हिमाचल अवैध संपत्ति की जब्ती और पुनर्वितरण की योजना बना रहा है
स्रोत:tribuneindia ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख राज्य शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं (भ्रष्टाचार-विरोधी संपत्ति जब्ती), ऊर्जा बुनियादी ढांचे (किशाऊ जलविद्युत परियोजना, बिजली-साझाकरण समझौतों) और केंद्र-राज्य वित्तीय तनाव (रोके गए अनुदान) पर प्रकाश डालता है। ये HPAS Prelims के लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, विशेष रूप से क्षेत्रीय भूगोल, विशिष्ट राज्य जलविद्युत परियोजनाओं और संघीय गतिशीलता के संबंध में।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और उसे गरीबों में पुनर्वितरित करने के माध्यम से भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। शिमला के कसुम्पटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने बद्दी में प्रमुख औद्योगिक भूमि को कौड़ियों के दाम पर आवंटित करने के लिए पिछली BJP सरकार पर निशाना साधा। सुक्खू ने राज्य के हितों की रक्षा करने में अपनी सरकार की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसमें वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में कानूनी जीत, JSW से 18% मुफ्त बिजली हिस्सेदारी सुरक्षित करना और सालाना 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए किशाऊ जलविद्युत परियोजना में राज्य के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। प्रशासन 150 ग्रामीण स्कूलों को CBSE से संबद्ध करके और एक ग्रामीण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल शुरू करके ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दे रहा है। इस बीच, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये के सहायता पैकेज सहित देय वित्तीय अनुदानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें गरीबों में पुनर्वितरित करने की एक नीति की घोषणा की।
- वर्तमान प्रशासन ने पूर्व भाजपा सरकार पर बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 5,000 बीघा भूमि को औने-पौने दामों पर अनुचित रूप से आवंटित करने का आरोप लगाया।
- राज्य ने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में जीत हासिल करके, JSW से 18% मुफ्त बिजली हिस्सेदारी सुरक्षित करके, और किशाऊ जलविद्युत परियोजना में अपनी हिस्सेदारी की रक्षा करके (जिससे सालाना 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी) अपने आर्थिक हितों को सफलतापूर्वक सुरक्षित किया है।
- ग्रामीण विकास पहलों में 150 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध करना (24,000 छात्रों को जोड़ना) और घर-घर से ग्रामीण ठोस कचरा संग्रह शुरू करना शामिल है।
- ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वैध वित्तीय अनुदान रोक रही है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा वादा किए गए 1,500 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
किशाऊ जलविद्युत परियोजना
हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड सीमा पर टोंस नदी (यमुना की सहायक नदी) पर एक 660 MW की बहुउद्देशीय कंक्रीट गुरुत्वीय बांध परियोजना, जिसका उद्देश्य छह उत्तरी राज्यों के बीच जल बंटवारे और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
UPSC context
जीएस पेपर I (जल संसाधन) और जीएस पेपर II (सहकारी संघवाद: अंतर-राज्यीय नदी विवाद और संसाधन साझाकरण)।
ग्रामीण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप, ग्रामीण पंचायतों में वैज्ञानिक तरीके से, घर-घर से कचरा संग्रह और प्रसंस्करण को लागू करने की एक स्थानीयकृत नीति।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र/सेवाएं) और GS पेपर III (पर्यावरण और प्रदूषण प्रबंधन)।
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध
संवैधानिक ढांचा (भाग XII के अनुच्छेद 268-293) जो वित्तीय संघवाद को सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सरकारों के बीच कराधान शक्तियों के आवंटन, राजस्व साझाकरण और सहायता अनुदान को नियंत्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं संविधान: संघीय ढांचा, वित्तीय संघवाद और संसाधनों का हस्तांतरण)।
वाइल्डफ्लावर हॉल मामला
एक ऐतिहासिक तीस वर्षीय कानूनी लड़ाई जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने मशोबरा रिज़ॉर्ट लिमिटेड पर पूर्ण स्वामित्व और वित्तीय लाभ सफलतापूर्वक हासिल किए, जो कभी ओबेरॉय ग्रुप की ईस्ट इंडिया होटल्स के साथ एक संयुक्त उद्यम था।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन: सरकारी नियंत्रण वाली संपत्तियां, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, और राज्य मुकदमेबाजी)।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यों के पास भ्रष्ट संपत्तियों को जब्त करने और पुनर्वितरित करने की स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति है।
जब्ती के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, PMLA या विशिष्ट राज्य अधिनियमों जैसे कानूनों के तहत न्यायिक समर्थन की आवश्यकता होती है, न कि केवल कार्यकारी आदेशों की।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र-राज्य वित्तीय अनुदान के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- सांविधिक अनुदान: अनुच्छेद 275 संसद को सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान देने की अनुमति देता है, जो आमतौर पर वित्त आयोग की सिफारिशों से निर्देशित होते हैं।
- विवेकाधीन अनुदान: अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, जो ऐतिहासिक रूप से विवेकाधीन रहा है और राजनीतिक टकराव का एक लगातार स्रोत रहा है।
केंद्रीय या संयुक्त जलविद्युत परियोजनाओं में आमतौर पर बिजली किस प्रकार साझा की जाती है?
- गृह राज्य की रॉयल्टी: राष्ट्रीय जलविद्युत नीति के तहत, मेजबान राज्य को आमतौर पर संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए रॉयल्टी के रूप में 12% मुफ्त बिजली प्राप्त होती है (HP ने JSW के साथ 18% पर बातचीत की थी)।
- अनावंटित कोटा: उत्पादित बिजली का 15% आमतौर पर कमी वाले राज्यों की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र के पास एक गैर-आवंटित कोटे के रूप में रखा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और आपदा अनुदान
रोके गए फंड को लेकर हिमाचल प्रदेश की शिकायत, केंद्र द्वारा NDRF और विवेकाधीन अनुदानों को जारी करने में देरी के संबंध में कर्नाटक और केरल द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं के समान है।
पीड़ितों को PMLA संपत्ति की बहाली
भ्रष्टाचार से अर्जित धन को पुनर्वितरित करने का CM का संकल्प उस हालिया कानूनी तंत्र के अनुरूप है, जिसके तहत ED न्यायिक आदेशों के माध्यम से कुर्क की गई PMLA संपत्तियों को धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस लौटाती है।
बढ़ते केंद्र-राज्य वित्तीय टकराव के बीच, अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान बनाम अनुच्छेद 275 के तहत वैधानिक अनुदान पर एक बहु-कथन वाले प्रश्न की उम्मीद करें।
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Where does river Yamuna, after flowing through Uttarakhand, enter in Sirmaur district of Himachal Pradesh ?
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