गुजरात संगठित अपराध अधिनियम संशोधन और भारतीय न्याय संहिता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह संशोधन भारत में आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक न्याय से संबंधित विकसित होते विधायी परिदृश्य को रेखांकित करता है। यह इस बात का एक व्यावहारिक उदाहरण है कि कैसे हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) विशिष्ट राज्य-स्तरीय आपराधिक प्रावधानों का स्थान ले रही है, जो संघवाद, समवर्ती सूची के विषयों और आतंकवाद एवं संगठित अपराध से निपटने वाले कानूनी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है।
सारांश
गुजरात विधानसभा ने GujCTOC संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है, जिसके माध्यम से राज्य के 11 साल पुराने आतंकवाद-रोधी कानून से 'आतंकवाद' शब्द को प्रभावी रूप से हटा दिया गया है और इसका नाम बदलकर गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (GujCOC) कर दिया गया है। यह निर्णय नए केंद्रीय आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के लागू होने के कारण लिया गया है। विशेष रूप से, BNS की धारा 113 'आतंकवादी कृत्यों' के लिए एक विस्तृत परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है, जिससे राज्य के कानून में मौजूद अतिव्यापी (overlapping) प्रावधान अनावश्यक हो गए हैं। यह विधायी समायोजन आपराधिक न्याय और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित राज्य और केंद्र के कानूनों के बीच चल रहे सामंजस्य को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- गुजरात विधानसभा ने GujCTOC संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जिसके तहत अधिनियम के शीर्षक और प्रावधानों से 'आतंकवाद' (terrorism) शब्द को हटा दिया गया है।
- इस अधिनियम का नाम अब बदलकर गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (GujCOC) कर दिया जाएगा।
- यह संशोधन भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के देशव्यापी लागू होने के बाद लाया गया है।
- BNS की धारा 113 स्पष्ट रूप से आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित और दंडित करती है, जिससे आतंकवाद पर राज्य-स्तरीय प्रावधान अनावश्यक हो जाते हैं।
- यह कदम राज्य के कानूनों को नए सिरे से तैयार किए गए केंद्रीय आपराधिक न्याय ढांचे के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो समवर्ती सूची (Concurrent List) के तहत विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है।
महत्वपूर्ण शब्द
गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (GujCTOC) अधिनियम
2015 का एक राज्य कानून (2019 में स्वीकृत) जिसे आतंकवाद और आपराधिक सिंडिकेट पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है। इसमें पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति (confessions) की स्वीकार्यता और विस्तारित हिरासत अवधि जैसे कठोर प्रावधान शामिल हैं।
UPSC context
GS-III (आंतरिक सुरक्षा); GS-II (सांविधिक निकाय)। विशेष राज्य कानूनों बनाम UAPA जैसे केंद्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
GujCTOC संशोधन विधेयक 2026
मार्च 2026 में पारित विधान जो GujCTOC अधिनियम से 'आतंकवाद' शब्द को हटाता है और केंद्रीय कानूनों के साथ कानूनी ओवरलैप से बचने के लिए इसका नाम बदलकर गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (GujCOC) करता है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/विधायी प्रक्रिया)। विधायी सामंजस्य और राज्य-स्तरीय कानूनों पर नई आपराधिक संहिताओं के प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
भारत की नई मुख्य आपराधिक संहिता जो भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेती है। यह परिभाषाओं का आधुनिकीकरण करती है, मॉब लिंचिंग जैसे नए अपराधों को शामिल करती है और विशेष रूप से आतंकवाद को एक सामान्य आपराधिक अपराध के रूप में संहिताबद्ध करती है।
UPSC context
GS-II (आपराधिक न्याय प्रणाली)। कानूनी सुधारों, कानूनों के वि-औपनिवेशीकरण और IPC से BNS की ओर बदलाव से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
BNS की धारा 113
BNS में एक विशिष्ट धारा जो 'आतंकवादी कृत्य' को किसी भी ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है, जिसका उद्देश्य हिंसक या खतरनाक साधनों के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना है।
UPSC context
GS-III (Security)। यह विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सामान्य कानून बनाम UAPA जैसे विशेष कानूनों में अब आतंकवाद को कैसे परिभाषित किया गया है।
संगठित अपराध
