NGT के बहाली आदेश ने हिमाचल टाउनशिप परियोजना को रोका
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह मेन्स GS-3 (पर्यावरण और अर्थव्यवस्था) के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है, जो अवैध खनन के पर्यावरणीय खतरों, पारिस्थितिक बहाली (ecological restoration) की महत्वपूर्ण आवश्यकता और शहरी विकास परियोजनाओं एवं NGT जैसे वैधानिक निकायों द्वारा लागू पर्यावरण संरक्षण अधिदेशों के बीच संघर्ष को दर्शाता है।
सारांश
शीतलपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रस्तावित 'हिम-चंडीगढ़' टाउनशिप का विकास एक बड़ी बाधा का सामना कर रहा है, क्योंकि चिह्नित भूमि का 37 हेक्टेयर हिस्सा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पारिस्थितिक बहाली (ecological restoration) के लिए पहचाने गए क्षेत्र के साथ ओवरलैप करता है। विचाराधीन भूमि अवैध खनन के कारण गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का शिकार हुई है। किसी भी नए निर्माण को आगे बढ़ाने से पहले पारिस्थितिक मरम्मत के लिए NGT का निर्देश, तीव्र शहरी विस्तार परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण कानूनों के सख्त प्रवर्तन के बीच जारी संघर्ष को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- शीतलपुर में नई 'Him-Chandigarh' टाउनशिप के लिए निर्धारित लगभग 37 हेक्टेयर भूमि पारिस्थितिक बहाली (ecological restoration) के लिए चिन्हित क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पहले व्यापक अवैध खनन गतिविधियों के कारण इस भूमि को गंभीर रूप से निम्नीकृत (severely degraded) के रूप में चिन्हित किया था।
- NGT का आदेश है कि पर्यावरणीय बहाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो राज्य सरकार की शहरी विकास परियोजना के लिए एक नियामक बाधा उत्पन्न कर रहा है।
- यह संघर्ष राज्य-नेतृत्व वाली शहरीकरण की पहलों और पारिस्थितिक संरक्षण एवं सुधार की अनिवार्यता के बीच संतुलन स्थापित करने की व्यापक चुनौती को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS Paper III: पर्यावरण एवं सांविधिक निकाय। यह पर्यावरण शासन और संरक्षण के लिए न्यायिक-नियामक ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
HIMUDA (हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण)
हिमाचल प्रदेश में आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के नियोजन और विकास के लिए जिम्मेदार राज्य की नोडल एजेंसी, जो वर्तमान में हिम-चंडीगढ़ टाउनशिप परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है।
UPSC context
GS पेपर II/III: गवर्नेंस और शहरी विकास। राज्य के नेतृत्व में शहरी विस्तार और विकास में संस्थागत भूमिकाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
पारिस्थितिक बहाली
एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) की बहाली में सहायता करने की प्रक्रिया जिसे निम्नीकृत (degraded), क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया है, जिसमें अक्सर वनीकरण और चेक डैम जैसे मृदा स्थिरीकरण (soil stabilization) के उपाय शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण संरक्षण और क्षरण। यह पर्यावरणीय नुकसान को सुधारने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिम-चंडीगढ़ टाउनशिप परियोजना
बद्दी-नालागढ़ औद्योगिक गलियारे में शीतलपुर के समीप एक प्रस्तावित उच्च-स्तरीय, विश्व-स्तरीय सैटेलाइट टाउनशिप, जिसका उद्देश्य आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचा प्रदान करना और पड़ोसी राज्यों की ओर होने वाले आर्थिक 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकना है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III: सतत विकास और नियोजन। औद्योगिक-आवासीय विकास को पर्यावरणीय अधिदेशों के साथ संतुलित करने के लिए केस स्टडी।
अवैध खनन
बिना कानूनी अनुमति के खनिजों (जैसे रेत या मिट्टी) का निष्कर्षण, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर भूमि क्षरण, जैव विविधता की हानि और पर्यावरण संरक्षण कानूनों का उल्लंघन होता है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा। यह संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों और अनियंत्रित खनिज निष्कर्षण के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPSPCB)
एक राज्य नियामक प्राधिकरण जो प्रदूषण की निगरानी करने, पर्यावरणीय मानकों को लागू करने और NGT द्वारा निर्देशित बहाली योजनाओं को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। राज्य स्तर पर पर्यावरण कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
NGT केवल दंड लगा सकता है और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं को रोक नहीं सकता है।
NGT के पास NGT अधिनियम की धारा 15 के तहत पर्यावरण की बहाली (restitution) का आदेश देने का वैधानिक अधिकार है, जो इसे राज्य की परियोजनाओं को रोकने की शक्ति प्रदान करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए EIA नियम क्या हैं?
- थ्रेशोल्ड सीमाएँ: 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र वाली टाउनशिप परियोजनाओं के लिए निर्माण शुरू होने से पहले अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (EC) की आवश्यकता होती है।
- SEIAA क्षेत्राधिकार: अधिकांश टाउनशिप/भवन परियोजनाएं श्रेणी B के अंतर्गत आती हैं, जिनका मूल्यांकन केंद्र के बजाय राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा किया जाता है।
पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए NGT के पास क्या शक्तियाँ हैं?
- धारा 15 की शक्तियाँ: NGT अधिनियम, 2010 की धारा 15 के तहत, ट्रिब्यूनल क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत, मुआवजे और पर्यावरण की बहाली का आदेश दे सकता है।
- बाध्यकारी प्रकृति: NGT के आदेश वैधानिक महत्व रखते हैं, जो इसे निम्नीकृत भूमि पर व्यावसायिक या शहरी परियोजनाओं को तब तक रोकने के लिए सशक्त बनाते हैं जब तक कि व्यापक सुधार पूर्ण न हो जाए।
अंतर-विषय पैटर्न
पहाड़ी नगरीकरण और आपदा सुभेद्यता
हिमालयी राज्यों में टाउनशिप विस्तार अक्सर भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों और अवैध खनन के कारण परिवर्तित नदी जल विज्ञान (hydrology) के साथ ओवरलैप होता है।
ट्रिब्यूनल के आदेश बनाम राज्य की नीति
NGT के पारिस्थितिक अधिदेशों और राज्य के शहरीकरण के लक्ष्यों के बीच टकराव पर्यावरणीय शासन में क्लासिक 'विकास बनाम पर्यावरण' के द्वंद्व को रेखांकित करता है।
शहरी टाउनशिप के लिए EIA थ्रेशोल्ड के साथ NGT की धारा 15 की प्रत्यस्थापन शक्तियों को एकीकृत करने वाले एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें।
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