तेलंगाना पिछड़ा वर्ग कोटा और नौवीं अनुसूची
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख एक आवर्ती संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दे पर प्रकाश डालता है: इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) फैसले द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को पार करने का राज्यों का प्रयास। यह विधायी कवच के रूप में नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है, जो इसे संवैधानिक सीमाओं, न्यायिक समीक्षा और केंद्र की सहमति की प्रतीक्षा कर रहे राज्य विधेयकों के संबंध में संघवाद पर UPSC के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
तेलंगाना सरकार ने अपने सांसदों से आग्रह किया है कि वे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए 42% आरक्षण की सक्रिय रूप से मांग करें। राज्य ने पहले अपनी विधानसभा में इस आशय का एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकाय चुनावों में विस्तारित कोटा प्रदान करना है। चूंकि यह कुल आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक बढ़ाता है, इसलिए राज्य इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल करके इसे सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहा है। यह विधेयक वर्तमान में केंद्र सरकार के पास लंबित है, जो इसे केंद्र-राज्य संबंधों और आरक्षण की सीमा से संबंधित संवैधानिक कानून का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाता है।
मुख्य बिंदु
- तेलंगाना सरकार ने अपने सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र में पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 42% आरक्षण की मांग करने का निर्देश दिया है।
- यह आरक्षण राज्य के भीतर शिक्षा, रोज़गार और स्थानीय निकाय चुनावों को लक्षित करता है।
- इसे लागू करने और सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण की सीमा को दरकिनार करने के लिए, राज्य को आवश्यकता है कि केंद्र सर्वसम्मति से पारित राज्य विधान को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे।
- तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित BC आरक्षण विधेयक वर्तमान में केंद्र के पास लंबित है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान की नौवीं अनुसूची
अनुच्छेद 31B के तहत न्यायिक समीक्षा से संरक्षित कानूनों की एक सूची। प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई, यह सामाजिक-आर्थिक सुधारों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित होने से सुरक्षा प्रदान करती है।
UPSC context
GS II: संवैधानिक संशोधन। न्यायिक समीक्षा, संसदीय संप्रभुता और 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत के विकास से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
इंदिरा साहनी मामला (1992)
1992 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने कुल आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया और OBC आरक्षण के लाभों से 'क्रीमी लेयर' (संपन्न सदस्यों) को बाहर करना अनिवार्य कर दिया।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय। आरक्षण नीति, सकारात्मक कार्रवाई और 50% की सीमा से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए एक आधारभूत मामला।
आई.आर. कोएल्हो वाद (2007)
सुप्रीम कोर्ट का 2007 का एक निर्णय जिसके अनुसार 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून न्यायिक समीक्षा (judicial review) के अधीन हैं, यदि वे संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन करते हैं।
UPSC context
GS II: न्यायपालिका। नौवीं अनुसूची की अंतिमता और विधायी अतिरेक के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के संरक्षण का परीक्षण करता है।
स्थानीय निकाय आरक्षण
अनुच्छेद 243D और 243T के तहत संवैधानिक प्रावधान जो स्थानीय शासन में SCs, STs और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य करते हैं; राज्य अनुभवजन्य डेटा (empirical data) के आधार पर BC आरक्षण भी प्रदान कर सकते हैं।
UPSC context
GS II: स्थानीय शासन। 73वें और 74वें संशोधन और OBC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 'ट्रिपल टेस्ट' के लिए प्रासंगिक।
पिछड़े वर्ग (BCs)
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत पहचाने गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के पात्र हैं।
UPSC context
GS I: समाज और GS II: सामाजिक न्याय। सामाजिक स्तरीकरण और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान के लिए राज्य के जनादेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रपति की अनुमति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 201 के तहत) प्रदान की जाने वाली औपचारिक स्वीकृति, जो राज्य के विधेयकों के कानून बनने के लिए तब आवश्यक होती है जब वे केंद्रीय विधान के साथ विरोधाभासी हों या संवैधानिक उन्मुक्ति प्राप्त करना चाहते हों।
UPSC context
GS II: केंद्र-राज्य संबंध। संघवाद और राज्यपाल एवं केंद्र सरकार से जुड़ी विधायी प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
नौवीं अनुसूची में शामिल कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः प्रतिरक्षित हैं।
I.R. कोएल्हो निर्णय (2007) के बाद, 24 अप्रैल, 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून न्यायिक समीक्षा (judicial review) के दायरे में हैं यदि वे बुनियादी ढांचे (basic structure) का उल्लंघन करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी राज्य कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है?
- संसदीय प्राधिकार: केवल भारत की संसद ही किसी राज्य के विधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए (अनुच्छेद 368 के तहत) संविधान में संशोधन कर सकती है।
- संविधान संशोधन: किसी कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विशेष बहुमत द्वारा पारित एक औपचारिक संवैधानिक संशोधन अधिनियम की आवश्यकता होती है।
- राज्य की सीमाएं: कोई राज्य विधानसभा अपने कानूनों को सीधे तौर पर अनुसूची में नहीं डाल सकती; वह केवल कानून पारित कर सकती है और केंद्र से संशोधन शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध कर सकती है।
50% आरक्षण की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है?
- इंद्रा साहनी (1992): सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक कार्रवाई और समानता के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए अनुच्छेद 16(4) के तहत जाति-आधारित आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया।
- असाधारण परिस्थितियाँ: 50% का नियम बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रीय मुख्यधारा से बाहर के दूरदराज या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन किया जा सकता है।
- तमिलनाडु अपवाद: तमिलनाडु का 69% आरक्षण इसलिए बरकरार है क्योंकि इसे 1994 में 9वीं अनुसूची में रखा गया था, हालांकि कोइलो (Coelho) फैसले के बाद यह न्यायिक समीक्षा के अधीन बना हुआ है।
अंतर-विषय पैटर्न
9वीं अनुसूची एवं मूल ढांचे का सिद्धांत
50% की सीमा का उल्लंघन करना और कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालना सीधे तौर पर आई.आर. कोएलो निर्णय को आकर्षित करता है, जो राज्य की सकारात्मक कार्यवाही को मूल संरचना की बहसों से जोड़ता है।
अनुच्छेद 201 और संघीय टकराव
सीमा से अधिक होने वाले राज्य आरक्षण विधेयकों को अक्सर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जाता है, जो अनुच्छेद 201 के तहत संवैधानिक समय सीमा के अभाव को रेखांकित करता है और केंद्र-राज्य तनाव का कारण बनता है।
50% आरक्षण की सीमा, अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति और 9वीं अनुसूची की प्रतिरक्षा को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
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