भारत में भाषाई बहुलता का संवैधानिक ढांचा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भाषाई विविधता भारतीय समाज का एक मुख्य आधार है और UPSC परीक्षाओं में एक निरंतर पूछा जाने वाला विषय है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद का इतिहास (भाषाई पुनर्गठन), भारतीय समाज (विविधता में एकता), और राजव्यवस्था (आठवीं अनुसूची और राजभाषा संबंधी बहस) शामिल हैं।
सारांश
The article underscores the importance of India's linguistic diversity, arguing that the country's constitutional choice to embrace multiple languages rather than imposing a single national language is foundational to its unity. It emphasizes that attempts to enforce linguistic homogeneity contradict the democratic ethos and historical compromises that have kept the nation together, such as the linguistic reorganisation of states and the inclusion of multiple languages in the Eighth Schedule. Preserving this linguistic pluralism is essential to prevent alienation and maintain national integration.
मुख्य बिंदु
- भारत के संविधान निर्माताओं ने किसी एक राष्ट्रभाषा को थोपने के बजाय, कई क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान देकर सचेत रूप से भाषाई विविधता का विकल्प चुना।
- आठवीं अनुसूची और राज्यों का भाषाई पुनर्गठन ऐसे संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करते हैं जिन्होंने क्षेत्रीय पहचानों का सम्मान करते हुए ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है।
- भाषाई थोपने या एकरूपता के प्रयास भारत के बहुलवादी समाज के नाजुक संतुलन के लिए खतरा पैदा करते हैं और इसके लोकतांत्रिक लोकाचार के विपरीत हैं।
- भाषाई सद्भाव बनाए रखने के लिए त्रि-भाषा सूत्र जैसे समावेशी ढांचों का पालन करना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भाषा बाधा के बजाय एक सेतु के रूप में कार्य करे।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान की आठवीं अनुसूची
एक संवैधानिक सूची (अनुच्छेद 344(1) और 351) जो 22 भाषाओं को मान्यता देती है। यह आधिकारिक आयोगों में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है और उनके विकास को बढ़ावा देती है, जो भारत की भाषाई विविधता के लिए एक प्रमुख सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/समाज); भाषाई विविधता के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और राष्ट्रीय एकीकरण में उनकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
1956 का एक ऐतिहासिक कानून जिसने भाषाई आधार पर भारत की आंतरिक सीमाओं को पुनर्गठित किया। इसने औपनिवेशिक काल के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया, जिससे प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक एकता में सुधार के लिए 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ।
UPSC context
GS पेपर I (स्वतंत्रता के बाद का सुदृढ़ीकरण); इस बात की समझ का मूल्यांकन करता है कि भाषाई राज्यों ने भारतीय संघवाद को स्थिर करने में कैसे मदद की।
राजभाषा अधिनियम, 1963
1965 के बाद संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति देने के लिए अधिनियमित विधान। यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक संघीय समझौते के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); संघीय तनावों, भाषा नीति और प्रशासनिक समावेशिता को समझने के लिए प्रासंगिक।
संविधान सभा
वह संप्रभु निकाय (1946–1950) जो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी था। इसने भाषा और पहचान पर गहन बहसों का सामना किया और विविध समुदायों के बीच राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए एक बहुलवादी ढांचे को चुना।
UPSC context
GS पेपर I और II; संविधान के ऐतिहासिक विकास और भारतीय लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की आधिकारिक रूप से नामित राष्ट्रभाषा है।
भारतीय संविधान जानबूझकर 'राष्ट्रीय भाषा' को परिभाषित करने से बचता है। अनुच्छेद 343 हिंदी और अंग्रेजी को स्पष्ट रूप से संघ की 'राजभाषा' (Official Languages) के रूप में निर्दिष्ट करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
आठवीं अनुसूची का 14 से 22 भाषाओं तक विस्तार कैसे हुआ?
- 21वाँ संशोधन (1967): आठवीं अनुसूची में सिंधी को जोड़ा गया।
- 71वां संशोधन (1992): कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया।
- 92वां संशोधन (2003): बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया।
भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या संवैधानिक संरक्षण मौजूद हैं?
- अनुच्छेद 29: नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 350A: भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यों को निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 350B: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है ताकि सुरक्षा उपायों की जाँच की जा सके; इसे 7वें संशोधन (1956) द्वारा जोड़ा गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
NEP 2020 + त्रि-भाषा सूत्र
कोठारी आयोग का 1968 का त्रि-भाषा सूत्र सीधे तौर पर NEP 2020 के मातृभाषा आधारित बुनियादी शिक्षा और लचीले बहुभाषावाद के अधिदेश से जुड़ता है, जो ऐतिहासिक Polity को आधुनिक Governance के साथ जोड़ता है।
भाषायी पुनर्गठन + असममित संघवाद
फज़ल अली आयोग पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) Mains GS1 का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो यह दर्शाता है कि कैसे भाषाई संघवाद ने भारतीय एकता को कमजोर करने के बजाय उसे और अधिक मजबूती प्रदान की।
आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) की भाषाओं को उनके विशिष्ट संविधान संशोधनों (21वें, 71वें, 92वें) से जोड़ने वाले प्रीलिम्स 'मिलान वाले जोड़े' (matching pairs) के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2016MainsGS1
Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?
- 2024PrelimsGS1
The Constitution (71st Amendment) Act, 1992 amends the Eighth Schedule to the Constitution to include which of the following languages? 1. Konkani 2. Manipuri 3. Nepali 4. Maithili Select the correct answer using the code given below:
- 2008PrelimsGS1
Under which one of the following Constitution Amendment Acts, four languages were added to the languages under the Eighth Schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22?