भारत ने अमेरिकी परमाणु मिशन के समक्ष स्वदेशी PHWR विस्तार का प्रस्ताव रखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह भारत की विकसित होती नागरिक परमाणु रणनीति को रेखांकित करता है, जो स्वदेशी रिएक्टरों की तैनाती (PHWRs) और नई तकनीकों (SMRs) के लिए निजी/विदेशी निवेश के एकीकरण के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों पर नज़र रखने वाले UPSC उम्मीदवारों के लिए SHANTI Act 2025 एक महत्वपूर्ण विधायी मील का पत्थर है।
सारांश
भारत अपनी नागरिक परमाणु नीति में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है। वह भारत आए एक अमेरिकी परमाणु मिशन के समक्ष 'बेस-लोड' क्षमता के लिए स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) के विस्तार का प्रस्ताव रख रहा है, जबकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के लिए सक्रिय रूप से विदेशी सहयोग और पूंजी की तलाश कर रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, हाल ही में लागू SHANTI Act, 2025 परमाणु संचालन और ईंधन प्रबंधन को निजी संस्थाओं के लिए खोलता है, जो पिछली नागरिक दायित्व व्यवस्था की बाधाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। भारत का लक्ष्य अमेरिका से महंगे लाइट वॉटर रिएक्टर्स (LWRs) आयात करने के बजाय विदेशी पूंजी, विशेष रूप से पश्चिम एशियाई सॉवरेन फंडों को आकर्षित करना है, ताकि घरेलू उद्योग के संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाया जा सके।
मुख्य बिंदु
- भारत अपनी बेस-लोड परमाणु क्षमता विकसित करने के लिए अपने स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) को प्राथमिकता देता है, जिसका उद्देश्य महंगे आयातित लाइट वॉटर रिएक्टर्स (LWRs) पर अत्यधिक निर्भरता से बचना है।
- सरकार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रति अत्यधिक सकारात्मक है, जिन्हें विस्तार योग्य (scalable) और विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- हाल ही में लागू किया गया SHANTI Act, 2025 भारत के सख्त नागरिक परमाणु दायित्व कानूनों द्वारा उत्पन्न लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करके परमाणु संचालन और ईंधन प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाता है।
- भारत अपने परमाणु विस्तार के वित्तपोषण के लिए विदेशी वित्तीय निवेश—विशेष रूप से पश्चिम एशियाई सॉवरेन फंडों से—चाहता है, ताकि अमेरिकी प्रौद्योगिकी प्राधिकरणों (10CFR810) का लाभ उठाते हुए टैरिफ संरचनाओं को प्रबंधनीय रखा जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
SHANTI अधिनियम, 2025
2025 का कानून जो भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी/विदेशी भागीदारी के लिए खोलता है, दायित्व मानदंडों (liability norms) में व्यापक सुधार करता है और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को निरस्त करता है।
UPSC context
GS2 (सरकारी नीतियां) और GS3 (ऊर्जा); रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार से निजी भागीदारी की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)
300 MWe तक की विद्युत क्षमता वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर, जिनकी विशेषता मॉड्यूल-आधारित फैक्ट्री निर्माण, बेहतर सुरक्षा विशेषताएं और कम शुरुआती पूंजीगत लागत है।
UPSC context
GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); डिकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा सुरक्षा और उन्नत बिजली प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण पर फोकस।
परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010
2010 का कानून जो दुर्घटनाओं के लिए 'no-fault' ऑपरेटर लायबिलिटी स्थापित करता है; उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ इसके 'right of recourse' ने ऐतिहासिक रूप से 2025 के सुधारों तक विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया।
UPSC context
GS2 (International Relations) और GS3 (Legislation); भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के क्रियान्वयन (operationalization) के लिए महत्वपूर्ण।
10CFR810 ऑथराइजेशन
एक अमेरिकी संघीय विनियमन (Atomic Energy Act, 1954) जो अवर्गीकृत (unclassified) परमाणु तकनीक और सहायता के निर्यात को नियंत्रित करता है, और भारत को इनके हस्तांतरण के लिए विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/द्विपक्षीय समझौते); रणनीतिक साझेदारियों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्थाओं और विनियामक बाधाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs)
ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक/शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग करने वाले परमाणु रिएक्टर; भारत के तीन चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का स्वदेशी मुख्य आधार।
UPSC context
GS3 (तकनीक का स्वदेशीकरण); भारत के परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचे और घरेलू R&D की सफलता का मुख्य घटक।
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)
प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन वह नोडल विभाग जो भारत की परमाणु ऊर्जा नीति, अनुसंधान (BARC) और रणनीतिक परमाणु विकास के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS2 (संस्थान/शासन); उच्च-प्रौद्योगिकी और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारत के प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व रखने और उनका संचालन करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
SHANTI अधिनियम 2025 ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 द्वारा स्थापित राज्य के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे निजी क्षेत्र की संस्थाओं को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण, स्वामित्व और संचालन की कानूनी अनुमति मिल गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत का तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम कैसे कार्य करता है?
- चरण 1 (PHWRs): दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs) बिजली पैदा करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम और भारी जल का उपयोग करते हैं, और उपोत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 का उत्पादन करते हैं।
- चरण 2 (FBRs): फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs) यूरेनियम के साथ मिश्रित प्लूटोनियम-239 का उपयोग करते हैं, जो उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली मात्रा से अधिक विखंडनीय सामग्री (fissile material) उत्पन्न करते हैं और थोरियम-232 को विखंडनीय यूरेनियम-233 में परिवर्तित करते हैं।
- चरण 3 (AHWRs): एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (AHWRs) यूरेनियम-233 और प्रचुर घरेलू थोरियम का उपयोग करेंगे, जिससे पूरी तरह से आत्मनिर्भर ईंधन चक्र स्थापित होगा।
PHWRs, LWRs और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के बीच क्या अंतर हैं?
- PHWRs: ईंधन के रूप में गैर-संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम और शीतलक तथा मंदक दोनों के रूप में भारी जल का उपयोग। भारत में अत्यधिक स्वदेशीकृत।
- LWRs: महंगे संवर्धित यूरेनियम और साधारण हल्के जल की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा इनका आयात किया जाता रहा है (जैसे, रूस से कुडनकुलम संयंत्र)।
- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs): 300 MWe तक की क्षमता वाले उन्नत रिएक्टर। ये फैक्ट्री-असेम्बल और विकेंद्रीकृत होते हैं, तथा पैसिव सेफ्टी सिस्टम पर निर्भर करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक क्षेत्रों में पश्चिम एशियाई सॉवरेन वेल्थ फंड (SWFs)
भारत विशुद्ध रूप से पश्चिमी तकनीकी निर्भरता से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पश्चिम एशियाई सॉवरेन कैपिटल को एकीकृत करने की ओर रुख कर रहा है, जो ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ग्रिड में हालिया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रुझानों को प्रतिबिंबित करता है।
'राइट ऑफ रिकोर्स' की बाधा को पार करना
SHANTI अधिनियम 2025, CLNDA, 2010 की धारा 17(b) को लेकर लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध का समाधान करता है, जिसने पहले विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को उपकरणों के दोषों के लिए उत्तरदायी ठहराकर उन्हें हतोत्साहित किया था।
2026 Prelims में SHANTI Act के तहत परमाणु संचालन के निजीकरण और SMR की विशेषताओं का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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