चयनात्मक निर्माण प्रतिबंधों ने पहाड़ी शहर की योजना नियमों पर बहस छेड़ दी है
स्रोत:himachalscape ↗

क्यों मायने रखता है
हिल स्टेशनों में पर्यावरणीय नियमों को लागू करने में विरोधाभास, हिमाचल प्रदेश में सतत शहरी विकास और आपदा प्रबंधन के लिए एक गंभीर मुद्दा है। यह नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी और प्राकृतिक आपदा संवेदनशीलता से निपटने के साथ-साथ नगर एवं ग्राम नियोजन (Town and Country Planning) नीतियों को लागू करने की चुनौतियों के लिए एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
शिमला के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को निजी नागरिकों के लिए 'नो-कंस्ट्रक्शन जोन' (निर्माण-वर्जित क्षेत्र) घोषित करने के हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्ताव को इसके चयनात्मक प्रवर्तन के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक ओर पारिस्थितिक संवेदनशीलता और भू-धंसाव के खतरे का हवाला देते हुए निजी निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी एजेंसियां उन्हीं संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुदाई और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जारी रखे हुए हैं, जिससे भूस्खलन का जोखिम बढ़ रहा है और पर्यावरणीय सुरक्षा कमजोर हो रही है।
मुख्य बिंदु
- HP नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पारिस्थितिक क्षरण को रोकने के लिए शिमला के भीड़भाड़ वाले मुख्य क्षेत्रों को निजी नागरिकों के लिए 'नो-कंस्ट्रक्शन जोन' (निर्माण-निषिद्ध क्षेत्र) घोषित करने का प्रस्ताव दिया है।
- इन नियमों में पारिस्थितिक संवेदनशीलता का हवाला दिए जाने के बावजूद, सरकारी एजेंसियां उन्हीं संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुदाई, पहाड़ियों की कटाई और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को जारी रखे हुए हैं (जैसे, छोटा शिमला और मॉल रोड के बीच डक्ट निर्माण)।
- धंसाव-प्रवण क्षेत्रों में, विशेष रूप से मानसून के दौरान, इस तरह की अनियंत्रित सरकारी निर्माण गतिविधियों ने भूस्खलन और ढलान की अस्थिरता के जोखिम को बढ़ा दिया है, जिससे इस क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा कमजोर हुई है।
- नियमों का चुनिंदा प्रवर्तन शिमला की नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी एकीकृत और कड़ाई से लागू होने वाली शहरी नियोजन एवं आपदा प्रबंधन नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो निजी व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं दोनों पर समान रूप से लागू हो।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977
एक राज्य विधान जो भूमि उपयोग, क्षेत्रीय नियोजन और विकास को विनियमित करता है। यह नियोजन क्षेत्रों और विकास प्राधिकरणों की स्थापना करता है, लेकिन आमतौर पर राज्य और केंद्र सरकार के परिचालन संबंधी निर्माण कार्यों को मानक नियोजन अनुमति प्राप्त करने से छूट देता है।
UPSC context
GS-2 (राज्य विधान) और GS-3 (शहरी नियोजन)। यह नियामक अंतरालों और हिमालयी शहरीकरण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचों की समझ का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग
हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्थित शहरीकरण को रोकने के लिए शहरी विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करने, भूमि-उपयोग को विनियमित करने और पर्यावरण-संवेदनशील 'नो-कंस्ट्रक्शन जोन' (निर्माण-मुक्त क्षेत्रों) को अधिसूचित करने के लिए जिम्मेदार राज्य की नोडल एजेंसी।
UPSC context
GS-2 (राज्य एजेंसियां)। आपदा-प्रवण पहाड़ी राज्यों में शहरी नियोजन निकायों की प्रशासनिक क्षमता और नीतिगत विरोधाभासों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक।
शिमला विकास योजना-2041
एक GIS-आधारित स्थानिक योजना जिसका उद्देश्य निर्माण को विनियमित करना, हरित पट्टियों का विस्तार करना और 2041 तक शिमला की जनसंख्या वृद्धि का सतत रूप से प्रबंधन करना है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व के NGT प्रतिबंधों के बावजूद मंजूरी दी गई है।
UPSC context
GS-3 (शहरीकरण, पर्यावरण)। नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
निर्माण-निषिद्ध क्षेत्र
पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील या अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र, जहाँ हरित आवरण तथा प्राकृतिक जल निकासी को संरक्षित करने और भूस्खलन जैसी भूवैज्ञानिक आपदाओं को रोकने के लिए नए निजी निर्माण को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
UPSC context
GS-3 (आपदा प्रबंधन, पर्यावरण)। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति शहरी सुभेद्यता को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानिक नियोजन उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भू-धंसाव
उप-सतही हलचल के कारण पृथ्वी की सतह का धीरे-धीरे बैठना या अचानक धंसना। हिमालयी कस्बों में, अनियोजित उत्खनन, बाधित प्राकृतिक जल निकासी और भारी वर्षा के कारण यह अत्यधिक बढ़ जाता है।
UPSC context
GS-1 (भू-भौतिकी) एवं GS-3 (आपदा प्रबंधन)। संरचनात्मक रूप से संवेदनशील हिल स्टेशनों को प्रभावित करने वाले भूगर्भीय खतरों को समझने के लिए आवश्यक अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
शिमला के कोर और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में निर्माण पर NGT के 2017 के पूर्ण प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में 2024 में NGT के पूर्ण प्रतिबंध को रद्द कर दिया, और अपनी वैधानिक शक्तियों के तहत राज्य की 'शिमला विकास योजना 2041' को मंजूरी दे दी।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमालयी शहरी पारिस्थितिकी के संदर्भ में 'वहन क्षमता' (Carrying Capacity) क्या है?
