक्ट समिट' से इतर बोलते हुए, मंत्री ने डीपफेक (deepfakes) के खिलाफ मजबूत नियमों की आवश्यकता पर भी बल दिया। ये उपाय हानिकारक और AI-जनरेटेड कंटेंट के संबंध में बिग टेक (Big Tech) से अधिक जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई की मांग करने वाले व्यापक वैश्विक आंदोलन को दर्शाते हैं।

मुख्य बिंदु

  • भारत सरकार ने कंटेंट-टेकडाउन (content-takedown) नियमों को और सख्त कर दिया है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अवैध कंटेंट को 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा, जबकि पहले यह समय-सीमा 36 घंटे की थी।
  • सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक टेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करना चाहिए और इसके सांस्कृतिक संदर्भ का सम्मान करना चाहिए।
  • सरकार ने डीपफेक और AI-जनित हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए सख्त विनियमों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।
  • भारत में नियामक दबाव एक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ स्पेन जैसे देश AI द्वारा उत्पन्न अवैध सामग्री को लेकर प्रमुख प्लेटफार्मों के खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2021

IT अधिनियम, 2000 के तहत अधीनस्थ विधान, जो सोशल मीडिया, OTT और डिजिटल समाचार को विनियमित करता है। 2026 के संशोधनों ने अवैध सामग्री के लिए टेकडाउन विंडो को 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दिया।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन व्यवस्था/राजव्यवस्था; GS पेपर 3: साइबर सुरक्षा। डिजिटल अधिकारों, नियामक ढाँचों और राज्य-नागरिक-तकनीक संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।

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महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती (SSMI)

भारत में 50 लाख (5 मिलियन) से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाला एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन्हें अधिक सख्त 'अतिरिक्त सावधानी' (additional due diligence) का पालन करना पड़ता है, जिसमें भारत-निवासी अनुपालन अधिकारियों (compliance officers) की नियुक्ति और संदेशों के 'प्रथम प्रवर्तकों' (first originators) की पहचान करना शामिल है।

UPSC context

GS Paper 2: नियामक निकाय। यह भारतीय कानून के तहत मेटा, गूगल और X जैसी बिग-टेक कंपनियों के लिए विशिष्ट कानूनी वर्गीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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डीपफेक

AI द्वारा निर्मित सिंथेटिक मीडिया (ऑडियो, वीडियो या इमेज) जो विश्वसनीय रूप से एक व्यक्ति के स्वरूप को दूसरे के साथ बदल देता है। अक्सर इसका उपयोग भ्रामक सूचनाओं (misinformation), प्रतिरूपण (impersonation) या बिना सहमति के अंतरंग चित्र (non-consensual intimate imagery) बनाने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए उभरते तकनीकी खतरों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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सेफ हार्बर संरक्षण

आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यवर्तियों (intermediaries) को तीसरे पक्ष की सामग्री के उत्तरदायित्व से प्रदान की गई कानूनी छूट। यदि प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा निर्धारित "उचित सावधानी" (due diligence) या कंटेंट हटाने (takedown) के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे इस सुरक्षा को खो देते हैं।

UPSC context

GS पेपर 3: साइबर सुरक्षा/IT कानून। यह कानूनी जवाबदेही और तकनीकी प्लेटफॉर्मों के "मध्यस्थ" (intermediary) दर्जे बनाम "प्रकाशक" (publisher) दर्जे की समझ का परीक्षण करता है।

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शिकायत निवारण तंत्र

उपयोगकर्ता की शिकायतों के समाधान के लिए एक अनिवार्य त्रि-स्तरीय संरचना (प्लेटफॉर्म, स्व-नियामक निकाय, सरकारी निगरानी)। Intermediaries को एक Resident Grievance Officer नियुक्त करना अनिवार्य है, जो निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मुद्दों को स्वीकार करेगा और उनका समाधान करेगा।

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GS पेपर 2: नागरिक चार्टर/शासन। यह उपयोगकर्ता अधिकारों के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों और टेक दिग्गजों की प्रशासनिक जवाबदेही के तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A

संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से किसी भी सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध (block) करने हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान करना।

UPSC context

GS पेपर 2: मौलिक अधिकार/राजव्यवस्था। यह कंटेंट टेकडाउन के कानूनी आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

नए IT नियमों के तहत, प्लेटफॉर्म्स को 3 घंटों के भीतर सभी अवैध सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान करनी होगी और उसे हटाना होगा।

3 घंटे की समय सीमा केवल एक वैध अदालती या सरकारी आदेश प्राप्त होने के *बाद* ही शुरू होती है। सभी गैर-कानूनी सामग्री के लिए सक्रिय (proactive), एल्गोरिथमिक स्कैनिंग को अनिवार्य करना स्थापित गोपनीयता मानदंडों (privacy norms) के साथ टकराव पैदा करेगा।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Cyber Law

इंटरनेट मध्यस्थों के लिए 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) संरक्षण क्या है?

  • कानूनी आधार: यह कानूनी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 79 से व्युत्पन्न है।
  • बुनियादी सुरक्षा: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ISPs को थर्ड-पार्टी उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए डेटा या सामग्री के लिए कानूनी देयता से सशर्त छूट प्रदान करता है।
  • हानि की शर्तें: यदि प्लेटफॉर्म उचित सावधानी (due diligence) बरतने में विफल रहता है, जैसे कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वैध सरकारी टेकडाउन नोटिस की अनदेखी करना, तो यह संरक्षण तत्काल समाप्त हो जाता है।
Indian Polity

भारत में डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?

  • अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो एक मौलिक अधिकार है और पूरी तरह से डिजिटल और सोशल मीडिया क्षेत्र तक विस्तृत है।
  • अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंध: राज्य को संप्रभुता, लोक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता, मानहानि और राज्य की सुरक्षा के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की अनुमति देता है।
  • टेक पर प्रयोज्यता: वैश्विक प्लेटफॉर्मों को भारत में परिचालन करते समय अपने आंतरिक 'कम्युनिटी गाइडलाइन्स' को इन विशिष्ट संवैधानिक सीमाओं के अधीन रखना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मध्यवर्ती देयता + डिजिटल संप्रभुता

    टेकडाउन समय-सीमा (takedown timelines) में भारी कटौती, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के अनुपालन नियमों की पूरक है, जो बिग टेक (Big Tech) एकाधिकार के खिलाफ डिजिटल संप्रभुता के लिए भारत के व्यापक और आक्रामक प्रयासों को प्रदर्शित करती है।

  • जेनरेटिव AI + आंतरिक सुरक्षा के खतरे

    AI-जनित भ्रामक जानकारी को तेजी से एक गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा है। UPSC अक्सर ऐसी उन्नत साइबर क्षमताओं को GS3 में कट्टरपंथ, चुनावी हस्तक्षेप और गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) से जोड़ता है।

Safe Harbour अपवाद + डीपफेक रेगुलेशन + अनुच्छेद 19(2) संभवतः डिजिटल संप्रभुता पर एक जटिल GS2 या GS3 प्रश्न के रूप में उभर सकते हैं।

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  • 2024MainsGS3

    Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

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    Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.

  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?