समसामयिकी

बढ़ती चिकित्सा महंगाई परिवारों को गंभीर वित्तीय जोखिमों में डाल रही है

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

स्वास्थ्य मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य देखभाल के वित्तीयकरण को समझना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में भारत की प्रगति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह लेख स्वास्थ्य बीमा में प्रणालीगत कमियों, 'मिसिंग मिडिल' (missing middle) और निजी स्वास्थ्य देखभाल के सरकारी विनियमन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है—ये विषय GS पेपर 2 (स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

यह लेख चिकित्सा मुद्रास्फीति (medical inflation) में भारी वृद्धि के कारण भारतीय परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण करता है, जिसे बाजार रिपोर्टों में 12-13% अनुमानित किया गया है, जो आधिकारिक आंकड़ों से काफी अधिक है। यह मुद्रास्फीति अस्पतालों की बढ़ती इनपुट लागत, आयातित चिकित्सा तकनीक पर निर्भरता और स्वास्थ्य सेवा के बाजारीकरण (marketisation) द्वारा संचालित है, जिसमें इस क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश में वृद्धि शामिल है। बीमा की सीमित पहुंच और इनपेशेंट (inpatient) देखभाल पर ध्यान केंद्रित होने के कारण, मरीजों को OPD और दवाओं के लिए उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) वहन करना पड़ता है, जो कई लोगों को कर्ज में धकेल देता है। यह लेख राज्य के मजबूत हस्तक्षेप की वकालत करता है, जिसमें Clinical Establishments Act का सख्त प्रवर्तन, आवश्यक दवाओं की सूची का विस्तार और सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण में वृद्धि शामिल है, ताकि समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके और लाभ-संचालित स्वास्थ्य सेवा मॉडल के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

मुख्य बिंदु

  • आधिकारिक स्वास्थ्य मुद्रास्फीति के आंकड़ों (लगभग 3%) और बाजार के अनुमानों (12-13%) के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप परिवारों के लिए उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) और वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो रही है।
  • स्वास्थ्य सेवा के बाजारीकरण, जिसे निजी अस्पतालों पर उच्च निर्भरता (61% से अधिक hospitalisations) और बढ़ते प्राइवेट इक्विटी निवेश द्वारा रेखांकित किया गया है, ने लागतों में वृद्धि की है और स्वास्थ्य सेवा संबंधी असमानताओं को बढ़ाया है।
  • भारत में स्वास्थ्य बीमा मुख्य रूप से इनपेशेंट केयर को कवर करता है, जिससे ओपीडी (OPD) और दवाओं के खर्च अनबीमित रह जाते हैं और 'मिसिंग मिडिल' आबादी को विनाशकारी खर्चों (catastrophic expenditures) का सामना करना पड़ता है।
  • चिकित्सा मुद्रास्फीति संरचनात्मक कारकों से प्रेरित है, जैसे कि महँगी तकनीकी प्रगति, आयातित चिकित्सा उपकरणों और दवाओं पर निर्भरता, अस्पतालों की उच्च इनपुट लागत और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान।
  • प्रस्तावित विनियामक समाधानों में निजी क्षेत्र की कीमतों को सीमित करने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करना, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) का विस्तार करना और OOPE को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

जेब से होने वाला खर्च (OOPE)

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सेवा प्राप्ति के समय व्यक्तियों द्वारा किया गया सीधा भुगतान, जिसके लिए बीमा या राज्य से कोई प्रतिपूर्ति (reimbursement) नहीं मिलती है। यह अक्सर परिवारों को गरीबी की ओर धकेलता है।

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GS पेपर II: स्वास्थ्य/सामाजिक न्याय; कमजोर सार्वजनिक वित्तपोषण और सार्वभौमिक कवरेज के अभाव को दर्शाता है।

Source
आयुष्मान भारत (AB-PMJAY)

दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना, जो 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक (secondary) और तृतीयक (tertiary) अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार सालाना ₹5 lakh प्रदान करती है।

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GS पेपर II: सरकारी योजनाएं; अत्यधिक स्वास्थ्य व्यय (catastrophic health expenditure) को कम करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने में प्रभावशीलता का परीक्षण करती है।

Source
नैदानिक संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010

एक केंद्रीय कानून जो न्यूनतम गुणवत्ता मानकों और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी नैदानिक प्रतिष्ठानों (सार्वजनिक और निजी) के पंजीकरण और विनियमन को अनिवार्य करता है।

