जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बाहर रहने वाले कश्मीरियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अपने गृह राज्यों से बाहर विशिष्ट समुदायों की संवेदनशीलता को उजागर करना संघवाद, कानून और व्यवस्था, तथा पहचान-आधारित घृणा अपराधों और भेदभाव से नागरिकों की रक्षा करने के केंद्र और राज्यों के संवैधानिक अधिदेश के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है।
सारांश
जम्मू और कश्मीर के बाहर रहने वाले कश्मीरियों के खिलाफ उत्पीड़न, हिंसा और घृणा अपराधों के बढ़ते मामलों को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उठाया गया। PDP और NC के विधायकों ने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, और कश्मीरी छात्रों और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहचान आधारित भेदभाव के खिलाफ ठोस कदम, संवैधानिक गारंटी और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की।
मुख्य बिंदु
- PDP और NC के सांसदों ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कश्मीरी छात्रों और श्रमिकों के खिलाफ घृणा अपराधों और शारीरिक हमलों में हुई वृद्धि को रेखांकित किया।
- PDP MLA वहीद उर रहमान पारा ने कश्मीरियों की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने राज्य और केंद्रीय नेताओं से पहचान-आधारित भेदभाव को दूर करने का आग्रह किया।
- NC MLAs ने J&K के राज्य के दर्जे की बहाली और आगे और हाशिए पर जाने से रोकने के लिए मजबूत संवैधानिक गारंटियों की मांग करते हुए धरना दिया।
- जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य सरकारों पर भीड़ की हिंसा को मौन संरक्षण प्रदान करने और नफरत को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
महत्वपूर्ण शब्द
जम्मू और कश्मीर विधानसभा
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिनिधि विधायी संस्था, जिसे 2024 के चुनावों के बाद पुनर्गठित किया गया है। इसके पास 'राज्य सूची' (State List) के विषयों पर शक्तियां हैं, जिनमें 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'पुलिस' (Police) शामिल नहीं हैं।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था/शासन); UT शासन मॉडलों, अनुच्छेद 239A, और J&K पुनर्गठन अधिनियम की विधायी सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य के दर्जे की बहाली
जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया, जिसे दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भविष्य के लिए अनिवार्य किया गया है।
UPSC context
GS II (संघवाद); अनुच्छेद 3, 'मूल संरचना' (Basic Structure) के एक तत्व के रूप में संघीय ढांचे, और राज्यों के पुनर्गठन पर न्यायिक निर्देशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
वह ऐतिहासिक संसदीय अधिनियम जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (J&K और लद्दाख) में विभाजित किया और अनुच्छेद 370 के तहत इसके विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया।
UPSC context
GS II (संविधान); अनुच्छेद 370, राज्य की सीमाओं को बदलने की संसदीय शक्तियों और आधुनिक J&K के कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC)
जम्मू और कश्मीर का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है। यह ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र की स्वायत्तता और राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत करता रहा है।
UPSC context
GS II (क्षेत्रवाद); संघीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और जम्मू और कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक विकास का परीक्षण करता है।
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP)
J&K में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो वर्तमान में विपक्ष में है। यह क्षेत्रीय पहचान, संवैधानिक गारंटी पर ध्यान केंद्रित करता है और अक्सर मानवाधिकारों तथा भेदभाव के मुद्दों को उठाता है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था); संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुदलीय प्रणालियों की गतिशीलता और राष्ट्रीय नीति पर स्थानीय विरोध के प्रभाव का परीक्षण करता है।
स्थगन प्रस्ताव
विधायिकाओं में 'अत्यधिक लोक महत्व' के किसी विशिष्ट मामले पर चर्चा करने के लिए नियमित कार्य को स्थगित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक प्रक्रियात्मक उपकरण, जिसके लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है।
UPSC context
GS II (संसदीय प्रक्रियाएं); यह उन विधायी साधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है जिनका उपयोग कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने और राष्ट्रीय सुरक्षा या मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 355 के तहत किसी भी राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने और अंतर-राज्यीय प्रवासियों की रक्षा करने के लिए प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्तियां हैं।
'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। अनुच्छेद 355 आंतरिक अशांति से रक्षा करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है, लेकिन यह केंद्र को राज्यों पर नियमित पुलिसिंग शक्तियां प्रदान नहीं करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अपने गृह राज्य के बाहर आवागमन करने या बसने वाले नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार संरक्षण प्रदान करते हैं?
- अनुच्छेद 15(1): राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
- अनुच्छेद 19(1)(d) और (e): सभी नागरिकों को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने और इसके किसी भी हिस्से में रहने तथा बसने के अधिकार की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19(5) के प्रतिबंध: आवागमन/निवास के इन अधिकारों को केवल सार्वजनिक हित में या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।
भारतीय विधायिकाओं में स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- अत्यधिक लोक महत्व: इसे लोक महत्व के एक निश्चित, तथ्यात्मक और अत्यंत आवश्यक मामले पर चर्चा करने के लिए पेश किया जाना चाहिए।
- निंदा का तत्व: इसमें सरकार के विरुद्ध निंदा का एक तत्व शामिल है, और इसलिए उच्च सदन (राज्यसभा/विधान परिषद) में इसकी अनुमति नहीं है।
- सामान्य कामकाज को बाधित करता है: इसे स्वीकार करने के लिए सदन की सामान्य कार्यवाही को स्थगित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आमतौर पर सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या (जैसे, लोक सभा में 50) के समर्थन की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अलगाव और आंतरिक सुरक्षा के जुड़ाव
क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न अलगाव के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो सीधे सीमावर्ती क्षेत्रों में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) द्वारा उपयोग किए जाने वाले कट्टरपंथ के नैरेटिव को बढ़ावा देता है।
J&K का अनुच्छेद 239A UT ढांचा
राज्य के दर्जे की माँगें अनुच्छेद 239A के तहत UT ढांचे की सीमाओं को उजागर करती हैं, जहाँ निर्वाचित विधानसभाओं के पास पूर्ण राज्यों की तुलना में पूर्ण विधायी नियंत्रण का अभाव होता है।
2026 की मुख्य परीक्षा (Mains) में अनुच्छेद 15/19 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय प्रवासियों के संरक्षण को अनुच्छेद 355 की संघीय सीमाओं और राज्य सूची (State List) से जोड़ते हुए एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.
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