निजी संस्थान भारत के आयुष शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि का नेतृत्व कर रहे हैं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
आयुष चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सीधे तौर पर भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और जमीनी स्तर की स्वास्थ्य देखभाल के कार्यबल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने के लिए भारत जैसे-जैसे 'एकीकृत चिकित्सा' (Integrative Medicine) के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है, निजी आयुष कॉलेजों में अनियंत्रित व्यावसायीकरण और घटिया प्रशिक्षण अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों को तैयार कर रहा है। यह नैदानिक सुरक्षा (clinical safety) से समझौता करता है, असुरक्षित एलोपैथिक क्रॉस-प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है, और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की वैश्विक विश्वसनीयता को कमजोर करता है।
सारांश
यह लेख भारत के AYUSH शिक्षा क्षेत्र में निजी (गैर-सरकारी) कॉलेजों के तीव्र विकास और अंततः उनके बढ़ते वर्चस्व पर चर्चा करता है। यह रेखांकित करता है कि हालांकि सरकारी प्रोत्साहन और जनहित से प्रेरित एक शैक्षणिक उछाल देखा जा रहा है, लेकिन इस बाजार पर पूरी तरह से निजी ट्रस्टों का नियंत्रण है। इसके परिणामस्वरूप कई संरचनात्मक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनमें निम्न-स्तरीय बुनियादी ढांचा, योग्य शिक्षकों की भारी कमी, 'घोस्ट फैकल्टी' (दिखावटी शिक्षकों) का व्यापक उपयोग और संबद्ध प्रशिक्षण अस्पतालों में मरीजों की बेहद कम संख्या शामिल है। पुराने परिषदों के स्थान पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) को लाकर किए गए विनियामक सुधारों के बावजूद, वास्तविक गुणवत्ता नियंत्रण लागू करना अभी भी कठिन बना हुआ है। यह लेख सचेत करता है कि यह अनियंत्रित व्यावसायीकरण AYUSH स्नातकों की नैदानिक क्षमता से समझौता करता है, असुरक्षित नैदानिक पद्धतियों को बढ़ावा देता है, और भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा ढांचे में पारंपरिक चिकित्सा के वैज्ञानिक सत्यापन तथा एकीकरण को बाधित करता है।
मुख्य बिंदु
- निजी क्षेत्र का वर्चस्व: भारत में 70-80% से अधिक आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) मेडिकल कॉलेज गैर-सरकारी संस्थाओं या निजी ट्रस्टों द्वारा संचालित हैं, जिससे एक अत्यधिक व्यावसायीकृत शिक्षा मॉडल तैयार हुआ है।
- नियामक और वित्तीय आर्बिट्राज: एक आयुष (AYUSH) कॉलेज की स्थापना के लिए आधुनिक चिकित्सा (MBBS) कॉलेज की तुलना में काफी कम पूंजी, भूमि और नैदानिक बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे यह निजी निवेशकों के लिए एक आकर्षक व्यावसायिक उद्यम बन जाता है।
- क्लिनिकल एक्सपोज़र की कमी: कई निजी AYUSH कॉलेज पर्याप्त आउटपेशेंट (OPD) और इनपेशेंट (IPD) मरीजों के आवागमन (footfall) वाले पूर्णतः कार्यात्मक शिक्षण अस्पताल चलाने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्नातक होने वाले छात्रों को अत्यंत कमजोर क्लिनिकल और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल पाता है।
- फैकल्टी संकट और 'घोस्ट टीचर्स': इस क्षेत्र में शैक्षणिक पदों के लिए योग्य स्नातकोत्तरों की भारी कमी है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर ऐसी 'घोस्ट फैकल्टी' (कागजी शिक्षकों) की नियुक्ति की जा रही है जो नियामक निरीक्षणों को पास करने के लिए केवल कागजों पर ही मौजूद होते हैं।
- NEET की दुविधा: जहाँ एक तरफ NEET की शुरुआत ने प्रवेश को मानकीकृत किया है, वहीं निजी कॉलेज उच्च शुल्क संरचना और एलोपैथी के प्रति अत्यधिक प्राथमिकता के कारण सीटें भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण पर्सेंटाइल कट-ऑफ को कम करने के लिए लगातार पैरवी की जा रही है।
- विनियामक प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ: 2020 के अधिनियमों के तहत भ्रष्टाचार से ग्रस्त पुराने परिषदों (CCIM/CCH) को सुधार-उन्मुख NCISM और NCH से बदलने के बावजूद, दूरदराज के निजी संस्थानों में वास्तविक समय के गुणवत्ता मानकों को लागू करना एक बड़ी शासन चुनौती बनी हुई है।
- एकीकृत चिकित्सा पर प्रभाव: निम्न-स्तरीय आयुष शिक्षा कम प्रशिक्षित स्नातकों को तैयार करती है, जिससे असुरक्षित क्रॉस-प्रैक्टिस (बिना प्रशिक्षण के आधुनिक दवाएं लिखना) को बढ़ावा मिलता है और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य कमजोर होता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM)
आयुष मंत्रालय के तहत एक वैधानिक नियामक निकाय जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा) के लिए चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक मानकों और पंजीकरण को नियंत्रित करता है, जिसने 2021 में CCIM का स्थान लिया।
UPSC context
GS Paper II (शासन/सांविधिक निकाय)। स्वास्थ्य क्षेत्र के नियामक ढांचे और चिकित्सा शिक्षा सुधारों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH)
