समसामयिकी

हिमाचल राजनीतिक नियुक्तियां कैबिनेट रैंक वापसी और व्यय

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक नीति, शासन सुधारों और हिमाचल प्रदेश के भीतर सार्वजनिक व्यय प्रबंधन पर नज़र रखने वाले HPAS के उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

सारांश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शासन को सुव्यवस्थित करने और राज्य के खर्च को युक्तिसंगत बनाने के उपायों के तहत विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों, सलाहकारों और बोर्डों तथा निगमों के प्रमुखों को दिए गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस ले लिया है।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों, सलाहकारों और बोर्डों तथा निगमों के अध्यक्षों को पहले दिए गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया।
  • इस प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक व्यय को तर्कसंगत बनाना और शासन संरचनाओं को सुव्यवस्थित करना है।
  • इस कदम से कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के समकक्ष उच्च रैंकिंग प्रोटोकॉल पद धारण करने वाले कई गैर-आधिकारिक राजनीतिक नियुक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में नीतियों को लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

HPAS GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन): राज्य की कार्यकारी शक्तियों, प्रशासनिक प्रोटोकॉल और राजकोषीय प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राज्य मंत्रिमंडल

राज्य कार्यपालिका का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय नीतियां तैयार करता है।

UPSC context

HPAS GS पेपर II (राज्य सरकार का प्रशासन): कैबिनेट पदानुक्रम, प्रोटोकॉल विशेषाधिकार और कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस लेने का अर्थ मंत्रिपरिषद से निर्वाचित संवैधानिक मंत्रियों को हटाना है।

एस्पिरेंट्स अक्सर राजनीतिक सलाहकारों को दिए गए कैबिनेट रैंक प्रोटोकॉल और अनुच्छेद 163/164 के तहत नियुक्त संवैधानिक कैबिनेट मंत्रियों के बीच भ्रमित हो जाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

एक राज्य में मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 163: अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की अनिवार्यता बताता है।
  • अनुच्छेद 164: अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी और शपथ को नियंत्रित करता है, जिसमें कुल संख्या पर 15% की सीमा भी शामिल है।
  • प्रोटोकॉल स्थिति: गैर-संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तियों को जो कैबिनेट 'रैंक' दी जाती है, वे मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सदस्यता के बजाय कार्यकारी प्रोटोकॉल का दर्जा रखती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य ऋण स्थिरता और राजकोषीय संघवाद

    हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय तनाव पूरे भारत में उप-राष्ट्रीय ऋण के व्यापक रुझानों को दर्शाता है, जो राजकोषीय संघवाद की सीमाओं और राज्य की गारंटियों पर RBI की निगरानी की परीक्षा लेता है।

  • राजनीतिक संरक्षण बनाम राज्य का राजकोषीय स्वास्थ्य

    राजनीतिक कार्यालयों से जुड़े मितव्ययिता उपाय राज्य शासन में पार्टी संरक्षण संरचनाओं और संवैधानिक औचित्य के बीच के तनाव को उजागर करते हैं।

HP fiscal crisis + constitutional limits of office of profit / cabinet ranks in states एक high-yield GS-2 governance थीम है।

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  • 2018HPAS_PRELIMSGS1

    The Govt. of H.P. has changed the name of 'Kanya Sashaktikaran and Kalyan Board Himachal Pradesh' to that of :