समसामयिकी

हिमाचल प्रदेश ने श्रमिकों के लिए मसौदा सामाजिक सुरक्षा नियम जारी किए

स्रोत:legalitysimplified ↗

क्यों मायने रखता है

हिमाचल प्रदेश के उन HPAS उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जो हिमाचल प्रदेश में असंगठित और गिग वर्करों से संबंधित राज्य-विशिष्ट विधाई विकास, श्रम कल्याण ढांचे और शासन पहलों पर नजर रख रहे हैं।

सारांश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के अनुरूप, असंगठित और गिग श्रमिकों सहित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को मजबूत करने हेतु मसौदा हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियम, 2026 (Draft Himachal Pradesh Social Security Rules, 2026) जारी कर दिए हैं।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियम, 2026 जारी किए हैं।
  • यह मसौदा सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत व्यापक राष्ट्रीय श्रम ढांचे के अनुरूप है।
  • यह राज्य में असंगठित श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों, गिग श्रमिकों और कल्याण बोर्डों से संबंधित प्रावधानों को कवर करता है।
  • राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकरण, अंशदान और लाभ वितरण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020

2020 में बनाया गया एक व्यापक केंद्रीय कानून, जो नौ केंद्रीय श्रम कानूनों को एक एकल ढांचे में समेकित करता है और असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है।

UPSC context

HPAS GS पेपर II/III (श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ) के लिए प्रासंगिक। भारत में श्रम सुधारों और श्रमिकों के अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश सोशल सिक्योरिटी रूल्स

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) को लागू करने और राज्य के भीतर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी प्रावधानों को मजबूत करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए राज्य-स्तरीय नियम।

UPSC context

HPAS GS पेपर II (राज्य सरकार की नीतियाँ और शासन, श्रम कल्याण) के लिए महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय श्रम संहिताओं के राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक क्रियान्वयन के प्रति उम्मीदवारों की जागरूकता का परीक्षण करता है।

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संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy & Labour Welfare

भारत के 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करने वाले चार राष्ट्रीय श्रम कोड कौन से हैं?

  • वेतन कोड: वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) - सभी प्रकार के रोजगारों में न्यूनतम वेतन, वेतन के भुगतान और बोनस को विनियमित करती है।
  • IR कोड: इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) - ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों और विवाद समाधान को नियंत्रित करता है।
  • OSH कोड: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 - सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को मानकीकृत करती है।
  • सोशल सिक्योरिटी कोड: कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 - गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • लेबर कोड्स + सहकारी संघवाद

    सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन वित्तीय संघवाद की बहसों को दर्शाता है, जो कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में केंद्रीय ढांचे की एकरूपता और राज्य-स्तरीय प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाता है।

  • गिग इकॉनमी + पहाड़ी राज्य कल्याणकारी ढांचा

    प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करना राज्य-स्तरीय श्रम सुधारों को पहाड़ी राज्यों में व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था और शहरीकरण की चुनौतियों से जोड़ता है।

HPAS मेन्स GS-2/GS-3: केंद्रीय श्रम संहिताओं के राज्यीय अनुकूलन (state adaptation) पर प्रश्नों की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से गिग और असंगठित श्रमिक कल्याण को लक्षित करते हों।

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  • 2023HPAS_PRELIMSGS1

    Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)

  • 2025HPAS_PRELIMSGS1

    Match List I with List II : | List-I (Scheme) | List-II (Ministry) | |---|---| | (a) Atal Pension Yojana | (i) Ministry of Communications | | (b) Startup India Scheme | (ii) Ministry of Finance | | (c) Eco-NIWAS | (iii) Ministry of Commerce and Industry | | (d) BharatNet | (iv) Ministry of Power | Code: (a) (b) (c) (d)