NCH अधिनियम, 2020 के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय, जो होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक आचरण और चिकित्सकों के पंजीकरण को विनियमित करता है, और जिसने 2021 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का स्थान लिया।
UPSC context
जीएस पेपर II (सांविधिक निकाय)। पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों में व्यावसायिक नियामक सुधारों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM)
2014 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य लागत प्रभावी सेवाओं, उन्नत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, सुदृढ़ शैक्षणिक संस्थानों और पारंपरिक दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं/सार्वजनिक स्वास्थ्य)। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और पारंपरिक चिकित्सा एकीकरण को लक्षित करने वाली केंद्रीय पहलों का परीक्षण करता है।
आयुष मंत्रालय
पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के नीति निर्माण, शिक्षा, अनुसंधान, विनियमन और मानकीकरण के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/स्वास्थ्य)। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में संस्थागत शासन और पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने का परीक्षण करता है।
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (CCIM)
IMCC अधिनियम, 1970 के तहत स्थापित एक पूर्व सांविधिक निकाय, जो 2021 में NCISM द्वारा अपने विघटन और अधिक्रमण तक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के पाठ्यक्रम, मानकों और चिकित्सकों के पंजीकरण को विनियमित करता था।
UPSC context
GS पेपर II (शिक्षा/स्वास्थ्य सुधार)। पुराने परिषदों से आधुनिक आयोगों तक स्वास्थ्य सेवा शासन (healthcare governance) के क्रमिक विकास का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)
भारत में स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा कार्यक्रमों के साथ-साथ आयुष (AYUSH) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा।
UPSC context
GS पेपर II (शिक्षा/शासन)। चिकित्सा प्रवेश में परीक्षाओं का मानकीकरण, पारदर्शिता और संघीय मुद्दे।
प्रारंभिक ट्रैप
NCISM होम्योपैथी सहित सभी आयुष प्रणालियों को विनियमित करता है, और इसे निजी कॉलेजों की 100% सीटों के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित करने का अधिदेश दिया गया है।
होम्योपैथी को NCH द्वारा अलग से विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, NCISM को कम से कम 50% सीटों के लिए शुल्क दिशानिर्देश तैयार करने का अधिदेश दिया गया है, न कि पूरी प्रवेश क्षमता के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में आयुष शिक्षा का दोहरा नियामक ढांचा क्या है?
- NCISM की भूमिका: पूर्ववर्ती CCIM का स्थान लेते हुए, NCISM अधिनियम, 2020 के तहत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा प्रणालियों को विनियमित करता है।
- NCH की भूमिका: CCH का स्थान लेते हुए, NCH अधिनियम, 2020 के तहत होम्योपैथी शिक्षा, चिकित्सा रजिस्टरों और नैतिक मानकों को अलग से विनियमित करता है।
- शुल्क विनियमन अधिदेश: दोनों आयोगों के पास निजी कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में कम से कम 50% सीटों के लिए शुल्क दिशानिर्देश तैयार करने का वैधानिक अधिदेश है।
भारत में आयुष डॉक्टरों द्वारा क्रॉस-प्रैक्टिस की कानूनी स्थिति क्या है?
- सुप्रीम कोर्ट का पूर्वोदाहरण: 1998 के डॉ. मुख्तियार चंद मामले में, न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि डॉक्टर उन चिकित्सा पद्धतियों की दवाएं नहीं लिख सकते हैं जिनमें वे प्रशिक्षित नहीं हैं।
- राज्य-स्तरीय अपवाद: कुछ राज्य आयुष डॉक्टरों को बुनियादी एलोपैथी दवाएं लिखने के पात्र पंजीकृत चिकित्सक घोषित करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का दुरुपयोग करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं में नियामकीय कैप्चर
घटिया निजी आयुष कॉलेजों के प्रसार को निजी बी.एड. और इंजीनियरिंग कॉलेजों में देखे जाने वाले नियामक रेंट-सीकिंग और बुनियादी ढांचे के अभाव के व्यापक मुद्दों से जोड़ता है।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज बनाम गुणवत्तापूर्ण देखभाल
आयुष (AYUSH) को एकीकृत करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करना है, लेकिन कमजोर शैक्षणिक मानकों के कारण एक द्वि-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनने का जोखिम है, जिससे ग्रामीण आबादी को निम्न-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल मिलने का खतरा है।
प्रश्न NCISM और NCH के बीच संरचनात्मक विभाजन के साथ-साथ निजी कॉलेजों में वैधानिक शुल्क-नियमन सीमाओं को लक्षित कर सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.