तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य एससी/एसटी पैनल प्रमुख के लिए संशोधन पारित किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
कमजोर वर्गों के लिए वैधानिक आयोगों के कामकाज के संबंध में राज्य-स्तरीय विधायी हस्तक्षेपों, भूमि सुधारों के माध्यम से संपत्ति के अधिकारों में लैंगिक समानता को संस्थागत बनाने के प्रयासों और स्थानीय शासन में ग्रामीण-शहरी एकीकरण को संबोधित करने वाले विकसित होते प्रशासनिक ढांचों को दर्शाता है।
सारांश
तमिलनाडु विधानसभा ने वैधानिक निकायों, भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता और स्थानीय शासन को प्रभावित करने वाले विधायी संशोधन पारित किए हैं। राज्य SC/ST आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 75 वर्ष करने का उद्देश्य अनुभवी न्यायिक विशेषज्ञों को बनाए रखना है, हालांकि यह न्यायपालिका से परे नेतृत्व में विविधता लाने पर बहस को भी जन्म देता है। इसके अलावा, भूमि सुधार अधिनियम (Land Reforms Act) में संशोधन अविवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों को समान बनाता है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करने की योजना विकेंद्रीकृत शासन में चल रहे संक्रमण को रेखांकित करती है, जिसके लिए संरचनात्मक समायोजन और जन परामर्श की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य एससी/एसटी आयोग (State SC/ST Commission) के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 70 से बढ़ाकर 75 वर्ष करने के लिए एक संशोधन पारित किया, जिससे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की निरंतर सेवा संभव हो सकेगी।
- विधायकों ने प्रस्ताव दिया कि गैर-न्यायिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी SC/ST पैनल की अध्यक्षता के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- भू-सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण) अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया गया, ताकि अविवाहित महिलाओं को अविवाहित पुरुषों के समान संपत्ति के अधिकार दिए जा सकें और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके।
- राज्य ने ग्राम पंचायतों के शहरी स्थानीय निकायों के साथ प्रस्तावित विलय के संबंध में जन सुनवाई आयोजित करने के लिए एक समिति की घोषणा की।
महत्वपूर्ण शब्द
तमिलनाडु राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग
तमिलनाडु सरकार द्वारा (2021 के अधिनियम 17 के माध्यम से) स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों तथा सामाजिक-आर्थिक कल्याण की सुरक्षा के लिए कार्य करता है।
UPSC context
GS-II: वैधानिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय। यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए राज्य-स्तरीय संस्थागत सुरक्षा उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) अधिनियम, 1961
कृषि भूमि के संकेंद्रण को रोकने के लिए स्वामित्व की सीमा निर्धारित करने वाला 1961 का एक राज्य कानून। 2024 के एक संशोधन ने अविवाहित महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से भूमि रखने की अनुमति देकर भूमि जोत अधिकारों को समान कर दिया।
UPSC context
GS-I और GS-III: भूमि सुधार। संपत्ति के अधिकारों में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के लिए विधायी उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
नगर निगम और नगर पालिकाओं जैसी लघु-स्तरीय स्वशासी इकाइयाँ। हालिया तमिलनाडु विधान तीव्र शहरीकरण के प्रबंधन के लिए इन निकायों में ग्राम पंचायतों के विलय को सुगम बनाता है।
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GS-II: स्थानीय स्तरों पर शक्तियों का हस्तांतरण। यह 74वें संशोधन और स्थानीय शासन में प्रशासनिक बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।
विदुथलाई चिरूथैगल कच्ची (VCK)
तमिलनाडु का एक अम्बेडकरवादी राजनीतिक दल जो दलित अधिकारों की वकालत करता है। उन्होंने हाल ही में SC/ST आयोग में नेतृत्व को न्यायपालिका से परे विविधतापूर्ण बनाने का प्रस्ताव दिया है।
UPSC context
GS-I और GS-II: धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता/सामाजिक सशक्तिकरण। नीतिगत वकालत में क्षेत्रीय पहचान-आधारित राजनीतिक आंदोलनों की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय हैं जो अनुच्छेद 338 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं।
जबकि National Commission for SCs/STs एक संवैधानिक निकाय (Art 338/338A) है, वहीं राज्य-स्तरीय SC/ST आयोग संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संवैधानिक तंत्र क्या है?
- अनुच्छेद 243Q: संक्रमणकालीन क्षेत्र (ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा क्षेत्र) के लिए नगर पंचायत के गठन का प्रावधान करता है।
- राज्यपाल की अधिसूचना: राज्यपाल जनसंख्या, घनत्व, स्थानीय राजस्व सृजन और गैर-कृषि रोजगार के प्रतिशत के आधार पर एक संक्रमणकालीन क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियाँ राज्य आयोगों की तुलना में कैसी हैं?
- उत्पत्ति: NCSC संवैधानिक है (अनुच्छेद 338), जबकि राज्य आयोगों का गठन राज्य-विशिष्ट विधान के माध्यम से किया जाता है।
- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ: दोनों के पास सामान्यतः एक वाद की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, जो उन्हें गवाहों को समन भेजने, दस्तावेजों की माँग करने और शपथ पर व्यक्तियों का परीक्षण करने की अनुमति देती हैं।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करना: NCSC राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है (जो संबंधित हिस्सों को राज्यपालों को भेजते हैं), जबकि राज्य आयोग सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
भूमि सीमा कानून और लैंगिक समानता
अविवाहित महिलाओं के भूमि जोत सीमा अधिकारों को पुरुषों के समकक्ष लाने वाले राज्य-स्तरीय संशोधन, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित लैंगिक समानता के साथ कृषि कानूनों के एक विलंबित तालमेल को दर्शाते हैं।
सांविधिक निकायों का न्यायालयीकरण
पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को समायोजित करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना Mains की एक निरंतर बहस को जन्म देता है: क्या अधिकार-आधारित सांविधिक निकायों (statutory bodies) के लिए अनिवार्य रूप से न्यायिक प्रमुखों की आवश्यकता होती है या वे विषय विशेषज्ञों (domain experts) और कार्यकर्ताओं द्वारा बेहतर ढंग से संचालित हो सकते हैं।
अनुच्छेद 243Q (नगर पंचायतें) और ग्रामीण-शहरी संक्रमण के मानदंडों पर प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है क्योंकि पेरी-अर्बन शासन के मुद्दे बढ़ रहे हैं।
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