- परिभाषा: अधिकतम जनसंख्या आकार और अवसंरचनात्मक पदचिह्न जिसे कोई विशिष्ट पर्यावरण, बिना किसी स्थायी पारिस्थितिक क्षरण के, सतत रूप से वहन कर सकता है।
- हिमालयी संदर्भ: पहाड़ी शहरों के लिए भू-धंसाव जैसी घटनाओं को रोकने हेतु ढलान स्थिरता, भूजल दोहन और अपशिष्ट निपटान की सीमाओं का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है।
- न्यायिक अधिदेश: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) के सभी 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वहन क्षमता (carrying capacity) के मूल्यांकन पर जोर दिया है।
भूस्खलन जोखिम शमन के लिए NDMA के मुख्य दिशा-निर्देश क्या हैं?
- प्रकोप क्षेत्रीकरण: सुरक्षित शहरी नियोजन और ज़ोनिंग के मार्गदर्शन के लिए 1:10,000 के पैमाने पर माइक्रो-जोनेशन और भूस्खलन जोखिम मानचित्रण को अनिवार्य करता है।
- ढलान संशोधन: अनियंत्रित पहाड़ी-कटाई पर प्रतिबंध लगाता है; खंडित चट्टानी स्तरों में पानी के रिसाव को रोकने के लिए वैज्ञानिक रिटेनिंग वॉल और उचित सतही जल निकासी को अनिवार्य बनाता है।
- एकसमान प्रवर्तन: भवन निर्माण संहिताओं, भार-वहन क्षमता के आकलन और भूमि-उपयोग विनियमों को निजी भवनों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं दोनों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
वहन क्षमता बनाम सांविधिक शक्तियां
SC द्वारा NGT के पूर्ण प्रतिबंध को पलटा जाना, कड़े पारिस्थितिकी संरक्षण अधिदेशों और अपनी स्वयं की नगर नियोजन नीतियों का मसौदा तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की राज्यों की वैधानिक शक्तियों के बीच के तनाव को उजागर करता है।
सार्वजनिक बनाम निजी जोखिम विरोधाभास
बड़े सरकारी बुनियादी ढांचे को 'निर्माण-निषेध' प्रतिबंधों से छूट देना NDMA के जनादेशों के विपरीत है, जो यह दर्शाता है कि कैसे चयनात्मक शहरी शासन प्रत्यक्ष रूप से भू-धंसाव और ढलान की अस्थिरता के जोखिमों को बढ़ा सकता है।
हिमालयी शहरों की वहन क्षमता (carrying capacity), NDMA के भूस्खलन दिशानिर्देशों और NGT बनाम SC की नगर नियोजन शक्तियों के साथ मिलकर GS-3 के लिए एक अत्यधिक संभावित विषय है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Select the true statements from the following: 1. Chamba, Kullu and Kinnaur are considered the most susceptible of landslide threat. 2. Una, Bilaspur, Sirmaur, Shimla and Solan are considered as low vulnerable of disaster threats. 3. Hum valley of Una district has hardly any natural drinking water source. 4. As per the study of central water board, Kala Amb valley in Sirmaur district has exploited the least underground water.
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Which of the following is / are correct about the Himachal Pradesh Town | Country Planning Act-1977? 1. It has been enforced in 55 Planning areas. 2. Planning area constitutes to 1.60 % of the total geographical area of the state. 3. The above act is enforced in 35 special areas of Himachal Pradesh. 4. 2.06% area of the total geographical area of the state comes under special area.
- 2018HPAS_PRELIMSGS1
The impacts caused by construction of dams and reservoirs include all, except :