पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग और भारत का संप्रभुता रुख
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम सीधे तौर पर भारत की मुख्य राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) और शक्सगाम घाटी जैसे विवादित सीमाई क्षेत्रों पर पड़ोसी देशों की मिलीभगत के खिलाफ नई दिल्ली के कूटनीतिक रुख को उजागर करता है।
सारांश
भारत ने पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग (Boundary Joint Commission) की स्थापना को दृढ़ता से खारिज करते हुए इसे कानूनी रूप से अमान्य और अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग बने हुए हैं, साथ ही 1963 के चीन-पाक सीमा समझौते, जिसमें ceded शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley) शामिल थी, के प्रति अपने ऐतिहासिक विरोध को भी दोहराया।
मुख्य बिंदु
- भारत ने पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग को सिरे से खारिज करते हुए इसे किसी भी कानूनी आधार से रहित बताया है।
- MEA ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और संप्रभु अंग हैं और हमेशा रहेंगे।
- भारत ने विशेष रूप से 1963 के पाकिस्तान-चीन सीमा समझौते की निंदा की, जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था।
- नई दिल्ली ने दोहराया कि भारतीय क्षेत्रों के संबंध में तीसरे देशों के बीच कोई भी द्विपक्षीय कृत्य या संस्थागत तंत्र पूरी तरह से अस्वीकार्य और कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है।
महत्वपूर्ण शब्द
पाकिस्तान-चीन सीमा समझौता 1963
1963 का एक द्विपक्षीय समझौता जिसमें पाकिस्तान ने अवैध रूप से शक्सगाम घाटी (जम्मू और कश्मीर का हिस्सा) के लगभग 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। भारत इसे कानूनी रूप से अमान्य मानता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत के पड़ोसी/चीन और पाकिस्तान नीति, सीमा विवाद)।
पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग
पाकिस्तान और चीन द्वारा सीमा मामलों पर चर्चा करने के लिए गठित एक संयुक्त निकाय, जिसे भारत ने कानूनी रूप से अमान्य कहकर खारिज कर दिया है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र से संबंधित है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - द्विपक्षीय समूह और क्षेत्रीय संप्रभुता)।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत की विदेश नीति के क्रियान्वयन, कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं के निर्धारण और वैश्विक मंचों पर भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार नोडल सरकारी विभाग।
UPSC context
GS पेपर II (शासन / अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारतीय विदेश नीति ढांचा)।
संबंधित अवधारणाएँ
1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति क्या है?
- क्षेत्रीय समर्पण: पाकिस्तान ने PoK की शक्स्गाम घाटी (ट्रांस-काराकोरम क्षेत्र) में लगभग 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र चीन को सौंपते हुए उसके साथ एक सीमा समझौता किया।
- अनंतिम खंड: 1963 के समझौते का अनुच्छेद 6 स्पष्ट रूप से कहता है कि सीमा अनंतिम है, जो कश्मीर विवाद के समाधान के बाद पुनर्गठ्ठन के अधीन है।
- भारत का रुख: भारत ने लगातार यह बात रखी है कि पाकिस्तान के पास भारतीय क्षेत्र को सौंपने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जिससे यह समझौता शुरू से ही गैरकानूनी और शून्य (null and void ab initio) हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शक्सगाम घाटी और CPEC रणनीतिक अभिसरण
शक्सगाम घाटी का हस्तांतरण PoK से गुजरने वाले CPEC के ठीक बगल में स्थित है, जो उच्च एशिया (High Asia) में भारतीय रणनीतिक योजनाकारों के लिए दो-स्तरीय संप्रभुता की चुनौती पैदा करता है।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में 1963 के चीन-पाक समझौते और शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley) की कानूनी स्थिति पर कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2014MainsGS2
With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.