समसामयिकी

नए कानूनों के लिए फोरेंसिक बैकलॉग खत्म करने का गृह मंत्रालय का निर्देश

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

भारत में दोषसिद्धि की निम्न दर की समस्या को दूर करने और तीन नई आपराधिक संहिताओं (नवीन संहिताओं) के सफल कार्यान्वयन के लिए फॉरेंसिक विज्ञान का आधुनिकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए संस्थागत स्वायत्तता और ई-गवर्नेंस (ICJS के माध्यम से) पर बल देते हुए, ये सुधार GS Paper 2 (शासन/आपराधिक न्याय) और GS Paper 3 (सुरक्षा और तकनीक) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

सारांश

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फॉरेंसिक साक्ष्यों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जो हाल ही में अधिनियमित 'नवीन संहिताओं' (नए आपराधिक कानूनों) को प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन व्यापक दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSLs) का आधुनिकीकरण करने, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (NFSU) के माध्यम से जनशक्ति की कमी को पूरा करने और FSLs को पुलिस विभागों से अलग करके उनकी प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तकनीक-आधारित न्याय मॉडल का समर्थन करने के लिए, यह योजना इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) में e-Forensics मॉड्यूल को एकीकृत करने और मोबाइल फॉरेंसिक वैन के उपयोग पर जोर देती है। इस व्यापक सुधार का उद्देश्य जांच में वैज्ञानिक अखंडता बनाए रखना और गंभीर अपराधों के लिए ऐतिहासिक रूप से कम दोषसिद्धि दर (conviction rates) की समस्या का समाधान करना है।

मुख्य बिंदु

  • गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए मौजूदा फोरेंसिक बैकलॉग को समाप्त करने हेतु 90 दिनों की समय सीमा तय की है।
  • निर्देशों में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज (FSLs) के आधुनिकीकरण, रिक्तियों को भरने और वैज्ञानिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पुलिस नियंत्रण से अलग कर प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने पर बल दिया गया है।
  • यह व्यापक सुधार 'नवीन संहिताओं' (भारत के तीन नए आपराधिक कानूनों) के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है, जो आपराधिक न्याय और डिजिटल साक्ष्य के प्रति प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाते हैं।
  • सुधारों में e-Forensics मॉड्यूल को इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के साथ एकीकृत करना और तत्काल घटनास्थल से साक्ष्य संग्रह के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन (Mobile Forensic Vans) की तैनाती शामिल है।
  • नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (NFSU) विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज (DFSS) इन आधुनिकीकरण प्रयासों का मार्गदर्शन और निगरानी करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय न्याय संहिता (BNS)

2023 में अधिनियमित मौलिक आपराधिक कानून जो औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित करता है। यह अपराधों की परिभाषाओं का आधुनिकीकरण करता है, 'सामुदायिक सेवा' (community service) की शुरुआत करता है और संगठित अपराध एवं आतंकवाद जैसी नई चुनौतियों का समाधान करता है।

UPSC context

GS पेपर-II: शासन व्यवस्था और राजव्यवस्था। कानूनी सुधारों, कानूनों के वि-औपनिवेशीकरण और आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का स्थान लेने वाला प्राथमिक प्रक्रियात्मक कानून। यह सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है और समयबद्ध सुनवाई (time-bound trials) तथा डिजिटल साक्ष्य प्रोटोकॉल पेश करता है।

UPSC context

GS पेपर-II: शासन व्यवस्था; GS पेपर-III: आंतरिक सुरक्षा। प्रक्रियात्मक दक्षता, पुलिस जवाबदेही और प्रौद्योगिकी-संचालित जाँच पर केंद्रित।

Source
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

यह 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) का स्थान लेता है, जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्राथमिक साक्ष्य (primary evidence) के रूप में कानूनी वैधता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य डिजिटल युग में साक्ष्य की स्वीकार्यता (admissibility) के मानकों को आधुनिक बनाना है।

UPSC context

GS पेपर-II: शासन। न्यायिक आधुनिकीकरण और कानूनी प्रणाली पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।

Source
इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS)

A national platform integrating the five pillars of the criminal justice system: Police, e-Courts, e-Prisons, e-Forensics, and e-Prosecution. It facilitates seamless data sharing to improve investigation and trial speed.

