हिमाचल ने राजनीतिक नियुक्तियों का कैबिनेट रैंक दर्जा वापस लिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय राजनीतिक प्रशासन, कार्यकारी निर्णय-निर्माण और वित्तीय शासन के रुझानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर के राजनीतिक कार्यालयों में मितव्ययिता उपायों और पुनर्गठन के तहत, विभिन्न राज्य बोर्डों और निगमों के राजनीतिक नियक्तियों, सलाहकारों और प्रमुखों को दिए गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों, सलाहकारों और बोर्डों तथा निगमों के अध्यक्षों को पहले दिए गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया।
- इस प्रशासनिक उपाय का उद्देश्य राज्य में राजनीतिक नियुक्तियों से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करना और आधिकारिक विशेषाधिकारों और सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाना है।
- यह निर्णय गैर-मंत्री राजनीतिक पदाधिकारियों के लिए उच्च-स्तरीय राज्य सम्मानों और आधिकारिक प्रोटोकॉल पदनामों के वितरण से संबंधित नीति में बदलाव को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल
राज्य सरकार का कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और जिसमें विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालने वाले मंत्री शामिल होते हैं।
UPSC context
HPAS पेपर II (पॉलिटी और गवर्नेंस): हिमाचल प्रदेश में राज्य कार्यपालिका, कैबिनेट निर्णयों, प्रशासनिक प्रोटोकॉल और राजनीतिक नियुक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार
हिमाचल प्रदेश के भीतर सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण, जो राज्य प्रशासन, नीति कार्यान्वयन, राजकोषीय प्रबंधन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शासन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
HPAS पेपर II (पॉलिटी और गवर्नेंस): राज्य स्तरीय प्रशासनिक तंत्र, मितव्ययिता उपायों और शासन सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राजनीतिक सलाहकारों को कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलने से वे हिमाचल प्रदेश मंत्रिपरिषद के आधिकारिक सदस्य बन जाते हैं।
एस्पिरेंट्स यह मान सकते हैं कि सलाहकारों को दिया गया कैबिनेट रैंक उन्हें मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाता है, जिसकी संख्या संवैधानिक रूप से सीमित है और जिसके लिए अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों में लाभ के पद और कैबिनेट रैंक के कार्यालयों के सृजन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान और सीमाएँ क्या हैं?
- साइज़ लिमिट: अनुच्छेद 164(1A) मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित करता है।
- एग्जीक्यूटिव स्टेटस: गैर-मंत्रियों (सलाहकारों/अध्यक्षों) को कैबिनेट का दर्जा देना एक कार्यकारी विशेषाधिकार है जिसकी अक्सर अनुच्छेद 191 (लाभ का पद) और प्रोटोकॉल नियमों के तहत जाँच की जाती है।
- राज्य इकाइयाँ: राज्य बोर्ड और निगम वैधानिक या कार्यकारी निकाय हैं जिनके प्रमुखों को तब तक स्वचालित रूप से मंत्रीस्तरीय संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है जब तक कि स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान न किया गया हो।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्यीय राजकोषीय तनाव और FRBM सीमाएँ
हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय संकट संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत बढ़ते राजस्व घाटे के अनुदान और उधार की सीमाओं का सामना कर रहे राज्यों के रुझानों को दर्शाता है।
HP राजकोषीय मितव्ययता + कैबिनेट रैंक की वापसी का परीक्षण कार्यकारी विशेषाधिकारों और राज्य के ऋण पर आधारित कथन-आधारित प्रश्नों के माध्यम से किया गया।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Towards its journey to become full state what is correct about Himachal Pradesh ? (1) It became Chief Commissioner's Province in 1948 (2) It became Union Territory in 1956 (3) It got its first Chief Minister in 1967 (4) It became 18th State of the Union in 1971 Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Match the representative of princely hill states who participated as their representative of population for the constitution of Himachal Pradesh into a single state : | List I (Representative Name) | List II (Name of the Princely State) | |---|---| | (a) Surat Ram Prakash | (i) Jubbal | | (b) Hira Singh Pal | (ii) Bhajji | | (c) Bhaskara Nand | (iii) Baghat | | (d) Salig Ram Tejta | (iv) Theog | Choose the correct answer : Code: (a) (b) (c) (d)