इनपुट टैक्स क्रेडिट सुधारों पर GST काउंसिल की 57वीं बैठक का एजेंडा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
GST काउंसिल भारत में सहयोगात्मक संघवाद की एक प्रमुख संस्था है, और इसकी समय-समय पर होने वाली बैठकें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अप्रत्यक्ष कर ढाँचों, राजस्व वितरण और अनुपालन मानदंडों तय करती हैं।
सारांश
GST काउंसिल की 57वीं बैठक 12 सितंबर को नई दिल्ली में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव और केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में तय की गई है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- GST काउंसिल की 57वीं बैठक 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है।
- इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे और इसमें राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- प्रमुख एजेंडा मदों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियमों पर चर्चा और कर संरचनाओं का युक्तिकरण शामिल है।
- राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव बैठक की प्रशासनिक तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
Goods and Services Tax (GST)
भारत भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर, जिसके तहत अधिकांश केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष कर समाहित कर लिए गए हैं।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): भारतीय अर्थव्यवस्था, कराधान ढांचा, संसाधन जुटाने और राजकोषीय संघवाद के लिए आवश्यक।
GST काउंसिल
अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक शीर्ष निकाय, जो कर दरों, छूटों और सीमा की सिफारिश करता है, और केंद्र तथा राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II और III): सहकारी संघवाद के लिए मुख्य संस्थागत तंत्र, संवैधानिक निकाय, और अप्रत्यक्ष कर नीति शासन।
प्रारंभिक ट्रैप
GST काउंसिल की सिफ़ारिशें तीन-चौथाई बहुमत से पारित होने के बाद सभी राज्य विधानमंडलों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि GST काउंसिल में 3/4 बहुमत से लिए गए निर्णय राज्य विधानसभाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, और वे 'मोहित मिनरल्स' मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण को नजरअंदाज कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 279A के तहत GST काउंसिल का संवैधानिक आधार और मतदान तंत्र क्या है?
- अनुच्छेद 279A: अनुच्छेद 279A के तहत 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थापित संवैधानिक निकाय।
- वोटिंग वेट: केंद्र सरकार के पास 1/3 वोटिंग वेट होता है; सभी राज्यों के पास कुल मिलाकर 2/3 वेट होता है, और निर्णयों के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है।
- कानूनी स्थिति: सुप्रीम कोर्ट ने मोहित मिनरल्स (2022) में यह माना कि परिषद की सिफारिशें सलाहकारी (recommendatory) हैं, संसद या राज्य विधानमंडलों पर बाध्यकारी नहीं हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
GST काउंसिल बनाम राजकोषीय संघवाद
सुप्रीम कोर्ट का मोहित मिनरल्स फैसला, गैर-बाध्यकारी GST काउंसिल की सिफारिशों पर, राजकोषीय संघवाद को सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के साथ संतुलित करता है।
GST काउंसिल के वोटिंग वेटेज + अनुच्छेद 279A के संवैधानिक प्रावधान अक्सर स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्नों में आते हैं।
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