एनजीओ ने पेड़ों की कटाई पर सख्त दंड और जलवायु कार्रवाई की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में पर्यावरणीय दबाव समूहों और नागरिक समाज की बदलती मांगों पर प्रकाश डालता है, जो अधिक सख्त पारिस्थितिक कानूनों (पेड़ों की कटाई को अपराध घोषित करने) की वकालत करते हैं और जलवायु आपात स्थितियों से निपटने में वर्तमान नौकरशाही ढांचे की अपर्याप्तता को रेखांकित करते हैं। GS-2 (Pressure Groups/NGOs) और GS-3 (Environmental Conservation) के लिए अत्यंत प्रासंगिक।
सारांश
कर्नाटक स्थित पर्यावरण NGO 'Parisarakkaagi Naavu' ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील की है। यह समूह पेड़ों की अवैध कटाई के लिए अधिक सख्त कानूनी परिणामों की मांग कर रहा है, जिसमें इसे सार्वजनिक, जलग्रहण और अधिसूचित वन क्षेत्रों में अनिवार्य दंड के साथ संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, NGO ने राष्ट्रीय समीक्षा होने तक खनन और रियल एस्टेट जैसी गैर-जरूरी परियोजनाओं के लिए वन भूमि के डायवर्जन पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया है। समूह ने पर्यावरणीय शासन की वर्तमान संस्थागत गति की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि जलवायु परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार के सामने सामान्य नौकरशाही प्रक्रियाएं अपर्याप्त हैं।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक स्थित पर्यावरण NGO परिसरक्कीगागी नावू (Parisarakkaagi Naavu) ने जलवायु आपात स्थिति के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।
- सार्वजनिक, शहरी, जलग्रहण और अधिसूचित वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को सख्त अनिवार्य दंड के साथ एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने की मांग की।
- एक व्यापक राष्ट्रीय समीक्षा होने तक गैर-जरूरी परियोजनाओं (जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन, रियल एस्टेट) के लिए वन भूमि के डायवर्जन पर तत्काल रोक (moratorium) लगाने की मांग की गई।
- इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्तमान संस्थागत तंत्र—जो समितियों, चरणबद्ध क्रियान्वयन (phased rollouts) और समय-समय पर होने वाली समीक्षाओं पर निर्भर हैं—तेजी से बढ़ते जलवायु खतरे से निपटने के लिए बहुत धीमे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
परिसरक्कागी नावु
2025 में शुरू किया गया कर्नाटक स्थित एक पर्यावरण गठबंधन, जिसका नेतृत्व ए.टी. रामास्वामी कर रहे हैं। यह 'जलवायु आपातकाल' (climate emergency) से निपटने के लिए राज्यव्यापी जलवायु कार्रवाई, सख्त वन संरक्षण कानूनों और समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण की वकालत करता है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण और NGOs की भूमिका। यह पर्यावरणीय वकालत और शासन में नागरिक समाज की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
संज्ञेय अपराध
एक कानूनी वर्गीकरण जिसमें पुलिस किसी संदिग्ध को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है। एनजीओ (NGOs) तत्काल प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय अपराधों हेतु इस दर्जे की वकालत करते हैं।
UPSC context
GS II: राजव्यवस्था (आपराधिक न्याय प्रणाली) एवं GS III: पर्यावरण। पारिस्थितिक क्षति के विरुद्ध कानूनी निवारकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वन विपथन
खनन या बुनियादी ढांचे जैसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के आवंटन की कानूनी प्रक्रिया। वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा विनियमित, इसमें अक्सर 'Net Present Value' (NPV) का भुगतान शामिल होता है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण (संरक्षण)। विकासात्मक आवश्यकताओं और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन पर केंद्रित है।
पर्यावरणीय अभिशासन
पर्यावरण के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों, संस्थानों और प्रक्रियाओं का ढांचा। इसमें सरकारी नीति, न्यायिक निरीक्षण (जैसे NGT), और NGOs तथा समुदायों की भागीदारीपूर्ण भूमिका शामिल है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया देने में संस्थागत दक्षता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जलवायु आपातकाल
ऐसी स्थिति जिसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने या रोकने और अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। कुछ भारतीय स्थानीय निकायों और NGOs ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने की मांग की है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण। भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के पैमाने और तात्कालिकता को परिभाषित करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
स्थगन
किसी गतिविधि पर एक अस्थायी कानूनी रोक या निलंबन। पर्यावरणीय संदर्भ में, गहन वैज्ञानिक समीक्षा होने तक अक्सर खनन या वन डायवर्जन (forest diversion) जैसी परियोजनाओं के लिए इसकी मांग की जाती है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण (संरक्षण)। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गतिविधियों पर न्यायिक और प्रशासनिक रोक से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
अधिसूचित वनों के बाहर पेड़ों की कटाई केंद्रीय वन (संरक्षण) अधिनियम द्वारा समान रूप से विनियमित की जाती है।
शहरी और गैर-वन सार्वजनिक भूमि पर पेड़ों की कटाई राज्य-विशिष्ट वृक्ष संरक्षण अधिनियमों (जैसे, कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम) द्वारा विनियमित होती है, न कि केंद्र द्वारा समान रूप से।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वन भूमि के डायवर्जन (व्यपवर्तन) को किस प्रकार विनियमित किया जाता है?
- पूर्व अनुमति: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
- सलाहकार समिति: सांविधिक वन सलाहकार समिति (FAC) डाइवर्जन प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और पारिस्थितिक लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर उनके अनुमोदन या अस्वीकृति की सिफारिश करती है।
- प्रतिपूरक वनीकरण: पारिस्थितिक क्षति को कम करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों को प्रतिपूरक वनीकरण (CA) और डायवर्ट किए गए वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का भुगतान करना होगा।
संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध को क्या परिभाषित करता है?
- संज्ञेय अपराध: संज्ञेय अपराध के मामले में, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है।
- गैर-जमानती अपराध: गैर-जमानती अपराध में, जमानत पाना अधिकार की बात नहीं है। यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर प्रदान की जाती है, जो एक सशक्त निवारक (deterrent) के रूप में कार्य करती है।
- पर्यावरणीय संदर्भ: वर्तमान में, राज्य कानूनों के तहत वृक्षों की कटाई से संबंधित कई स्थानीय उल्लंघन जमानती/गैर-संज्ञेय श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जिससे निवारण (deterrence) का स्तर निम्न रहता है और NGO द्वारा सुधारों की मांग की जा रही है।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को गति प्रदान करते NGOs
पर्यावरणीय सक्रियता (GS2) अक्सर संस्थागत सुधारों के लिए विवश करती है। NGO द्वारा संचालित याचिकाओं और PILs ने ऐतिहासिक रूप से वन शासन (forest governance) में महत्वपूर्ण बदलावों को जन्म दिया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का गोदावर्मन (Godavarman) निर्णय।
शहरी जलग्रहण क्षेत्र एवं आपदा प्रबंधन
शहरी जलग्रहण क्षेत्रों (catchments) का संरक्षण सीधे तौर पर GS3 आपदा प्रबंधन से जुड़ा है। इन क्षेत्रों में वृक्ष आवरण (tree cover) की कमी जल निकासी (drainage) व्यवस्था को गंभीर रूप से खराब कर देती है, जिससे बेंगलुरु में देखी गई शहरी बाढ़ की घटनाएं सीधे तौर पर बढ़ जाती हैं।
GS3 Mains में इस विषय पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें कि कैसे पारंपरिक, चरणबद्ध नौकरशाही तंत्र, तेजी से बढ़ते जलवायु आपातकालों (climate emergencies) को संबोधित करने में विफल रहते हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS2
What are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies and advocating for environmental protection in India.
- 2024MainsGS3
What role do environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (EIA) outcomes for major projects in India? Cite four examples with all important details.
- 2015MainsGS2
How can the role of NGOs be strengthened in India for development works relating to protection of the environment? Discuss throwing light on the major constraints.