आर्थिक लाभ के लिए किसी सिंडिकेट द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली, भू-हड़प और सुपारी किलिंग जैसी गैर-कानूनी गतिविधियां। 2026 के बाद, गुजरात राज्य का कानून विशेष रूप से इसी पर केंद्रित है।
UPSC context
GS-III (आंतरिक सुरक्षा)। कानूनी ढाँचों में आतंकवाद (राजनीतिक/वैचारिक) और संगठित अपराध (आर्थिक/वित्तीय) के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
विधायी सामंजस्य
राज्य के कानूनों को केंद्रीय कानूनों के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया, ताकि क्षेत्राधिकार संबंधी टकराव और जांच के दोहराव को रोका जा सके, तथा आपराधिक न्याय प्रणाली का समान क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS-II (संघवाद/केंद्र-राज्य संबंध)। यह चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे नई केंद्रीय संहिताएं (BNS, BNSS) राज्य-विशिष्ट अधिनियमों में संशोधन को आवश्यक बनाती हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यों के पास आतंकवाद विरोधी कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष रूप से संघ सूची (Union List) के अंतर्गत आती है।
राज्य 'Criminal Law' (समवर्ती सूची) के तहत आतंकवाद पर कानून बना सकते हैं। हालांकि, अनुच्छेद 254 (Doctrine of Repugnancy) के तहत, राज्यों को BNS जैसी प्रभावी केंद्रीय संहिताओं के साथ टकराव रोकने के लिए अपने कानूनों को उनके अनुरूप बनाना होगा।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 254 केंद्र-राज्य विधायी टकरावों का समाधान कैसे करता है?
- सामान्य नियम: यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून केंद्रीय कानून के विरोधाभासी है, तो केंद्रीय कानून उन असंगत राज्य प्रावधानों पर प्रभावी होगा।
- राष्ट्रपतीय अपवाद: एक प्रतिकूल राज्य कानून उस विशिष्ट राज्य के भीतर वैध बना रह सकता है यदि उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया था और उसे उनकी औपचारिक सहमति प्राप्त हुई हो।
- संसदीय ओवरराइड: राष्ट्रपति की सहमति के बावजूद, संसद के पास राज्य के कानून को संशोधित करने या उसे निरस्त करने के लिए बाद में कानून बनाने की शक्ति बनी रहती है।
संगठित अपराध (Organised Crime) और आतंकवाद (Terrorism) के बीच वैचारिक रूप से क्या अंतर है?
- मुख्य उद्देश्य: संगठित अपराध निरंतर अवैध वित्तीय लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, जबकि आतंकवाद का लक्ष्य व्यापक भय के माध्यम से राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
- राज्य की अंतःक्रिया: संगठित सिंडिकेट भ्रष्टाचार के माध्यम से गुप्त रूप से राज्य को अस्थिर करना पसंद करते हैं; आतंकवादी सार्वजनिक रूप से राज्य की संप्रभुता और वैधता को सीधी चुनौती देते हैं।
- सहजीवी संबंध: अलग-अलग उद्देश्यों के बावजूद, उनमें गहरा जुड़ाव पाया जाता है: आतंकवादी समूह अपने परिचालन वित्तपोषण के लिए संगठित अपराध नेटवर्क (नशीले पदार्थ, जबरन वसूली) पर निर्भर रहते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आतंकवाद की दोहरी परिभाषाएं: BNS और UAPA
BNS 2023 की धारा 113, UAPA को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसकी पूरक है। यह दोहरी कानूनी रूपरेखा (dual-track legal framework) महत्वपूर्ण GS2 संघवाद और अभियोगात्मक विवेक (prosecutorial discretion) संबंधी बहसों को जन्म देती है।
राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो
GujCTOC की ऐतिहासिक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृतियाँ यह रेखांकित करती हैं कि केंद्र किस प्रकार आपराधिक कानून जैसे समवर्ती विषयों को देश भर में मानकीकृत करने के लिए अनुच्छेद 201 (विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना) का उपयोग करता है।
अनुच्छेद 254 (Repugnancy), राज्यों के आतंकवाद विरोधी कानूनों, BNS 2023 और समवर्ती सूची की प्रविष्टियों को जोड़ने वाले एक बहु-कथन प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Discuss the types of organised crimes. Describe the linkages between terrorists and organised crime that exist at the national and transnational levels.
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From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, 'Principle of Federal Supremacy' and 'Harmonious Construction' have emerged. Explain.
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Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances. 2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. 3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. How many of the above statements are correct?