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GS पेपर II: शासन/स्वास्थ्य; निजी स्वास्थ्य देखभाल लागतों को विनियमित करने और सेवाओं के मानकीकरण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM)

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक गतिशील सूची जिसमें प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक मानी जाने वाली दवाओं को शामिल किया जाता है; ये NPPA द्वारा निर्धारित मूल्य सीमाओं (price ceilings) के अधीन होती हैं।

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GS पेपर II: स्वास्थ्य नीति; जीवन रक्षक दवाओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र नियामक जो ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर के तहत नियंत्रित बल्क ड्रग्स और फॉर्मूलेशन की कीमतें निर्धारित/संशोधित करता है।

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GS पेपर II: सांविधिक निकाय/स्वास्थ्य; चिकित्सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए फार्मा मूल्य निर्धारण को विनियमित करता है।

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प्राइवेट इक्विटी (PE) फंड (स्वास्थ्य सेवा में)

ऐसी निवेश फर्में जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए पूंजी एकत्रित करती हैं, जिससे अक्सर क्षेत्र में समेकन (consolidation) को बढ़ावा मिलता है और उच्च-मार्जिन वाली लाभदायक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

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GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था/निवेश मॉडल; स्वास्थ्य देखभाल के वित्तीयकरण और लाभ-संचालित मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।

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स्वास्थ्य सेवा का बाजारीकरण

स्वास्थ्य सेवा को एक सामाजिक सेवा से बाजार-संचालित वस्तु में बदलने की प्रक्रिया, जिसके कारण अक्सर लागत में वृद्धि होती है और लाभप्रदता को प्राथमिकता दी जाती है।

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GS पेपर II: सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य; निजी लाभ और सार्वजनिक स्वास्थ्य समानता के बीच के तनाव का विश्लेषण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010 भारत के सभी राज्यों में बाध्यकारी है और केंद्रीय रूप से लागू है।

स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। संसद ने अनुच्छेद 252 के तहत इस अधिनियम को पारित किया, जिसका अर्थ है कि यह केवल उन राज्यों पर लागू होता है जो विधायी संकल्प के माध्यम से इसे स्वेच्छा से अपनाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance & Health

भारत में दवाओं के मूल्य निर्धारण को कैसे विनियमित किया जाता है?

  • NLEM फॉर्मूलेशन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासंगिकता, प्रभावकारिता और सुरक्षा के आधार पर यह सूची तैयार करता है।
  • वैधानिक आधार: NLEM दवाओं की कीमतें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के माध्यम से नियंत्रित (capped) की जाती हैं।
  • NPPA द्वारा प्रवर्तन: राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत) इन अधिकतम कीमतों की गणना करता है और उन्हें लागू करता है।
Social Justice (Health)

भारत के स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण में "मिसिंग मिडिल" (Missing Middle) में कौन शामिल हैं?

  • परिभाषा: भारत की लगभग 30% जनसंख्या (लगभग 40 करोड़ व्यक्ति) जिनके पास स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय संरक्षण नहीं है (नीति आयोग)।
  • बहिष्करण: वे PM-JAY जैसी राज्य-सब्सिडी वाली योजनाओं के लिए पात्र होने जितने गरीब नहीं हैं, फिर भी इतने संपन्न नहीं हैं कि व्यापक निजी स्वैच्छिक बीमा का खर्च उठा सकें।
  • भेद्यता: वे विनाशकारी आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, और अक्सर बीमाहीन OPD तथा दवाओं के खर्चों के कारण कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्वास्थ्य समानता + निवेश मॉडल

    अस्पतालों में प्राइवेट इक्विटी (PE) का बढ़ता प्रभाव GS-III (निवेश मॉडल) को GS-II (स्वास्थ्य) से जोड़ता है। PE का लाभ-अधिकतमकरण (profit-maximization) का अधिदेश अक्सर स्वास्थ्य देखभाल की लागत को बढ़ा देता है, जिससे सीधे तौर पर 'आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च' (Out-Of-Pocket Expenditure) में वृद्धि होती है।

  • चिकित्सा मुद्रास्फीति + मेक इन इंडिया

    स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत भारत की हाई-एंड मेडिकल डिवाइसेज के लिए 70-80% आयात निर्भरता के कारण और अधिक बढ़ जाती है, जो सीधे तौर पर घरेलू OOPE संकट को विनिर्माण में PLI योजनाओं की आवश्यकता से जोड़ती है।

2026 में 'मिसिंग मिडिल', आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को जोड़ने वाले GS-II मुख्य परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2024MainsGS2

    In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

  • 2015MainsGS2

    Public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest?