समसामयिकी

राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना जाति सर्वेक्षण के सबक

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग एक अत्यंत महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दा है जो भारत के सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) ढांचे और राजनीतिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तेलंगाना (और इससे पहले बिहार) जैसे राज्यों द्वारा संचालित सर्वेक्षण प्रशासनिक मॉडल और महत्वपूर्ण डेटा बिंदु प्रदान करते हैं, जो सामाजिक न्याय, शासन (governance) और भारत में जाति व्यवस्था के बदलते स्वरूप से संबंधित UPSC के विषयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

सारांश

यह लेख केंद्र सरकार को व्यावहारिक सुझाव देने के लिए तेलंगाना की हालिया जाति जनगणना (Samagra Kutumba Survey) की कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन का संदर्भ देता है। यह तर्क देता है कि राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आयोजित करना प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य है। विभिन्न समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विस्तृत आंकड़े एकत्र करके, सरकार कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित कर सकती है, सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) नीतियों में सुधार कर सकती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा Other Backward Classes (OBCs) के आरक्षण से संबंधित मौजूदा विवादों को हल कर सकती है।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख तेलंगाना के हाल ही में आयोजित व्यापक जाति सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक कार्यान्वयन का विश्लेषण करता है।
  • तेलंगाना की यह कवायद बड़े पैमाने पर जाति गणना के साथ-साथ सटीक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक डेटा एकत्र करने की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करती है।
  • सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों को आधुनिक बनाने के लिए सटीक और समकालीन जनसांख्यिकीय डेटा आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण के लाभ और कल्याणकारी योजनाएं सबसे अधिक हाशिए पर स्थित समुदायों तक पहुंच सकें।
  • राज्य-स्तरीय मॉडल केंद्र के लिए एक खाका प्रदान करता है, जो यह दर्शाता है कि OBCs के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना आयोजित करने की लॉजिस्टिक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए।

महत्वपूर्ण शब्द

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)

एक व्यापक सर्वेक्षण जो कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करने और सामाजिक असमानताओं को रेखांकित करने के लिए परिवारों की आर्थिक स्थिति और जाति पर डेटा एकत्र करता है। राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम बार 2011 में आयोजित किया गया।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; लक्षित कल्याणकारी वितरण और देशव्यापी जातिगत गणना पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source
समग्र कुटुंब सर्वेक्षण (SKS)

राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी लक्ष्यीकरण के लिए एक विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से 2014 में तेलंगाना द्वारा आयोजित एक व्यापक, एक दिवसीय गहन घरेलू सर्वेक्षण।

UPSC context

GS पेपर 2: गवर्नेंस; प्रशासनिक दक्षता और कल्याणकारी हस्तक्षेपों में बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए एक केस स्टडी।

Source
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के रूप में वर्गीकृत जातियाँ, जो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में 27% आरक्षण की हकदार हैं।

UPSC context

GS पेपर 2: संविधान/सामाजिक न्याय; मंडल आयोग, अनुच्छेद 340, 338B और उप-वर्गीकरण (sub-categorization) की बहस को कवर करता है।

Source
मात्रात्मक आँकड़े

सार्वजनिक सेवाओं में किसी समुदाय के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सांख्यिकीय साक्ष्य, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के स्तर या पदोन्नति को न्यायोचित ठहराने के लिए आवश्यक माना गया है।

UPSC context

GS पेपर 2: न्यायपालिका; एम. नागराज और जरनैल सिंह निर्णयों के अनुसार आरक्षण कोटा में बदलाव के लिए कानूनी पूर्व-शर्तें।

Source
इन्द्रा साहनी मामला (1992)

1992 का ऐतिहासिक निर्णय जिसने 27% OBC कोटे को बरकरार रखा, 'क्रीमी लेयर' (creamy layer) अपवर्जन की शुरुआत की, और कुल आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा निर्धारित की।

UPSC context

GS पेपर 2: भारतीय संविधान; भारत की आरक्षण नीति और न्यायिक समीक्षा के लिए प्राथमिक कानूनी मानक।

Source
सकारात्मक कार्रवाई

संवैधानिक रूप से अनिवार्य नीतियां, जैसे कि आरक्षण, जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों (SC, ST, OBC) के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना और अवसर की वास्तविक समानता सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS पेपर 2: भारतीय राजव्यवस्था/सामाजिक न्याय; सकारात्मक भेदभाव और हाशिए पर स्थित वर्गों के उत्थान के विषय के केंद्र में है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के जातिगत आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित किए गए थे।

जबकि SECC का सामाजिक-आर्थिक वंचना डेटा कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यीकरण के लिए जारी किया गया था, मानकीकरण और वर्गीकरण की गंभीर समस्याओं के कारण जाति गणना का मूल (raw) डेटा कभी प्रकाशित नहीं किया गया।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Social Justice

पिछड़े वर्गों की पहचान और उत्थान के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग (जैसे रोहिणी आयोग) नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 338B: 102वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
  • 105वां संशोधन अधिनियम: राज्य सरकारों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की अपनी अलग राज्य सूचियों को स्वतंत्र रूप से पहचानने और बनाए रखने की शक्ति को बहाल किया।
Polity and Federalism

संविधान राष्ट्रीय जनगणना और राज्य-स्तरीय जाति सर्वेक्षणों के बीच किस प्रकार अंतर करता है?

  • संघ सूची का अधिकार: 'जनगणना' विशेष रूप से संघ का विषय (प्रविष्टि 69, सूची I) है और इसे जनगणना अधिनियम, 1948 के वैधानिक आधार पर आयोजित किया जाता है।
  • राज्य की कार्यपालिका शक्ति: राज्य 'जनगणना' (Census) आयोजित नहीं कर सकते। वे कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और SEBCs की पहचान करने के अपने जनादेश के तहत कार्यकारी आदेशों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक 'सर्वेक्षण' (surveys) आयोजित करते हैं।
  • वैधानिक प्रवर्तन: राष्ट्रीय जनगणना के विपरीत, राज्य-स्तरीय सर्वेक्षणों में जनगणना अधिनियम (Census Act) की वैधानिक प्रवर्तनीयता (statutory enforceability) का अभाव होता है, जिसका अर्थ है कि नागरिकों की भागीदारी को कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता या इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रोहिणी आयोग और OBC उप-वर्गीकरण

    सटीक राज्य जाति डेटा की मांग सीधे तौर पर केंद्र के अनुच्छेद 340 के अधिदेश से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य 27% OBC कोटे का उप-वर्गीकरण करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावशाली पिछड़े समूह सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के लाभों पर एकाधिकार न कर सकें।

  • संघवाद बनाम जनगणना का अधिदेश

    राज्यों द्वारा अपने स्वयं के व्यापक सर्वेक्षण शुरू करना एक संघीय घर्षण बिंदु (federal friction point) को रेखांकित करता है, जो 'जनगणना' (Entry 69) पर संघ की अनन्य संवैधानिक शक्ति और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए डेटा की राज्यों की कार्यकारी आवश्यकता के बीच विरोधाभास को दर्शाता है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में अनुच्छेद 340, NCBC की शक्तियों और केंद्रीय जनगणना (Union Census) एवं राज्य के जाति सर्वेक्षणों (State caste surveys) के बीच कानूनी अंतर को सम्मिलित करते हुए एक कथन की अपेक्षा करें।

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