कपास उत्पादकता मिशन और गन्ना मूल्य निर्धारण नीति अनुमोदन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
कृषि मूल्य निर्धारण (जैसे गन्ने का FRP) और फसल-विशिष्ट मिशन सीधे GS3 पाठ्यक्रम (मुख्य फसलें, MSP, सब्सिडी) में सूचीबद्ध हैं। FRP को मंजूरी देने में CCEA जैसे निकायों की विशिष्ट भूमिका Prelims में बार-बार पूछा जाने वाला एक तथ्यात्मक प्रश्न है।
सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2031 तक लिंट (lint) की उपज और कुल उत्पादन को बढ़ाने के लिए Rs 5,659.22 करोड़ के 'कपास उत्पादकता मिशन' को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 32 लाख किसानों को लाभ पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को बढ़ाकर Rs 365 प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 'कपास उत्पादकता मिशन' (Mission for Cotton Productivity) हेतु 5,659.22 करोड़ रुपये को मंजूरी दी।
- इस मिशन का लक्ष्य कॉटन लिंट की उत्पादकता को 440 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किग्रा/हेक्टेयर करना और 2031 तक 498 लाख गांठों (bales) का उत्पादन हासिल करना है।
- भारत के शीर्ष कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान हैं।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।
- FRP में वृद्धि 10.25% की आधार रिकवरी दर पर गन्ना किसानों के लिए गारंटीकृत उच्च रिटर्न प्रदान करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
कपास उत्पादकता के लिए मिशन
₹5,659 करोड़ के वित्तपोषण के साथ एक पांच वर्षीय केंद्रीय पहल (2026-2031), जिसका उद्देश्य कपास की उपज को 440 से बढ़ाकर 755 किग्रा/हेक्टेयर करना और उत्पादन को 498 लाख गांठों तक ले जाना है।
UPSC context
GS-3: कृषि उत्पादकता और फसल पैटर्न; वाणिज्यिक फसलों के लिए विशिष्ट सरकारी योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक स्थायी समिति जो आर्थिक नीति, निवेश और कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण (जैसे MSP और FRP) पर शीर्ष स्तर के निर्णय लेती है।
UPSC context
GS-2: कार्यपालिका और कैबिनेट समितियां; GS-3: आर्थिक शासन और नीति-निर्माण तंत्र।
उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)
वह वैधानिक न्यूनतम मूल्य जिसे चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है, जिसे गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत CACP की सिफारिशों के आधार पर केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है।
UPSC context
GS-3: कृषि मूल्य निर्धारण नीतियां; चीनी उद्योग के लिए MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से महत्वपूर्ण अंतर।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)
कृषि मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय जो भारत में प्रमुख कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण (MSP और FRP) पर विशेषज्ञ सिफारिशें प्रदान करता है।
UPSC context
GS-3: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे।
5F विजन
वस्त्र क्षेत्र के लिए भारत सरकार का एकीकृत रोडमैप: फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign), जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करना है।
UPSC context
GS-3: औद्योगिक विकास और कपड़ा क्षेत्र; कृषि में मूल्य-श्रृंखला एकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल
भारत की कार्यपालिका में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो प्रमुख नीतिगत और विधायी अनुमोदनों के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-2: भारतीय राजव्यवस्था; संसदीय लोकतंत्र में मुख्य कार्यकारी संरचना और सामूहिक उत्तरदायित्व।
प्रारंभिक ट्रैप
गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा अनुमोदित और घोषित किया जाता है।
CACP केवल उत्पादन लागत के आधार पर FRP की सिफारिश करता है। वास्तविक मंजूरी और घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
गन्ने के लिए FRP अन्य फसलों के MSP से किस प्रकार भिन्न है?
- सांविधिक आधार: FRP, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मिलें कानूनी तौर पर इस मूल्य से कम भुगतान नहीं कर सकती हैं।
- रिकवरी लिंकेज: FRP अनिवार्य रूप से एक बुनियादी चीनी रिकवरी दर (जैसे, 10.25%) से जुड़ा है, जो किसानों को केवल फसल के वजन के लिए ही नहीं, बल्कि उच्च चीनी सामग्री के लिए भी प्रीमियम प्रदान करता है।
- भुगतान तंत्र: FRP का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे किसानों को किया जाता है। MSP में सरकार द्वारा फसल की वास्तविक खरीद शामिल होती है।
भारत में कपास की खेती के लिए आवश्यक प्रमुख भौगोलिक दशाएं क्या हैं?
- मृदा का प्रकार: दक्कन के पठार में बेसाल्टी अपक्षय से निर्मित नमी बनाए रखने वाली गहरी काली मिट्टी (रेगुर) आदर्श होती है।
- जलवायु संबंधी आवश्यकताएं: इसके लिए 210 पाला-रहित दिनों, परिपक्वता के दौरान खिली हुई धूप और मध्यम वर्षा (50-100 सेमी) की आवश्यकता होती है।
- वर्षा-आधारित निर्भरता: भारत की 60% से अधिक कपास वर्षा-आधारित है, जो वैश्विक औसत की तुलना में कम पैदावार (440 kg/ha) का एक प्रमुख कारण है।
अंतर-विषय पैटर्न
सुनिश्चित मूल्य निर्धारण और क्षेत्रीय पारिस्थितिक विरूपण
कानूनी रूप से बाध्यकारी FRP दक्कन के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक जल की खपत वाली गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करते हैं, जो कपास जैसी पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त शुष्क भूमि की फसलों को विस्थापित कर रहे हैं और भूजल एक्विफर्स (groundwater aquifers) का गंभीर रूप से ह्रास कर रहे हैं।
Bt कपास और कृषि संबंधी उपज में ठहराव
लगभग सार्वभौमिक रूप से Bt Cotton अपनाए जाने के बावजूद भारत की कपास की उपज स्थिर हो गई है। नया मिशन आनुवंशिक संशोधन (genetic modification) के बजाय कृषि संबंधी हस्तक्षेपों (agronomic interventions) जैसे कि हाई-डेंसिटी प्लांटिंग (high-density planting) पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वैश्विक उपज के स्तर तक पहुँचा जा सके।
2026 की Prelims परीक्षा में गन्ने के वैधानिक FRP रिकवरी-प्रीमियम मॉडल और मानक MSP खरीद के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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