ग्रेट निकोबार परियोजना को PIL के माध्यम से न्यायिक जांच का सामना करना पड़ रहा है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह मामला पर्यावरण शासन, रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की न्यायिक समीक्षा, और ग्रेट निकोबार द्वीप जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कार्यकारी मंजूरियों को चुनौती देने में PILs की विकसित होती भूमिका के अंतर्संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
सारांश
पारिस्थितिक रूप से विवादास्पद ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कानूनी चुनौतियाँ सुप्रीम कोर्ट और कल Calcutta High Court सहित कई न्यायिक मंचों पर जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से सामने आई हैं। यह मामला पर्यावरण शासन, न्यायिक क्षेत्राधिकार, फोरम शॉपिंग, और संवेदनशील द्वीप पारिस्थितिकी प्रणालियों में राष्ट्रीय सुरक्षा/बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- विशाल ग्रेट निकोबार परियोजना से जुड़ी कानूनी लड़ाइयों में जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट दोनों शामिल रहे हैं।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने के लिए फोरम शॉपिंग, अधिकार क्षेत्र और उपयुक्त न्यायिक मंचों के संबंध में सवाल उठाए गए हैं।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जैव विविधता, जनजातीय कल्याण और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर इसके संभावित प्रभाव के कारण इस परियोजना को पर्यावरणविदों और कानूनी विशेषज्ञों की कड़ी जांच का सामना करना पड़ा है।
- सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भारत में बड़े पैमाने पर रणनीतिक बुनियादी ढाँचे के विकास और पर्यावरण न्यायशास्त्र के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट
ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000+ करोड़ रुपये से अधिक की एक विशाल बुनियादी ढांचा और विकास योजना, जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा और टाउनशिप शामिल है, जो पारिस्थितिक क्षरण और आदिवासी अधिकारों को लेकर तीव्र कानूनी जांच के घेरे में है।
UPSC context
UPSC मेंस जीएस पेपर III (पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और सुरक्षा); यह रणनीतिक विकास और पर्यावरण संरक्षण/स्वदेशी अधिकारों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
जनहित याचिका (PIL)
एक कानूनी तंत्र जो व्यक्तियों या समूहों को लोकहित की रक्षा या हाशिए पर मौजूद या संवेदनशील आबादी के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालतों का रुख करने की अनुमति देता है, जिसमें सख्त लोकस स्टैंडी (locus standi) नियमों में ढיל दी जाती है।
UPSC context
UPSC मेन्स GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन); न्यायिक सक्रियता, न्याय तक पहुँच, और locus standi (वाद दायर करने के अधिकार) में ढील का परीक्षण करता है।
सुप्रिम कोर्ट
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय जिसके पास मूल, अपीलीय और रिट क्षेत्राधिकार है, जिसने हाल ही में ग्रेट निकोबार विकास जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चुनौती देने वाली पर्यावरण संबंधी जनहित याचिकाओं (PILs) की पोषणीयता को बरकरार रखा है।
UPSC context
UPSC मेन्स GS पेपर II (भारतीय संविधान और न्यायपालिका); न्यायिक समीक्षा में शीर्ष अदालत की भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिकारों के साथ संतुलित करने का परीक्षण करता है।
कलकत्ता हाई कोर्ट
एक संवैधानिक अदालत जो रिट अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करते हुए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ जनहित याचिकाओं (PILs) पर सुनवाई कर रही थी, उसने यह फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय महत्व के proyectos (परियोजनाओं) को न्यायिक जांच से छूट नहीं मिलती है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स; पर्यावरण संबंधी मुकदमों में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे और क्षेत्रीय/विषय-वस्तु की स्थिरता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
एक बार राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) किसी परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाओं के माध्यम से उसके आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
अभ्यर्थੀ अक्सर यह मान लेते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है और इस पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की रोक है, लेकिन संवैधानिक अदालतों के पास अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार बरकरार रहता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जनहित याचिका (PIL) के प्रमुख प्रावधान और विकास क्या हैं?
- हस्तक्षेप का उदार अधिकार: 1970 के दशक के उत्तरार्ध में (न्यायपति पी.एन. भगवती, न्यायपति वी.आर. कृष्णा अय्यर) लोकस स्टैंडी (locus standi) के कड़े नियम में ढील देने के साथ शुरुआत।
- अधिकारों का प्रवर्तन: वंचित समूहों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी जनहितैषी व्यक्ति या संगठन को याचिकाएँ दायर करने की अनुमति देता है।
- पत्र-संबंधी अधिकारक्षेत्र: पत्राचार अधिकार क्षेत्र (एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन) सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को पत्रों, टेलीग्राम और अखबार की रिपोर्टों को रिट याचिकाओं के रूप में मानने की अनुमति देता है।
भारतीय कानून के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का वैधानिक ढांचा क्या है?
- सांविधिक आधार: पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के तहत स्थापित।
- समय-बद्ध निपटान: दायर करने के 6 महीने के भीतर आवेदनों या अपीलों का अंततः निपटान करने का आदेश दिया गया है।
- नेचुरल जस्टिस: Civil Procedure Code, 1908 बाध्यकारी नहीं है; ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट + वन अधिकार अधिनियम
द्वीपीय क्षेत्रों में मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर वैधानिक पर्यावरणीय मंजूरी बनाम वन अधिकार अधिनियम के तहत PVTG के लिए संवैधानिक सुरक्षा के दायरे का परीक्षण करता है।
NGT अधिकारक्षेत्र + संवैधानिक रिट उपाय
NGT की मंजूरियों का सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की जनहित याचिकाओं (PILs) के साथ ओवरलैप होना, विशेष पर्यावरण Tribunals और संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रणालीगत तनाव को उजागर करता है।
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट + EIA क्लीयरेंस की खामियाँ + NGT बनाम सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, मेन्स GS-3/GS-2 के प्रश्न के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है।
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