समसामयिकी

हिमाचल ने अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी पदों पर नियुक्तियां कीं

स्रोत:aninews ↗

क्यों मायने रखता है

यह राज्य-स्तरीय कल्याणकारी पहलों और सार्वजनिक रोजगार सुधार पर एक प्रशासनिक केस स्टडी प्रदान करता है। अनुकंपा नियुक्तियों में नौकरशाही की देरी को दूर करना शासन की जवाबदेही और सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को रेखांकित करता है, जो सिविल सेवा की तैयारी के लिए प्रासंगिक है।

सारांश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और बागवानी जैसे विभिन्न विभागों में 94 Group-C कर्मचारियों की नियुक्ति करके अपनी अनुकंपा रोजगार नीति को गति दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रशासन ने इन मामलों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दी है, जिससे पिछली सरकारों के कार्यकाल से वर्षों से लंबित पड़े पुराने बैकलॉग को समाप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, एकमुश्त राहत उपाय के रूप में, राज्य ने पहले खारिज किए गए अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है ताकि आवश्यक नीतिगत छूट प्रदान की जा सके, जो मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देती है।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की सहायता के लिए अपनी अनुकंपा रोजगार नीति के तहत जुलाई 2026 में 94 ग्रुप-सी कर्मचारियों को नियुक्त किया।
  • जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और बागवानी सहित कई विभागों में नियुक्तियों को मंजूरी दी गई।
  • वर्तमान प्रशासन लंबे समय से लंबित बैकलॉग को निपटा रहा है, जिसमें से कुछ स्वीकृत मामले वर्ष 2013-2018 से लंबित थे।
  • राज्य ने योग्य परिवारों के लिए उपयुक्त नीतिगत छूट पर विचार करने के लिए पूर्व में खारिज किए गए अनुकंपा नियुक्ति के मामलों की एक बार समीक्षा करने की भी घोषणा की है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुकंपा रोजगार नीति

एक मानवीय प्रशासनिक योजना जो सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने वाले सरकारी कर्मचारी के किसी आश्रित पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करती है, ताकि परिवार को वित्तीय संकट से बचाया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएं, लोक सेवाएं और अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संवैधानिक प्रावधान।

Source
भर्ती निदेशालय (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश में ग्रुप-सी लोक सेवा पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, केंद्रीकृत और त्वरित करने के लिए स्थापित एक राज्य-स्तरीय नोडल विभाग।

UPSC context

GS पेपर II: सिविल सेवाओं की भूमिका, प्रशासनिक सुधार और संस्थागत पारदर्शिता।

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जल शक्ति विभाग

सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रभाग जो स्वच्छ जल वितरण, ग्रामीण स्वच्छता और कृषि को सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत सिंचाई नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर III: जल संसाधन प्रबंधन, अवसंरचना और सिंचाई प्रणालियां।

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ग्रामीण विकास विभाग

एक राज्य विभाग जो गरीबी उन्मूलन के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने, सतत आजीविका सृजित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करने पर केंद्रित है।

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GS पेपर II: गरीबी उन्मूलन, कल्याणकारी योजनाएं और विकेंद्रीकृत ग्रामीण प्रशासन।

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बागवानी विभाग

किसानों की आजीविका में सुधार के लिए उच्च मूल्य वाले फलों और सब्जियों की खेती, आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक प्रशासनिक निकाय।

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GS पेपर III: कृषि, फसल पैटर्न और ग्रामीण आर्थिक विकास।

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प्रारंभिक ट्रैप

लोक सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत एक निहित या मौलिक अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह व्यवस्था दी है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक या निहित अधिकार नहीं है; यह तत्काल निराश्रितता से बचाने के लिए एक गैर-विरासत योग्य, विवेकाधीन रियायत है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

अनुकंपा नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ कैसे सुसंगत है?

  • कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक या निहित अधिकार नहीं है, बल्कि एक सीमित, नीति-संचालित मानवीय रियायत है।
  • अनुच्छेद 16 के साथ सुसंगतता: जबकि अनुच्छेद 16(2) वंश के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, वहीं तत्काल निराश्रयता को रोकने के लिए एक युक्तियुक्त वर्गीकरण के रूप में अनुच्छेद 16(1) के तहत अनुकंपा नियुक्ति वैध है।
  • कोटा सीमा: प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर अनुकंपा नियुक्तियों को सीधी भर्ती की रिक्तियों की 5% की अधिकतम सीमा तक सीमित रखता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक समीक्षा बनाम कार्यपालिका की नीति

    अदालतें भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के मानदंडों की नियमित रूप से समीक्षा करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यकारी नीतिगत छूट अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे।

  • सामाजिक सुरक्षा बनाम योग्यतावाद

    शोक संतप्त परिवारों के लिए तत्काल सामाजिक सुरक्षा तंत्र और अनुच्छेद 335 के तहत एक योग्यता-आधारित, कुशल सिविल सेवा की प्रशासनिक आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना।

UPSC अनुच्छेद 16 के तहत अनुकंपा नियुक्तियों की संवैधानिक वैधता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं का परीक्षण कर सकता है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023HPAS_PRELIMSGS1

    Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)

  • 2020HPAS_PRELIMSGS1

    Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.

  • 2024HPAS_PRELIMSGS1

    For the year 2022-23, match the Industry sub-sector in Himachal Pradesh with the percentage of workers employed in them : | List I (Industry Sub-sector) | List II (Percentage of workers employed) | |---|---| | (a) Mining and Quarrying | (i) 2 | | (b) Manufacturing | (ii) 41 | | (c) Electricity and Other Utilities | (iii) 50 | | (d) Construction | (iv) 7 | Choose the correct option : Code: (a) (b) (c) (d)