समसामयिकी

हिमाचल ने उत्पादकों के लिए फल खरीद योजना का अनावरण किया

स्रोत:keekli ↗

क्यों मायने रखता है

यह योजना HPAS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बागवानी को सहायता प्रदान करने की राज्य सरकार की रणनीतियों को रेखांकित करती है, जो हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विशिष्ट खरीद मूल्यों, भागीदार राज्य एजेंसियों (जैसे HPMC और HIMFED), और बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme) की बारीकियों की जानकारी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, शासन और कृषि भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हल करने में मदद करती है।

सारांश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य फल उत्पादकों को सुनिश्चित मूल्य और बाजार सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रोसेसिंग-ग्रेड के आमों, खट्टे फलों (किनू, माल्टा, संतरा, गलगल) और सी-ग्रेड सेबों की खरीद हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (HPMC) तथा हिमफेड (HIMFED) द्वारा की जाएगी। गलगल को छोड़कर, जिसके लिए मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, अधिकांश फलों के लिए खरीद मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। सी-ग्रेड सेबों के लिए 1.5 लाख मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, जिन्हें सख्त गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा। पात्र किसानों को HPMC MIS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और हैंडलिंग (रख-रखाव) के नुकसान की भरपाई के लिए 2.5% अतिरिक्त वजन देना होगा।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रोसेसिंग-ग्रेड आम, सिट्रस फलों और सी-ग्रेड सेब की खरीद के लिए वर्ष 2026 की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) को मंजूरी दे दी है।
  • अचारी आम, किन्नू, माल्टा, संतरा और सी-ग्रेड सेब के लिए खरीद मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जबकि गलगल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।
  • खरीद एजेंसियों में HPMC शामिल है, जिसमें सेब की खरीद के लिए HIMFED की संभावित सहभागिता हो सकती है।
  • 1.5 लाख मीट्रिक टन तक सी-ग्रेड सेब (51 mm से अधिक व्यास) की खरीद की जाएगी; सड़े हुए या रोगग्रस्त सेबों को इससे बाहर रखा गया है।
  • किसानों को HPMC MIS पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है और हैंडलिंग तथा भंडारण के नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त 2.5% वजन प्रदान करना होगा।

महत्वपूर्ण शब्द

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)

केंद्र और राज्यों द्वारा एक तदर्थ (ad-hoc) मूल्य समर्थन तंत्र। यह शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी और कृषि फसलों के उत्पादकों को, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दायरे में नहीं आती हैं, बंपर पैदावार या बाजार में कीमतों में अचानक गिरावट के दौरान संकटपूर्ण बिक्री (distress sales) से बचाता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (कृषि)। MSP के साथ तुलना करने तथा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के बाजारों और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेपों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

Source
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (HPMC)

हिमाचल प्रदेश में ताजे फलों के विपणन और अधिशेष बागवानी उपज के प्रसंस्करण के लिए 1974 में स्थापित एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। यह बागवानों के लिए खरीद, ग्रेडिंग, पैकिंग और मूल्य-वर्धित प्रसंस्करण जैसी आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper 3 (कृषि विपणन)। बागवानी क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला रसद (supply chain logistics), मूल्य संवर्धन और कृषि-प्रसंस्करण का प्रबंधन करने वाले राज्य-नेतृत्व वाले संस्थानों को रेखांकित करता है।

Source
HIMFED (हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड)

हिमाचल प्रदेश का शीर्ष सहकारी विपणन संघ। 1952 में स्थापित, यह कृषि उपज की खरीद करने, अक्सर बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme) को लागू करने और रासायनिक उर्वरकों जैसे आवश्यक कृषि आदानों का वितरण करके किसानों की सहायता करता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (सहकारिता)। ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि आदान वितरण में राज्य-स्तरीय सहकारी समितियों की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

MIS बागवानी फसलों के लिए एक स्थायी, केंद्रीय रूप से वित्तपोषित खरीद गारंटी है।

MIS कोई स्थायी गारंटी नहीं है। यह एक तदर्थ आपातकालीन उपाय है जो केवल किसी राज्य के अनुरोध पर सक्रिय किया जाता है, और वित्तीय नुकसान को केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Agriculture

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से क्या अलग करता है?

  • फसल कवरेज: MSP स्थायी आधार पर 22 अनिवार्य फसलों को कवर करता है। MIS उन जल्द खराब होने वाले बागवानी/कृषि उत्पादों के लिए एक अस्थायी सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है जो स्पष्ट रूप से MSP के दायरे से बाहर हैं।
  • हस्तक्षेप की प्रकृति: MSP की घोषणा प्रतिवर्ष बुवाई से पहले की जाती है। MIS एक तदर्थ (ad-hoc), फसल कटाई के बाद का उपाय है, जिसे केवल तभी सक्रिय किया जाता है जब राज्य बाजार में संकट के दौरान औपचारिक रूप से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं।
  • वित्तीय देयता: MSP खरीद प्रक्रियाएं पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित होती हैं। MIS के तहत, होने वाले किसी भी वित्तीय नुकसान को साझा किया जाता है (50:50, या उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 75:25)।
Economy: Agriculture Policies

MIS को सक्रिय करने के लिए विशिष्ट ट्रिगर पैरामीटर क्या हैं?

  • कीमतों में भारी गिरावट: प्रचलित खुले बाजार की कीमतों में पिछले सामान्य वर्ष की दरों की तुलना में कम से कम 10% की गिरावट आनी चाहिए।
  • उत्पादन में उछाल: वैकल्पिक रूप से, यदि पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में 10% या उससे अधिक की वृद्धि होती है, तो इस योजना को सक्रिय किया जा सकता है।
  • खरीद सीमा: योजना के तहत भौतिक खरीद कुल अनुमानित फसल उत्पादन के अधिकतम 25% तक कड़ाई से सीमित है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जलवायु अस्थिरता और MIS सक्रियण

    हिमालयी राज्यों में बेमौसम बारिश के कारण अक्सर निम्न-गुणवत्ता वाले 'सी-श्रेणी' के फलों की अत्यधिक आवक (glut) हो जाती है। MIS एक महत्वपूर्ण जलवायु-अनुकूलन सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो मौसम की मार झेलने वाली इस उपज को खपा लेता है, जो अन्यथा स्थानीय बाजारों को धराशायी कर देती।

  • कृषि विपणन में राजकोषीय संघवाद

    MSP के केंद्रीयकृत बोझ के विपरीत, MIS के तहत राज्यों को वित्तीय नुकसान का 25-50% साझा करना पड़ता है। यह स्थानीयकृत और तदर्थ (ad-hoc) कृषि बाजार की विफलताओं के प्रबंधन में एक सहकारी संघवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

2026 की Prelims में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है जो MIS के तदर्थ (ad-hoc), लागत-साझाकरण (cost-sharing) ट्रिगर्स की तुलना MSP के सार्वभौमिक केंद्रीय वित्तपोषण (universal central funding) से करता हो।

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