स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकोटीन पाउच के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह विकास उभरते सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों, मादक पदार्थों की लत और उपन्यास तंबाकू विकल्पों को नियंत्रित करने में प्रवर्तन अंतराल के संबंध में भारत के विनियामक ढांचे और नीतिगत हस्तक्षेपों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकोटीन पाउच के खिलाफ देशव्यापी सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसमें प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं और वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव पर प्रकाश डाला गया है। ये धुआं रहित, सुगंधित निकोटीन उत्पाद, जो विवेकपूर्ण विकल्पों के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जैसे विनियामक ढांचों से बचने और युवा आबादी को निशाना बनाने के लिए जांच के दायरे में हैं। यह कार्रवाई ई-सिगरेट और वेपिंग उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद, नए तंबाकू और निकोटीन विकल्पों के खिलाफ भारत के आक्रामक रुख के अनुरूप है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और विनियामक मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए निकोटीन पाउच पर देशव्यापी कार्रवाई का आदेश दिया है।
- निकोटीन पाउच को पारंपरिक तंबाकू के आधुनिक, धुआँरहित और गुप्त विकल्पों के रूप में विपणन किया जाता है, लेकिन वे महत्वपूर्ण लत और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा करते हैं, खासकर युवाओं के लिए।
- प्राधिकारियों ने यह रेखांकित किया है कि ये उत्पाद मौजूदा तंबाकू नियंत्रण ढाँचों को दरकिनार करते हैं और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत उचित लाइसेंसिंग या सुरक्षा मूल्यांकन के बिना बेचे जा रहे हैं।
- यह कदम ई-सिगरेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) पर पहले लगे प्रतिबंधों के बाद, उभरते हुए वैकल्पिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ANDS) के प्रति भारत के कड़े रुख को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट
सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के मानक सुनिश्चित करने के लिए दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला 1940 का मूल भारतीय कानून।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स: फार्मास्यूटिकल्स और उपन्यास निकोटीन या रासायनिक उत्पादों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण विधिक ढांचे, नियामक निकाय और स्वास्थ्य प्रशासन कानून।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)
तंबाकू नियंत्रण को विनियमित करने वाला प्रमुख 2003 का भारतीय कानून, जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और सार्वजनिक उपभोग को नियंत्रित करता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा: सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के लिए प्रमुख कानून, तंबाकू नियंत्रण, और नाबालिगों को विपणन पर वैधानिक प्रतिबंध।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (DCGI)
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नई दवाओं, टीकों और मेडिकल डिवाइसों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) का नेतृत्व करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय प्राधिकरण।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक परीक्षा: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और दवा लाइसेंसिंग के लिए जिम्मेदार विनियामक संस्थान, सांविधिक प्राधिकरण और प्रशासनिक निकाय।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) और वैकल्पिक निकोटीन उत्पादों को कैसे विनियमित किया जाता है?
- PECA 2019: प्रोहिबिशन एक्ट: प्रोहिबिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट (PECA), 2019 के तहत ई-सिगरेट और ENDS पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
- D&C Act 1940: ड्रग वर्गीकरण: निकोटीन पाउच और गैर-तंबाकू मौखिक निकोटीन उत्पादों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत 'ड्रग्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए वैधानिक आयात/बिक्री लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- औषधीय NRTs: छूट: चिकित्सा की देखरेख में उपयोग किए जाने वाले स्वीकृत निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT) जैसे मसूड़े और पैच (गम्स और पैच) को अनुमति दी गई है।
अंतर-विषय पैटर्न
ANDS/ENDS Bans vs. WTO Trade Rules
भारत द्वारा ई-सिगरेट और निकोटीन पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध पश्चिमी देशों में चयनात्मक विनियमन के विपरीत है, जिससे WTO TRIPS और गैर-टैरिफ बाधा पर बहस छिड़ गई है।
COTPA की कमियाँ और नए निकोटीन उत्पाद
मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले निकोटीन उत्पाद सिंथेटिक या तंबाकू-मुक्त निकोटीन के माध्यम से COTPA को दरकिनार कर रहे हैं, जो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा जाल में विधायी कमियों को उजागर करता है।
प्रीलिम्स की मिलान सूचियों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नए निकोटीन प्रतिबंध (ई-सिगरेट, पाउच) बनाम चिकित्सीय NRT (NRTs) के होने की संभावना है।
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.