पुलिस आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन की प्रगति अदालत को बताई गई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए वित्तीय और संरचनात्मक उपायों को उजागर करता है, जो सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन, कानून प्रवर्तन दक्षता और प्रशासनिक सुधारों पर न्यायिक oversight से जुड़ा है।
सारांश
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि देश भर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वर्तमान में ₹24,000 करोड़ की एक योजना लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का बेहतर ढंग से मुकाबला करने के लिए बुनियादी ढांचे, हथियारों, संचार प्रणालियों और फोरेंसिक क्षमताओं को अपग्रेड करना है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह देश भर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹24,000 करोड़ की योजना लागू कर रहा है।
- यह पहल आंतरिक सुरक्षा और जाँच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हथियारों, संचार उपकरणों, गतिशीलता और फोरेंसिक बुनियादी ढाँचे के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करती है।
- आधुनिक आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, साइबर अपराध से निपटने और प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधारों, जवाबदेही और बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करता रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अम्ब्रेला योजना
आधुनिक आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश भर में पुलिस के बुनियादी ढांचे, उपकरणों, संचार और फोरेंसिक क्षमताओं को उन्नत करने के लिए प्रस्तावित एक व्यापक केंद्रीय ढांचा।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) और GS पेपर II (सरकारी योजनाएं); पुलिस सुधारों और कानून प्रवर्तन क्षमताओं से जुड़ी पहलों का मूल्यांकन करता है।
सुप्रीम कोर्ट
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो संवैधानिक निगरानी रखता है और जनहित, मानवाधिकारों की रक्षा और पुलिस जवाबदेही के मामलों पर निर्देश जारी करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (भारतीय संविधान, न्यायपालिका और संस्थागत oversight); न्यायिक सक्रियता और suo motu हस्तक्षेपों की समझ का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय
आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों के संसाधनों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (मंत्रालयों/विभागों की संरचना) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा प्रशासन); शासन और पुलिस नीति के लिए केंद्रीय।
प्रारंभिक ट्रैप
चूँकि पुलिस आधुनिकीकरण योजनाएँ पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और निष्पादित की जाती हैं, इसलिए राज्य सरकारों की पुलिस प्रशासन में कोई प्रशासनिक भूमिका नहीं है।
पुलिस राज्य सूची (सूची II) के अंतर्गत आती है, लेकिन वित्तपोषण और रणनीतिक आधुनिकीकरण के दिशा-निर्देश व्यापक रूप से ₹24,000 करोड़ की इस छत्र पहल (अंब्रेला इनिशिएटिव) जैसी केंद्रीय योजनाओं द्वारा पूरक हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' (Public Order) के संबंध में शक्तियों का संवैधानिक वितरण क्या है?
- संवैधानिक आधार: राज्य सूची की प्रविष्टि, 'पुलिस' (प्रविष्टि 2) और 'लोक व्यवस्था' (प्रविष्टि 1) सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आती हैं, जिससे राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
- केंद्र की भूमिका: केंद्र की भूमिका, केंद्र सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को नियंत्रित करती है।
- अपवाद: अपवाद, यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाए या अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल / राष्ट्रपति शासन के दौरान, संसद पुलिस से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
पुलिस आधुनिकीकरण और सातवीं अनुसूची संघवाद
जबकि केंद्र केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए वित्त पोषण करता है, 'पुलिस' राज्य सूची में शामिल है, जिससे राजकोषीय स्वायत्तता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों पर बार-बार संघवाद से जुड़ी बहसें उठती हैं।
फोरेंसिक अपग्रेड्स और नए आपराधिक कानून
फॉरेंसिक बुनियादी ढाचे का आधुनिकीकरण सीधे तौर पर नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के कार्यान्वयन का समर्थन करता है, जिसके तहत अनिवार्य वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की आवश्यकता होती है।
7वीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' के संघीय वितरण और केंद्र की वित्तीय सहायता योजनाओं का मिलान करने वाले एक कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।