UPSC context

GS पेपर-II: ई-गवर्नेंस; GS पेपर-III: आंतरिक सुरक्षा। न्याय वितरण के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
ई-फोरेंसिक मॉड्यूल

ICJS फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष डिजिटल मॉड्यूल जो देश भर की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को जोड़ता है। यह साक्ष्यों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्ट तैयार करने और फोरेंसिक बैकलॉग (लंबित मामलों) को कम करने में सक्षम बनाता है।

UPSC context

GS पेपर-II: ई-गवर्नेंस। जांच दक्षता और वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग को दर्शाता है।

Source
राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)

राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान जो फोरेंसिक विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। यह नए आपराधिक कानूनों के तहत फोरेंसिक अधिदेशों को लागू करने के लिए आवश्यक विशिष्ट जनशक्ति प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper-III: आंतरिक सुरक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यह संस्थागत क्षमता निर्माण और जांच एजेंसियों को पेशेवर बनाने से संबंधित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नए आपराधिक कानूनों के तहत, सभी संज्ञेय अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच कानूनी रूप से अनिवार्य है।

फॉरेंसिक जांच केवल उन अपराधों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है जिनमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, न कि सभी संज्ञेय अपराधों के लिए।

संबंधित अवधारणाएँ

E-Governance & Internal Security

इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के मुख्य घटक क्या हैं?

  • पांच स्तंभ: It seamlessly integrates five IT systems: Police (CCTNS), e-Forensics, e-Courts, e-Prosecution, and e-Prisons.
  • वास्तुकला: कानून प्रवर्तन और न्यायिक डेटाबेस में डेटा के दोहराव और त्रुटियों को रोकने के लिए यह 'एक डेटा, एक प्रविष्टि' (one data, one entry) के सिद्धांत पर कार्य करता है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से कार्यान्वित।
Polity: Criminal Justice Reforms

प्रमुख पुलिस सुधार समितियाँ जाँच की स्वायत्तता को किस प्रकार देखती हैं?

  • मलिमथ समिति: विशेषीकृत, उच्च-गुणवत्ता वाली और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच विंग को कानून-व्यवस्था के कर्तव्यों से संरचनात्मक रूप से अलग करने की सिफारिश की गई।
  • प्रकाश सिंह दिशानिर्देश: सुप्रीम कोर्ट (2006) ने प्रशासनिक दबाव से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए जांच पुलिस को कानून और व्यवस्था से अलग करने का स्पष्ट निर्देश दिया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ICJS

    ICJS भारत के DPI आर्किटेक्चर को कानून प्रवर्तन तक विस्तारित करता है, जो खंडित CCTNS डेटा से 'वन डेटा, वन एंट्री' सिद्धांत पर आधारित एक फेडेरेटेड और इंटरऑपरेबल जस्टिस ग्रिड की ओर बढ़ता है।

  • सांस्थानिक स्वायत्तता और साक्ष्य संबंधी पूर्वाग्रह

    FSLs को पुलिस नियंत्रण से अलग करना शासन के व्यापक विषयों, जैसे कि CBI की स्वायत्तता पर होने वाली बहस के समान है, जिसका उद्देश्य संस्थागत और कार्यकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध वैज्ञानिक अखंडता को सुरक्षित करना है।

BNSS के तहत अनिवार्य फॉरेंसिक के लिए 'सात साल की सजा' की सीमा को ICJS के स्तंभों के साथ जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।

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  • 2023MainsGS3

    What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.

  • 2024MainsGS2

    e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.

  • 2025MainsGS2

    e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. Examine.