राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक व्यवस्था के SOP पर मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटना मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19 - सभा करने की स्वतंत्रता) को सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिबंधों के साथ जोड़ती है। यह GS2 (CBI जांच के आदेश देने में न्यायपालिका की भूमिका, PIL का विकास और सीमाएं) और GS3 (आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान भीड़ नियंत्रण के SOPs) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ की CBI जांच की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाओं (PILs) को खारिज कर दिया। यह घटना अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी। राज्य पुलिस की चल रही जांच से संतुष्ट होते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि CBI जांच एक असाधारण उपाय है, जो इस मामले में आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से, सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए, अदालत ने तमिलनाडु सरकार को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति तब तक रोकने का निर्देश दिया, जब तक कि भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) स्थापित नहीं हो जातीं। यह राजनीतिक सभा के अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा की अनिवार्यताओं के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ (जिसमें TVK रैली के दौरान 41 लोगों की मृत्यु हुई थी) की जांच CBI को हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया है, इसके लिए राज्य पुलिस द्वारा की गई संतोषजनक प्रगति का हवाला दिया गया है।
- न्यायालय ने CBI जांच की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाओं (PILs) को यह दोहराते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी जांच का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
- भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए, अदालत ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि जब तक सख्त SOPs को औपचारिक रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर राजनीतिक रैलियों या सार्वजनिक सभाओं की अनुमति न दी जाए।
- यह निर्णय लोक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक सभाओं पर उचित प्रतिबंध लगाने के महत्व को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनहित याचिका (PIL)
हाशिए पर स्थित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने या सार्वजनिक हित को लागू करने के लिए जन-हितैषी व्यक्तियों या समूहों द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई, जो 'locus standi' के पारंपरिक नियम में ढील देती है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। न्यायिक सक्रियता, न्याय तक पहुँच और कार्यपालिका/विधायिका की विफलताओं पर अंकुश का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है और हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों तथा गंभीर अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक/नियामक निकाय। संघवाद (राज्य की सहमति के मुद्दे) और संस्थागत स्वायत्तता का परीक्षण करता है।
भीड़ प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs)
जोखिम मूल्यांकन, स्थल क्षमता और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल (जैसे, NDMA दिशानिर्देश), ताकि सामूहिक सभाओं के दौरान भगदड़ जैसी मानव-निर्मित आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन। मानव निर्मित आपदाओं के न्यूनीकरण की रणनीतियों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रशासनिक तैयारी का परीक्षण करता है।
शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार
अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को बिना हथियारों के एकत्र होने की अनुमति देता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता जैसे 'उचित निर्बंधन' (reasonable restrictions) के अधीन है।
UPSC context
GS पेपर II: मौलिक अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के कर्तव्य के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ
तमिलनाडु के तेरह दक्षिणी जिलों के लिए न्यायिक पहुंच प्रदान करने हेतु 2004 में मदुरै में स्थापित मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। न्यायिक संरचना, क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय प्रणाली के विकेंद्रीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च न्यायालय संबंधित राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना CBI जांच का आदेश नहीं दे सकता।
हालाँकि CBI को सामान्यतः DSPE Act के तहत राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, संवैधानिक न्यायालय (SC और High Courts) इसके बिना भी एकतरफा रूप से CBI जाँच का आदेश दे सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
सभा करने के अधिकार पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?
- अनुच्छेद 19(1)(b): सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- युक्तिसंगत निर्बन्धन: अनुच्छेद 19(3) राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता, या लोक व्यवस्था के हित में प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- राजमार्ग विरोध प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि सभाओं या विरोध प्रदर्शनों के लिए सार्वजनिक स्थानों और राजमार्गों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है, जिससे सार्वजनिक आवाजाही के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है।
किसी राज्य में किन परिस्थितियों में CBI जांच का आदेश दिया जा सकता है?
- सामान्य नियम: DSPE Act की धारा 6 के तहत, CBI को किसी राज्य के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सामान्यतः संबंधित राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
- न्यायिक निर्देश: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी CBI जांच का आदेश दे सकते हैं।
- असाधारण उपाय: न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग संयम से (केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में) करते हैं ताकि राज्य पुलिस या संघीय ढांचे को कमजोर न किया जाए।
अंतर-विषय पैटर्न
लोक व्यवस्था के विषय के रूप में भीड़ प्रबंधन
भगदड़ आपदा प्रबंधन (NDMA दिशानिर्देशों) और राजव्यवस्था (राज्य के विषय के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था) के बीच की कड़ी है। राजमार्गों पर रैलियों पर न्यायिक रोक यह रेखांकित करती है कि राज्य संवैधानिक 'उचित प्रतिबंधों' के माध्यम से NDMA ढांचे को किस प्रकार लागू करते हैं।
अपराधिक जांच में PIL की सीमाएं
CBI जांच की मांग करने वाली PILs को खारिज किया जाना न्यायिक संयम को दर्शाता है। अदालतों का तर्क है कि संवैधानिक उपचारों के माध्यम से महज अटकलों के आधार पर वैधानिक राज्य पुलिस तंत्र को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिससे संघवाद संरक्षित रहता है।
अनुच्छेद 19 के उचित प्रतिबंधों (लोक व्यवस्था) को NDMA के भीड़ प्रबंधन दिशानिर्देशों से जोड़ने वाला 2026 प्रीलिम्स का एक प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.
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