तमिलनाडु में संवैधानिक टकराव और संघीय शासन के मुद्दे
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को एक साथ लाता है, जिनमें राज्य विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, संघवाद की कार्यप्रणाली, निर्वाचन आयोग की परिचालन स्वतंत्रता और पंथनिरपेक्षता का मौलिक संवैधानिक मूल्य शामिल हैं।
सारांश
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य के राज्यपाल और RSS के खिलाफ तीखी आलोचना की, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म पर आधारित व्यवस्था के पक्ष में भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर करने के प्रयासों का आरोप लगाया। इन टिप्पणियों ने महत्वपूर्ण संवैधानिक टकरावों को रेखांकित किया, विशेष रूप से राज्य के विधेयकों पर अनुमति देने में राज्यपालों द्वारा देरी और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को केंद्र द्वारा दी जाने वाली संभावित चुनौती को लेकर चल रहे संघर्ष को। अध्यक्ष ने संघवाद और संस्थागत अखंडता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर भी इशारा किया, जैसे कावेरी जल विवाद का प्रबंधन और मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति का हालिया पुनर्गठन, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखा गया है।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु ने राज्य के राज्यपाल और RSS की आलोचना की और उन पर धर्मनिरपेक्ष तथा संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया।
- राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों को समय पर अनुमति देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंशा पर चिंता जताई गई है।
- स्पीकर ने संघीय टकरावों को रेखांकित किया, जिसमें एक पूर्ण कावेरी बोर्ड के बजाय कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना शामिल है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करने वाले विधायी बदलाव के बाद निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए गए।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 200 (राज्यपाल की सहमति)
अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि राज्यपाल 'यथाशीघ्र' (as soon as possible) कार्रवाई करें।
UPSC context
GS II: कार्यपालिका-विधायिका संबंध। विवेकाधीन शक्तियों और विधायी गतिरोधों का परीक्षण करता है।
धर्मनिरपेक्षता
संविधान की एक मूल संरचना जो यह सुनिश्चित करती है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखे, जिसे अक्सर हालिया वैचारिक बहसों में 'सनातन धर्म' के साथ विरोधाभास के रूप में देखा जाता है।
UPSC context
GS II: भारतीय संविधान। सांप्रदायिकता और संवैधानिक नैतिकता पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)
अनुच्छेद 262 और 1956 के अधिनियम के तहत स्थापित, यह सांविधिक निकाय लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच जल बंटवारे को विनियमित करता है।
UPSC context
GS II: संघवाद। अंतर-राज्यीय जल विवाद तंत्र पर केंद्रित है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) चयन पैनल
2023 का अधिनियम CEC और ECs का चयन करने वाली समिति में CJI के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करता है, जिससे इस संस्था की स्वायत्तता पर बहस छिड़ गई है।
UPSC context
GS II: संवैधानिक निकाय। स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का परीक्षण करता है।
संघवाद
शासन की एक प्रणाली जहाँ संघ और राज्यों के बीच शक्ति साझा की जाती है। विधेयकों और जल अधिकारों को लेकर होने वाले विवाद 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) में तनाव को उजागर करते हैं।
UPSC context
GS II: केंद्र-राज्य संबंध। प्रशासनिक और विधायी संतुलन के लिए मुख्य विषय।
सनातन धर्म
'शाश्वत नियम' या हिंदू धर्म के लिए एक प्राचीन संस्कृत शब्द। वर्तमान राजनीतिक विमर्श में, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों के साथ अक्सर इस पर बहस की जाती है।
UPSC context
GS I/II: सामाजिक मुद्दे और दर्शनशास्त्र। भारत में सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान स्पष्ट रूप से राज्यपालों पर किसी राज्य विधेयक को अनुमति देने या उसे रोकने के लिए 6 महीने की सख्त समय सीमा निर्धारित करता है।
अनुच्छेद 200 केवल यह बताता है कि राज्यपाल को गैर-धन विधेयकों (non-Money Bills) को "यथाशीघ्र" (as soon as possible) वापस करना चाहिए। यह किसी निश्चित समय सीमा को निर्धारित नहीं करता है, जो कि एक ऐसी खामी (loophole) है जिसका वास्तविकता में अक्सर लाभ उठाया जाता है और प्रीलिम्स (Prelims) में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं?
- अनुमति देना या रोकना: राज्यपाल विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं या कानूनी रूप से अनुमति को पूरी तरह से रोक सकते हैं।
- पुनर्विचार के लिए लौटाना: किसी गैर-धन विधेयक (non-Money Bill) को विधानसभा के पुनर्विचार के लिए "यथाशीघ्र" वापस कर सकते हैं। यदि इसे दोबारा पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल को अपनी सहमति देनी ही होगी।
- राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना: विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है (यह तब अनिवार्य है जब विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो)।
संविधान अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान कैसे करता है?
- अनुच्छेद 262: संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- न्यायिक अपवर्जन: संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी जल विवाद के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।
- अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम: अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित, यह केंद्र को विवादों को हल करने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरण (जैसे, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण) स्थापित करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ECI की स्वायत्तता और मूल संरचना का सिद्धांत
CEC चयन पैनल से CJI को हटाया जाना NJAC से संबंधित बहसों के समांतर है, जो संस्थागत स्वतंत्रता के संदर्भ में कार्यपालिका के प्रभुत्व और 'मूल संरचना' के सिद्धांत (Basic Structure doctrine) के बीच निरंतर बने रहने वाले तनाव को रेखांकित करता है।
राज्यपाल का विवेकाधिकार बनाम निर्वाचित जनादेश
तमिलनाडु, केरल और पंजाब में लंबित विधेयकों पर विवाद अनुच्छेद 200 से जुड़ी बहसों को व्यापक केंद्र-राज्य संबंध पाठ्यक्रम से जोड़ता है, विशेष रूप से राज्यपाल के विवेकाधिकार पर सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में।
अनुच्छेद 200 की 'as soon as possible' शर्त और हालिया ECI नियुक्ति अधिनियम 2026 Prelims के multi-statement प्रश्न के लिए प्रमुख दावेदार हैं।
संबद्ध PYQ · 5
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