पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग की अस्वीकृति और कानूनी वैधता
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता, चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तनाव, और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों पर अवैध तीसरे पक्ष के समझौतों के खिलाफ भारत के लगातार कानूनी रुख से संबंधित महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चिंताओं को संबोधित करता है।
सारांश
भारत ने पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग (Pakistan-China Boundary Joint Commission) की स्थापना को कानूनी रूप से अमान्य और जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख पर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसे कड़ाई से खारिज कर दिया है। MEA के प्रवक्ता ने पाकिस्तान और चीन के बीच चल रही मिलीभगत की आलोचना की, और विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से संबंधित 1963 के अवैध चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते की ओर इशारा किया।
मुख्य बिंदु
- भारत ने पाकिस्तान-चीन बाउंड्री ज्वॉइंट कमीशन को कड़े शब्दों में खारिज करते ہوئے इसे किसी भी कानूनी आधार से रहित बताया।
- विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं।
- भारत ने 1963 के चीन-पाकिस्तान "तथाकथित" सीमा समझौते पर आपत्ति जताई थी, जिसके तहत पाकिस्तान ने अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के कुछ हिस्से चीन को सौंप दिए थे।
- भारत का यह रुख है कि पाकिस्तान और चीन को भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में शामिल होने का कोई अधिकार (locus standi) नहीं है।
महत्वपूर्ण शब्द
1963 चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता
एक 1963 का समझौता जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्स्गाम घाटी (ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट) का लगभग 5,180 वर्ग किमी हिस्सा अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। भारत इसे पूरी तरह से खारिज करता है क्योंकि पाकिस्तान के पास भारतीय क्षेत्र पर बातचीत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध — भारत और उसके पड़ोसी)। द्विपक्षीय सीमा विवादों और क्षेत्रीय संप्रभुता के दावों की उम्मीदवार की समझ का परीक्षण करता है।
पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग
पाकिस्तान और चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्रों से संबंधित सीमा मामलों के समाधान के लिए बनाई गई एक द्विपक्षीय समिति। भारत ने कानूनी रूप से आधारहीन और संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसकी वैधता को दृढ़ता से खारिज कर दिया है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध — भारत और उसके पड़ोसियों से जुड़े द्विपक्षीय समूह)। चीन-पाक धुरी से मिलने वाली रणनीतिक चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत की विदेश नीति को लागू करने, कूटनीतिक रुख तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय निकायों और विदेशी सरकारों के साथ आधिकारिक बातचीत को संभालने के लिए जिम्मेदार नोडल सरकारी एजेंसी।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था और शासन / अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। विदेश नीति की अभिव्यक्ति और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए भारत के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उत्तरी लद्दाख में 1963 की चीन-पाकिस्तान सीमा को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता देता है।
अभ्यर्थी यह मान सकते हैं कि भारत 1963 की सीमा व्यवस्था के कुछ हिस्सों को मान्यता देता है या इसे एक प्रशासनिक सीमा के रूप में मानता है; भारत इसे पूरी तरह से खारिज करता है क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते की कानूनी स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?
- क्षेत्रीय समर्पण: पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से शक्सगाम घाटी सहित लगभग 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है।
- अंतिम प्रकृति: समझौते के अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया था कि कश्मीर विवाद के समाधान के बाद, संप्रभु सत्ता चीन के साथ फिर से बातचीत शुरू करेगी।
- भारत का रुख: भारत ने लगातार यह रुख बनाए रखा है कि यह समझौता शुरू से ही अवैध और शून्य (null and void ab initio) है क्योंकि पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर पर कोई कानूनी संप्रभुता नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
द्विपक्षीय सीमा विवाद बनाम त्रिपक्षीय रणनीतिक मिलीभगत
शक्सगाम घाटी का हस्तांतरण इस बात को दर्शाता है कि कैसे द्विपक्षीय सीमा विवाद त्रिपक्षीय भू-सामरिक चुनौतियों में बदल जाते हैं, जो सीधे तौर पर भारत के दो मोर्चों पर युद्ध के सिद्धांत और लद्दाख में बुनियादी ढाँचे की योजना को प्रभावित करते हैं।
1963 के चीन-पाक समझौते और शक्सगाम घाटी की कानूनी स्थिति को आपस में मिलाने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2023MainsGS2
Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty.