समसामयिकी

हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग

स्रोत:tribuneindia ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य-स्तरीय बागवानी नीतियों (सेब छिड़काव शेड्यूल) और केंद्रीय नियामक तंत्रों (कीटनाशक अधिनियम, 1968 और CIBRC) को आपस में जोड़ता है। यह हिमालय जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि-रसायनों की खुदरा उपलब्धता और आधिकारिक बागवानी सिफारिशों के बीच के द्वंद्व को उजागर करता है।

सारांश

हिमालय नीति अभियान ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों (HHPs) की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिसमें विशेष रूप से जहरीले शाकनाशी (herbicide) पैराक्वाट डाइक्लोराइड (paraquat dichloride) को लक्षित किया गया है। यह कदम केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जुलाई 2026 के एक मसौदा अधिसूचना (draft notification) के बाद उठाया गया है, जिसमें देशव्यापी प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी। संगठन ने राज्य सरकार से कीटनाशक अधिनियम, 1968 (Insecticides Act, 1968) की धारा 27 को लागू करने का आग्रह किया है ताकि 60 दिनों के लिए पैराक्वाट डाइक्लोराइड की खुदरा बिक्री को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सके। इसके साथ ही, ग्लाइफोसेट, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरपायरीफॉस, जिंक फॉस्फाइड और कार्बोफ्यूरान जैसे अन्य हानिकारक कृषि-रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया गया है। हालांकि राज्य के सेब छिड़काव कार्यक्रम (apple spray schedules) में इन रसायनों की सिफारिश नहीं की गई है, फिर भी खुदरा प्रतिबंधों के अभाव के कारण ये बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बने हुए हैं।

मुख्य बिंदु

  • हिमालय नीति अभियान ने हिमाचल प्रदेश सरकार से अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों (HHPs), विशेष रूप से पैराक्वाट डाइक्लोराइड की बिक्री और उपयोग पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है।
  • यह प्रतिवेदन केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक मसौदा राजपत्र अधिसूचना के बाद आया है, जिसमें पैराकैट डाइक्लोराइड (paraquat dichloride) की अत्यधिक तीव्र विषाक्तता और प्राणघातक विषाक्तता के जोखिम के कारण इस पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
  • वकालत समूह ने राज्य से कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 को लागू करने का अनुरोध किया, जो सरकारों को एक अस्थायी अवधि (60 दिनों) के लिए किसी विषैले कीटनाशक की बिक्री और वितरण को निलंबित करने का अधिकार देती है।
  • समूह ने राज्य से केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIBRC) के समक्ष पैरवी करने का भी आग्रह किया ताकि मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरपायरीफॉस, ग्लाइफोसेट, जिंक फॉस्फाइड और कार्बोफ्यूरान सहित अन्य HHPs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
  • जबकि हिमाचल के बागवानी निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सेब के आधिकारिक छिड़काव कार्यक्रम (spray schedule) से जहरीले कीटनाशकों को बाहर रखा गया है, फिर भी ये रसायन खुदरा बाजारों में आसानी से उपलब्ध हैं, जो एक गंभीर नियामक अंतराल (regulatory gap) को उजागर करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

कीटनाशक अधिनियम, 1968

मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए कीटनाशकों और कृषि-रसायनों के आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करने वाला प्रमुख भारतीय कानून।

UPSC context

GS-3 (कृषि एवं पर्यावरण) के लिए महत्वपूर्ण, जो कीटनाशक विनियमन, कृषि सुरक्षा और पारिस्थितिक संरक्षण पर केंद्रित है।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27

एक वैधानिक प्रावधान जो राज्य और केंद्र सरकारों को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी हानिकारक कीटनाशक की बिक्री और उपयोग पर 60 दिनों तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

UPSC context

GS-2 (राजव्यवस्था) और GS-3 (पर्यावरण विनियमन) के लिए प्रासंगिक, जो रासायनिक सुरक्षा में राज्य के हस्तक्षेप और संघवाद से संबंधित है।

पैराक्वाट डाइक्लोराइड

एक अत्यधिक विषैला, गैर-चयनात्मक संपर्क शाकनाशी (contact herbicide) जिसका कोई विशिष्ट मारक (antidote) उपलब्ध नहीं है। गंभीर व्यावसायिक स्वास्थ्य और विषाक्तता के जोखिमों के कारण केंद्र ने जुलाई 2026 में इस पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था।

UPSC context

खतरनाक कृषि रसायनों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत कृषि पद्धतियों के संबंध में GS-3 (कृषि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के लिए महत्वपूर्ण।

हिमालय नीति अभियान

हिमाचल प्रदेश का एक जमीनी स्तर का नागरिक समाज संगठन, जो पारिस्थितिक संरक्षण और स्थानीय आजीविका सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने वाली सतत एवं पर्वतीय-विशिष्ट विकास नीतियों के लिए अभियान चला रहा है।

UPSC context

सतत हिमालयी पारिस्थितिकी और विकास के संबंध में GS-3 (पर्यावरण) और GS-2 (नागरिक समाज की भूमिका) के लिए प्रासंगिक।

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIBRC)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जो भारत में कीटनाशक सुरक्षा पर सलाह देने और कृषि रसायनों के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

रासायनिक कीटनाशकों और कृषि सुरक्षा के लिए संस्थागत नियामक ढांचे को समझने हेतु GS-3 (कृषि) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

प्रारंभिक ट्रैप

कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत केवल केंद्र सरकार को ही खतरनाक कीटनाशकों की बिक्री या वितरण को निलंबित करने का अधिकार है।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 के तहत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास किसी कीटनाशक की बिक्री या उपयोग को 60 दिनों तक के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का वैधानिक अधिकार है।

संबंधित अवधारणाएँ

Agriculture & Governance

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा क्या है?

  • सांविधिक दर्जा: यह तकनीकी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
  • नोडल मंत्रालय: यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के साथ अतिव्यापी अधिदेश होने के बावजूद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
  • नेतृत्व: बोर्ड की पदेन अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) द्वारा की जाती है, जो कृषि-रसायनों के गहरे सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों को दर्शाता है।
Environment & Public Health

पैराक्वाट डाइक्लोराइड और कार्बोफ्यूरान को क्या अत्यधिक प्रतिबंधित कृषि रसायन बनाता है?

  • पैराक्वाट डाइक्लोराइड: पैराक्वाट एक तीव्र-क्रियाशील, गैर-चयनात्मक संपर्क शाकनाशी (contact herbicide) है, जो अपनी अत्यधिक तीव्र विषाक्तता (extreme acute toxicity) के लिए जाना जाता है और इसके लिए किसी विशिष्ट चिकित्सीय एंटीडोट (antidote) का पूर्णतः अभाव है।
  • कार्बोफ्यूरान: कार्बोफ्यूरान एक अत्यधिक विषैला कार्बामेट कीटनाशक (HHP) है। यह गंभीर पर्यावरणीय जोखिमों, भूजल संदूषण और वन्यजीवों की आकस्मिक मौतों के लिए कुख्यात है।
  • नियामक निकाय: पंजीकरण समिति (RC) इन रसायनों की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करती है तथा भारत में इनके आयात, निर्माण और बिक्री को विनियमित करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वन्यजीव संरक्षण में कीटनाशक विषाक्तता

    कार्बोफ्यूरान और जिंक फॉस्फाइड जैसे कीटनाशक अक्सर बाघों और तेंदुओं को प्रतिशोध स्वरूप जहर देने की घटनाओं में शामिल पाए जाते हैं, जो कृषि रसायनों के विनियमन को सीधे तौर पर वन्यजीव संरक्षण और अवैध शिकार-रोधी चुनौतियों से जोड़ता है।

  • रसायनों का चरणबद्ध निष्कासन और ZBNF को अपनाना

    HHPs पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास राज्यों द्वारा सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती (SPNF) को अपनाने की दिशा में किए जा रहे बदलावों के अनुकूल है, जैसे कि हिमाचल की PK3Y योजना, जो जैविक फॉर्मूलेशन के पक्ष में रासायनिक आदानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है।

CIBRC की संरचना (DGHS की अध्यक्षता) के साथ-साथ कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की राज्यों की शक्तियों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रश्न की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2014HPAS_PRELIMSGS1

    Which one of the following agricultural practices is eco-friendly ?

  • 2023HPAS_PRELIMSGS1

    Consider the following Acts and Policy : (1) Water (Prevention and Control of Pollution) Act (2) Water Cess Act (3) The National Water Policy (4) Air (Prevention and Control of Pollution) Act With reference to the Acts and Policy mentioned above, in terms of their starting year, which one of the following is the correct ascending order? Choose the correct answer from the options given below :

  • 2024HPAS_PRELIMSGS1

    Arrange the following Institutes of India from North to South : (1) National Bureau of Animal Genetic Resources (2) National Bureau of Plant Genetic Resources (3) National Bureau of Fish Genetic Resources (4) National Bureau of Agricultural Insect Resources Choose the correct answer from the options given below :