केंद्रीय फसल बीमा योजना के बिना गुजरात के किसानों की बढ़ी संवेदनशीलता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा PMFBY जैसे केंद्र प्रायोजित कृषि सुरक्षा कवच के कार्यान्वयन की चुनौतियों को दर्शाता है। यह उन असुरक्षाओं को रेखांकित करता है जिनका सामना किसानों को तब करना पड़ता है जब राज्य और केंद्र की योजनाओं में निरंतरता का अभाव होता है, विशेष रूप से अल नीनो और बेमौसम बारिश जैसे बढ़ते जलवायु जोखिमों के बीच।
सारांश
गुजरात में कांग्रेस नेताओं ने चिंता जताई है कि वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा योजना से बाहर होने के बाद से राज्य के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लाभों से वंचित हैं। हालांकि राज्य ने विकल्प के रूप में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (MKSY) शुरू की थी, लेकिन यह केवल एक वर्ष के लिए ही कार्यात्मक रही। परिणामस्वरूप, वर्तमान में किसानों के पास कोई समर्पित फसल बीमा सुरक्षा तंत्र नहीं है और वे नुकसान के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से मिलने वाले अपर्याप्त मुआवजे पर निर्भर हैं। बेमौसम बारिश और अल नीनो (El Niño) प्रभाव के मंडराते खतरों के बीच, गुजरात के लिए केंद्रीय PMFBY में फिर से शामिल होने या अपनी स्वयं की फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग बढ़ रही है।
मुख्य बिंदु
- खबरों के अनुसार, गुजरात के किसानों को पिछले 3-4 वर्षों से केंद्रीय फसल बीमा योजना, PMFBY से बाहर रखा गया है।
- राज्य सरकार ने PMFBY के लिए उच्च प्रीमियम का हवाला देते हुए 2020 में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (MKSY) शुरू की थी, लेकिन MKSY को केवल एक वर्ष के लिए लागू किया गया था।
- गुजरात के किसानों के पास वर्तमान में औपचारिक फसल बीमा कवर का अभाव है और फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से मिलने वाले सीमित मुआवजे पर निर्भर रहना पड़ता है।
- राजनीतिक नेता राज्य सरकार से PMFBY में फिर से शामिल होने या बेमौसम बारिश और एल नीनो (El Niño) प्रभाव सहित जलवायु जोखिमों से किसानों की रक्षा के लिए MKSY को फिर से बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
केंद्र सरकार की एक फसल बीमा योजना जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें समान रूप से कम प्रीमियम (1.5%–5%) और बुआई-पूर्व से लेकर कटाई-पश्चात तक व्यापक जोखिम कवरेज शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II/III: सरकारी कल्याणकारी योजनाएं और कृषि जोखिम प्रबंधन। सामाजिक सुरक्षा ढांचे और ग्रामीण ऋण प्रवाह के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (MKSY)
गुजरात राज्य द्वारा वित्तपोषित, बिना किसी प्रीमियम वाली एक योजना जिसे 2020 में सूखे या बेमौसम बारिश जैसी आपदाओं के कारण खरीफ फसल के नुकसान (33% या अधिक) के लिए किसानों को मुआवजा देने हेतु शुरू किया गया था; इसे PMFBY के विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II/III: राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी पहलें। राजकोषीय संघवाद और राज्य-स्तरीय कृषि बीमा को लागू करने की चुनौतियों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित आपदा राहत के लिए प्राथमिक राज्य-स्तरीय निधि। अधिसूचित आपदाओं के लिए तत्काल राहत प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग (सामान्य राज्यों के लिए 75:25) साझा की जाती है।
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन। संस्थागत वित्त पोषण के पैटर्न और तत्काल आपदा राहत एवं संरचित फसल बीमा के बीच अंतर पर केंद्रित है।
अल नीनो
एक जलवायु परिघटना जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह के जल का असामान्य रूप से गर्म होना शामिल है। भारत में, इसका गहरा संबंध कमजोर मानसून, वर्षा की कमी और कृषि के लिए सूखे के बढ़ते जोखिम से है।
UPSC context
GS पेपर I/III: भूगोल एवं कृषि। मानसून की परिवर्तनशीलता, जलवायु-प्रेरित फसल की विफलता और जलवायु-अनुकूल खेती की आवश्यकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
फसल बीमा
एक जोखिम प्रबंधन तंत्र जहाँ किसान फसल की विफलता से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। इसका उद्देश्य कृषि आय को स्थिर करना, ऋण पात्रता (creditworthiness) सुनिश्चित करना और आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि अर्थशास्त्र और कृषि सब्सिडी। यह ग्रामीण सुरक्षा जाल और प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PMFBY ऋणी किसानों और सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है।
2020 के पुनर्गठन के बाद, PMFBY सभी किसानों (ऋणी किसानों सहित) के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक हो गई। राज्यों के लिए भी इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
PMFBY के मुख्य प्रीमियम और लागत-साझाकरण नियम क्या हैं?
- किसान प्रीमियम: खरीफ के लिए अधिकतम 2%, रबी के लिए 1.5%, और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5%।
- सब्सिडी साझा करना: केंद्र और राज्य शेष प्रीमियम सब्सिडी को समान रूप से (50:50) साझा करते हैं, सिवाय उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के जहाँ यह अनुपात 90:10 है।
SDRF राहत, फसल बीमा मुआवजे से किस प्रकार भिन्न है?
- SDRF का उद्देश्य: जब अधिसूचित आपदा के कारण फसल का नुकसान >=33% होता है, तब यह तत्काल जीविका के लिए आधारभूत अनुग्रह राहत (ex-gratia relief) प्रदान करता है। यह पूर्ण क्षतिपूर्ति (full restitution) नहीं है।
- PMFBY का उद्देश्य: यह बीमांकिक सिद्धांतों (actuarial principles) पर कार्य करता है, जो ऐतिहासिक औसत की तुलना में फसल की वास्तविक पैदावार में हुई कमी के आधार पर व्यापक मुआवजा प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और योजनाओं से ऑप्ट-आउट
मैचिंग-कॉस्ट (matching-cost) के बोझ के कारण PMFBY जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) से राज्यों का बाहर निकलना, सहकारी संघवाद और विकेंद्रीकृत कल्याण वितरण में बार-बार होने वाले तनाव को उजागर करता है।
एल नीनो और ग्रामीण सुभेद्यता
एल नीनो-प्रेरित बेमौसम बारिश का खतरा और औपचारिक फसल बीमा की अनुपस्थिति, वैश्विक जलवायु विसंगतियों को सीधे तौर पर घरेलू कृषि संकट और SDRF पर बढ़ते दबाव से जोड़ती है।
PMFBY के 2020 के बाद के स्वैच्छिक प्रावधानों (voluntary provisions) और फसल नुकसान मुआवजे के लिए SDRF के मानदंडों पर आधारित एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
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